*एग्रीमेंट के नाम पर लाखों रुपये के ट्रक हड़पने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, थाना कन्नौद पुलिस ने 04 आरोपियों को किया गिरफ्तार*
- • *सोशल मीडिया पर ट्रक बिक्री का विज्ञापन देखकर संपर्क करते थे आरोपी, फर्जी एग्रीमेंट एवं किस्तें चुकाने का झांसा देकर हड़प लेते थे वाहन।*
• *कन्नौद क्षेत्र के 02 ट्रक हड़पकर हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा।
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• *पूछताछ में देवास, इंदौर, विदिशा, छतरपुर एवं हरियाणा में भी इसी प्रकार की घटनाओं में संलिप्तता की जानकारी सामने आई।*
*संक्षिप्त विवरणः-* पुलिस अधीक्षक देवास श्री पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में धोखाधड़ी, वाहन संबंधी अपराधों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अंतरराज्यीय गिरोहों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।
थाना कन्नौद पर एक फरियादी द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई कि उसे अपना ट्रक विक्रय करना था, जिसके लिए उसने सोशल मीडिया पर ट्रक बिक्री संबंधी विज्ञापन लगाया था। उक्त विज्ञापन देखकर हसीन नामक व्यक्ति ने उससे संपर्क किया तथा फोन पर बातचीत करने के पश्चात अपने साथी दानिश के साथ कन्नौद पहुंचा। दोनों व्यक्तियों ने फरियादी से ट्रक खरीदने का एग्रीमेंट किया तथा कुछ नगद राशि देकर शेष राशि की किस्तें फरियादी के बैंक खाते में जमा करवाने का आश्वासन दिया। इस प्रकार आरोपी फरियादी का लगभग ₹53 लाख कीमत का ट्रक लेकर चले गए।
इसी प्रकार कन्नौद निवासी एक अन्य फरियादी सलमान का ट्रक भी आरोपियों द्वारा फर्जी लिखा-पढ़ी एवं भुगतान का आश्वासन देकर प्राप्त कर लिया गया। निर्धारित समय पर ट्रकों की शेष किस्तों का भुगतान नहीं होने पर फरियादियों ने जानकारी जुटाई, जिसमें उनके ट्रकों का कथित रूप से अवैध गतिविधियों एवं तस्करी में उपयोग किए जाने की जानकारी सामने आई। इसके पश्चात फरियादियों द्वारा थाना कन्नौद पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। प्रकरण में संगठित गिरोह की संलिप्तता की संभावना एवं घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती सौम्या जैन के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कन्नौद श्री आदित्य तिवारी के निर्देशन में थाना प्रभारी कन्नौद श्री तहजीब काजी के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम गठित की गई । पुलिस टीम द्वारा ट्रकों के एग्रीमेंट में शामिल व्यक्तियों, संबंधित बैंक खाताधारकों एवं उपलब्ध दस्तावेजों की जांच की गई। तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर तंत्र एवं पुलिस के परंपरागत अनुसंधान तरीकों की सहायता से आरोपियों की गतिविधियों की जानकारी एकत्रित की गई। विवेचना में सामने आया कि हसीन पिता मुबीन खान निवासी विदिशा ने अपने साथी इरशाद निवासी विदिशा, दानिश निवासी भोपाल एवं अशफाक अली निवासी उज्जैन के साथ मिलकर कन्नौद क्षेत्र से दोनों ट्रक हड़पे थे। आरोपियों द्वारा उक्त ट्रकों को हरियाणा के गुरुग्राम ले जाकर रामेश्वर राठौर उर्फ राणा, परवेज एवं रवि नामक व्यक्तियों को दिए जाने की जानकारी प्राप्त हुई । उक्त जानकारी के आधार पर थाना कन्नौद पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की पतारसी कर घेराबंदी की गई तथा प्रभावी कार्यवाही करते हुए गिरोह के 04 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों द्वारा थाना कन्नौद के अतिरिक्त हाटपीपल्या, इंदौर, विदिशा, छतरपुर एवं हरियाणा क्षेत्र में भी इसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की जानकारी सामने आई है। गिरफ्तार आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।
*गिरफ्तार आरोपीः-*
1. हसीन पिता मुबीन खान निवासी ग्राम नादिया थाना शमशाबाद जिला विदिशा।
2. इरशाद पिता सराफत निवासी सतपाड़ा थाना शमशाबाद जिला विदिशा।
3. दानिश पिता अयूब अली निवासी अरवलिया थाना ईंटखेड़ी, जिला भोपाल।
4. अशफाक अली पिता मजहर अली, निवासी मोहनपुरा, बड़नगर, जिला उज्जैन।
*सराहनीय भूमिकाः*- उक्त अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करने में थाना प्रभारी कन्नौद निरीक्षक तहजीब काजी,उपनिरीक्षक राकेश नरवरिया, प्रधान आरक्षक सुनील प्रजापति, प्रधान आरक्षक देवेन्द्र सिंह राजपूत एवं सुमित चौहान का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।
*देवास पुलिस की आमजन से अपीलः*- वाहन क्रय-विक्रय के दौरान किसी भी अज्ञात व्यक्ति के साथ केवल एग्रीमेंट अथवा मौखिक आश्वासन के आधार पर वाहन सुपुर्द न करें। वाहन खरीदने वाले व्यक्ति की पहचान, बैंकिंग विवरण एवं भुगतान की पुष्टि अवश्य करें। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी अथवा संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल नजदीकी पुलिस थाने अथवा डायल-112 पर दें।
जुए के दो ठिकानों पर पुलिस की कार्रवाई, 15 आरोपी गिरफ्तार
9,580 रुपये नकद, 13 मोबाइल और ताश की तीन गड्डियां जब्त
देवास। थाना कोतवाली देवास पुलिस ने 20 अक्टूबर 2026 को जुआ खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग स्थानों से कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 9,580 रुपये नकद, 13 मोबाइल फोन तथा 52 पत्तों की ताश की तीन गड्डियां जब्त की हैं।
पुलिस के अनुसार 20 अक्टूबर 2026 को थाना कोतवाली देवास में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ पुलिसकर्मी रात्रि गश्त के लिए रवाना हुए थे। गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि सयाजी गेट देवास पर कुछ व्यक्ति ताश के पत्तों से रुपये-पैसों की हारजीत का खेल खेल रहे हैं। सूचना विश्वसनीय होने पर पुलिस टीम ने आर 152 सुजीत, आर 530 वैभव तथा आर 501 राहुल और आर 868 दीपक को वायरलेस के जरिए सूचना देकर राहगीर पंचान गवाह पिता वहीद अब्बासी उम्र 40 साल निवासी मिर्जा बाखल देवास को मुखबिर की सूचना से अवगत कराया और बताए स्थान सयाजी गेट पहुंची।
पुलिस ने मौके पर गली में छिपकर देखा तो कुछ व्यक्ति ताश के पत्तों से हारजीत का दांव लगाकर जुआ खेलते दिखाई दिए। पुलिस ने हमराह फोर्स एवं राहगीर पंचान की मदद से घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा।
पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम सूरज पिता लाल सिंह राव उम्र 23 साल निवासी इंदिरा कॉलोनी बावड़िया, विशाल पिता राकेश चौहान सरगरा उम्र 21 साल निवासी इमली चौक बावड़िया, अर्ध पिता रितेश पांडे उम्र 19 साल निवासी सरदार पटेल मार्ग देवास, शुभम पिता रमेश पंवार उम्र 28 साल निवासी एलआईजी ढांचा भवन देवास, दीपक उर्फ आदित्य पिता हेमंत घाटे उम्र 18 साल निवासी गली नंबर 1/2 शांतिपुरा देवास, पीयूष पिता नागेंद्र सिंह उम्र 20 साल निवासी ढांचा भवन देवास तथा हर्षल उर्फ नानू पिता प्रहलाद कपूरवाल प्रजापत उम्र 26 साल निवासी राम मंदिर के सामने विकास नगर देवास बताए।
इन सात आरोपियों के फड़ से 720 रुपये तथा अर्ध के सामने से 500 रुपये एवं एक मोबाइल, सूरज के सामने से 400 रुपये एवं एक मोबाइल, विशाल के सामने से 600 रुपये एवं एक मोबाइल, शुभम के सामने से 500 रुपये एवं एक मोबाइल, दीपक के सामने से 400 रुपये, पीयूष के सामने से 700 रुपये तथा हर्षल के सामने से 500 रुपये एवं एक मोबाइल बरामद किया गया। मौके से 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी भी मिली। इस मामले में कुल 4,320 रुपये नकद, पांच मोबाइल फोन और ताश की एक गड्डी जब्त की गई।
इसके बाद पुलिस को उज्जैन रोड खत्री हाउस पर कुछ लोगों द्वारा ताश के पत्तों से रुपये-पैसों की हारजीत का खेल खेलने की सूचना मिली। सूचना विश्वसनीय होने पर थाना पुलिस ने आर 152 सुजीत, आर 530 वैभव तथा आर 501 राहुल और आर 868 दीपक को वायरलेस के जरिए सूचना देकर राहगीर पंचान गवाह वहीद अब्बासी को मुखबिर की सूचना से अवगत कराया और बताए स्थान उज्जैन रोड खत्री हाउस पहुंची।
मौके पर गली में छिपकर देखने पर कुछ व्यक्ति ताश के पत्तों से हारजीत का दांव लगाकर जुआ खेलते दिखाई दिए। पुलिस ने हमराह फोर्स एवं राहगीर पंचान की मदद से घेराबंदी कर उन्हें पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम मोहित पिता सुशील मिश्रा उम्र 23 साल निवासी गंगानगर देवास, दीपेश पिता संतोष चौधरी उम्र 19 साल निवासी देवनारायण मंदिर के सामने सरदार पटेल मार्ग देवास, आकाश पिता जगदीश राठौर उम्र 18 साल निवासी शांतिनगर अमोना देवास, भावेश पिता दिनेश विश्वकर्मा उम्र 26 साल निवासी विकास नगर देवास, अमन पिता सरदार सिंह राठौर उम्र 23 साल निवासी पटेल नगर देवास, विवेक पिता धीरज खत्री उम्र 20 साल निवासी नई आबादी देवास, आयुष पिता मनोज सांगते उम्र 21 साल निवासी नई आबादी देवास तथा विशाल पिता संतोष शर्मा उम्र 26 साल निवासी ईडब्ल्यूएस विकास नगर देवास बताए।
इन आठ आरोपियों के फड़ से 600 रुपये तथा मोहित के सामने से 500 रुपये एवं एक मोबाइल, दीपेश के सामने से 500 रुपये एवं एक मोबाइल, आकाश के सामने से 600 रुपये एवं एक मोबाइल, अमन के सामने से 700 रुपये एवं एक मोबाइल, भावेश के सामने से 500 रुपये एवं एक मोबाइल, विवेक के सामने से 500 रुपये एवं एक मोबाइल, आयुष के सामने से 460 रुपये एवं एक मोबाइल तथा विशाल के सामने से 900 रुपये एवं एक मोबाइल बरामद किया गया। मौके से 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी भी मिली। इस मामले में कुल 5,260 रुपये नकद, आठ मोबाइल फोन और ताश की एक गड्डी जब्त की गई।
दोनों स्थानों पर पकड़े गए आरोपियों से ताश के पत्तों से रुपये-पैसों की हारजीत का खेल खेलने के संबंध में पूछताछ की गई। आरोपियों ने ताश पत्तों से पैसे की हारजीत एवं अवैध लाभ कमाना बताया। लाइसेंस के संबंध में पूछने पर किसी भी आरोपी के पास लाइसेंस नहीं होना बताया गया।
पुलिस द्वारा आरोपियों का कृत्य धारा 13 जुआ एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने पर पंचों के समक्ष जब्ती पंचनामा तैयार कर जुआ सामग्री जब्त की गई। आरोपियों के अपराध जमानतीय होने से माननीय न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पृथक-पृथक धारा 35(3) बीएनएसएस के सूचना पत्र तामील कराकर रुखसत किया गया।
पुलिस के अनुसार मुखबिर सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। जब्ती कार्रवाई की वीडियोग्राफी नहीं की जा सकी। जब्त सामग्री को मालखाना जमा कराया गया। वापसी पर थाना प्रभारी को अर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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