त्योहारों को लेकर देवास में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट/कमेंट और बिना अनुमति जुलूस-धरना पर रोक

  • üüúसोशल मीडिया पर विधि विरुद्ध संदेश, सांप्रदायिक व आपत्तिजनक टिप्पणी पर प्रतिबंध
    बिना अनुमति प्रदर्शन, धरना, सभा, रैली और जुलूस आयोजित करने पर रोक
    देवास, 21 सितंबर 2026। त्योहारों के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋतुराज सिंह ने देवास जिले में कानून-व्यवस्था, लोकशांति एवं जनसामान्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
    जारी आदेश के अनुसार जिले में बिना अनुमति जुलूस, प्रदर्शन, धरना, सभा एवं रैली आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, पांडाल निर्माण तथा हथियारों के प्रदर्शन पर भी निर्धारित नियमों के अनुसार प्रतिबंध लागू रहेगा।
    इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, मैसेज, चित्र, कमेंट, पोस्टर आदि के माध्यम से विधि विरुद्ध संदेशों का प्रसारण अथवा अग्रेषण, सांप्रदायिक एवं आपत्तिजनक टिप्पणियों पर भी प्रतिबंध रहेगा।
    आदेश के तहत किरायेदार, नौकर के रूप में निवासरत व्यक्तियों तथा होटल, धर्मशाला, निजी हॉस्टल में ठहरने वाले व्यक्तियों एवं विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से संबंधित प्रावधानों के अनुसार रखना आवश्यक होगा।
    कलेक्टर ने ग्यारस, अनंत चतुर्दशी, दीनदयाल उपाध्याय जयंती, पितृपक्ष, गांधी जयंती, पितृमोक्ष अमावस्या, शारदीय नवरात्र, विजयादशमी, शरद पूर्णिमा, दीपावली एवं छठ पूजा सहित आगामी धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश जारी किया है।
    साथ ही मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
    जारी आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। अपने-अपने अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम एवं एसडीओ (पुलिस) आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे।

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