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कलेक्टर श्री गुप्ता ने देवास जिले में सोशल मीडिया के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश किये जारी, जिले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक व उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, मैसेज, साम्प्रदायिक मैसेज एवं उनकी फॉरवर्डिंग पर होगी कार्यवाही, देवास जिले में संदिग्ध गतिविधियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर निगाह रखने के प्रतिबंधात्मक आदेश किये जारी
———- देवास कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने देवास जिले में कानून व्यवस्था को कायम रखने/जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए जिले की राजस्व सीमा में सोशल मीडिया के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। देवास जिले की राजस्व सीमा में किसी भी आपत्तिजनक व उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, मैसेज करने पर साम्प्रदायिक मैसेज एवं उनकी फॉरवर्डिंग ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सएप्प इत्यादि सोशल मीडिया पर साम्प्रदायिक मैसेज आदि करने एवं इसी प्रकार की पोस्ट पर आपत्तिजनक कमेंट करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश जन सामान्य के जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है तथा इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य व इससे संबंधित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें। अतः यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया है। चूंकि यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य या समूह को इस संबंध में सूचना दी जाकर सुनवाई की जा सके। अतः दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। कोई भी हितबद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(5) के अंतर्गत इस आदेश के विरुद्ध अपनी आपत्ति या आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। आदेश में उल्लेख है कि मीडिया एवं जन सामान्य द्वारा यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि देवास जिले में सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप्प, ट्वीटर आदि के माध्यम से असामाजिक तत्वों के कई समूहों द्वारा सामाजिक तानेबाने को तोडने दो समुदायों के मध्य संघर्ष वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने हेतु तरह-तरह के आपत्तिजनक संदेश एवं चित्रों व वीडियों एवं आडियो मैसेज का प्रसारण किया जा रहा है तथा प्रसारण के माध्यम से एक स्थान पर एकत्रित होने एवं एक समुदाय के विरुद्ध वातावरण निर्मित करने जैसे संदशों का प्रसारण हो रहा है। इससे देवास की सामुदायिक सदभाव एवं शांति व्यवस्था के लिए प्रतिकूल स्थितियां निर्मित हो रही है। इसके अतिरिक्त धार्मिक भावनाओं को उभारने एवं साम्प्रदायिक वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने देवास जिले में संदिग्ध गतिविधियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर निगाह रखने के प्रतिबंधात्मक आदेश किये जारी ———— मकान/दुकान मालिक थाने में जानकारी देने के बाद ही किरायेदारों को रखे ———– होटल, लॉज, रेनबसेरा, धर्मशाला आदि में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाये ———– ऑनलाइन शॉपिंग/होम डिलेवरी/कोरियर का कार्य करने वाली कंपनीयों के व्यक्ति जो घर-घर जाकर पार्सल वितरित करते है, उनकी जानकारी थाने पर दी जाये ————– कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने देवास जिले में वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए संदिग्ध गतिविधियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों तथा विध्वंस गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए मकान मालिकों को अपने किरायेदारों तथा किरायेदारों को मकान किराये से लेते समय अपनी पहचान प्रमाण उपलब्ध कराये जाने के लिए संपूर्ण देवास जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गुप्ता ने आदेश दिये है कि जिले में किरायेदारों की सूचना मकान/दुकान मालिक द्वारा संबंधित थाने में संलग्न विहित प्रारूप में दिये जाने के पश्चात् ही किरायेदारों को रहने की अनुमति दी जाये इसके पूर्व मकान/ दुकान किराये से न दी जाये। साथ ही आई. डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। घरेलू कामगारो एवं व्यावसायिक कर्मचारियों की सूचना संबंधित मालिक द्वारा थाने पर विहित प्रारूप में देने के उपरांत ही उन्हें रखा जाये साथ ही आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना विहित प्रारूप में संबंधित थाने में दी जाये। साथ ही आई. डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। होटल, लॉज, रेनबसेरा, धर्मशाला आदि में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाये एवं ठहरने वाले व्यक्तियों कि सूची विहित प्रारूप उसी दिन अनिवार्य रूप से दी जाये। साथ ही आई. डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों/कारीगरों की सूचना ठकेदार द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर देने के उपरांत ही उन्हे काम पर रखा जाए। साथ ही आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये, इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा अतिथि पोर्टल प्रारंभ किया है, इस पोर्टल पर भी रुकने वालों कि जानकारी अवश्य दर्ज की जाये। पेईंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जाए। इसके उपरांत ही पेइंग गेस्ट रखा जाये साथ ही आई. डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। ऐसे व्यक्तियों की सूचना 15 दिवस से अधिक समय तक निवास कर रहे हो तत्काल संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में मकान/दुकान मालिक/धर्मशाला/होटल प्रबंधक द्वारा दी जावे। साथ ही आई. डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। ऑनलाइन शॉपिंग/होम डिलेवरी/कोरियर का कार्य करने वाली कंपनीयों के व्यक्ति जो घर-घर जाकर पार्सल वितरित करते है कि जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जावे साथ ही आई. डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की जानकारी विहित प्रारूप में थाने में दी जायें साथ ही आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी के लिए नियुक्त किए गए गार्ड की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जायें साथ ही आई. डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। होटल, लॉज, धर्मशाला आदि में रूकने वाले व्यक्तियों एवं किराये से मकान लेने वाले व्यक्तियों के संबंध में आईसीजेएस साफ्टवेयर तथा मोबाइल फेस फोरेसिंक एप से जानकारी सर्व कि जावे। विदेशी व्यक्तियों के संबंध में तत्काल सुचना एफ.आर.आर.ओ शाखा को दी जाये। आदेश को जनसाधारण कि सुविधा तथा होटल/लॉज/प्रतिष्ठान संचालको/मकान/ दुकान मालिको/ठेकेदारों/ऑनलाईन शॉपिंग/स्पा सेंटर/प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी आदि के सुनिश्चित पालन के लिए तत्काल प्रभावशील किया जाना आवश्यक है। समय अभाव के कारण यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति , संस्था या पक्ष इस आदेश में काई छुट या शिथिलता चाहे तो उसे अधोहस्ताक्षकर्ता के समक्ष आवेदन करने का अधिकार होगा जिसमें सम्यक सुनवाई एवं विचारोपरांत समुचित आदेश पारित किये जायेंगे। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
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किसानो के अनाज की राशि की बेईमानी करने वाले व्यापारी को 6 वर्ष का कारावास व 2 लाख के अर्थदण्ड की सजा
देवास। कृषि उपज मंडी देवास में मेसर्स विद्या ट्रेडर्स के नाम से अनाज का व्यापार करने वाले दिलीपसिंह ठाकुर ने दिसम्बर 2018 में कृषि उपज मण्डी देवास में निलामी में लगभग 50 किसानो से 22 लाख रूपए का सोयाबीन क्रय किया व किसानो को सोयाबीन की राशी का भुगतान आर टी जी एस करने का आश्वासन दिया। जिस पर किसान अपने घर चले गये आरोपी दिलीप सिंह ने किसानो से क्रय सोयाबीन मंडी के स्टाप को गुमराह करके विभिन्न फर्मो को विक्रय कर दिया। परन्तु किसानो को उनके अनाज की राशि का भुगतान नही किया था। जिस पर किसानो द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को अनाज की राशी का भुगतान प्राप्त नही होने की शिकायत की गई थी। अनाज मंडी देवास द्वारा किसानो की राशी का भुगतान किया गया था। आरोपी ने जब किसानो के अनाज की राशी का भुगतान नही किया तो किसानो की शिकायत पर कृषि उपज मण्डी सचिव ने पुलिस थाना बैक नोट प्रेस देवास में एक लिखित आवेदन किया। जिस पर अभियुक्त दिलीपसिह के विरुद्ध अपराध क्रं. 5/2019 धारा 406 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। अनुसंधान के दौरान किसानो व अन्य साक्षियों के कथन लेकर अनुसंधान पूर्ण कर चालान माननीय जिला न्यायालय देवास मै प्रस्तुत किया गया था। माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायालय देवास में प्रकरण का विचारण पूर्ण कर तृतीय सत्र न्यायालय के विद्ववान न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार पाटीदार ने आरोपी दिलीप सिह को धारा 409 के अपराध में छ: वर्ष का सश्रम कारावास व दो लाख रुपये अर्थदण्ड से दड़ीत किया गया शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन शासकीय अभिभाषक मनोज श्रीवास ने किया।
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सांसद के यहां चोरी का मात्र तीन दिन में खुलासा, पिता पुत्र की जोड़ी ने की थी सूने मकान में चोरी की वारदात, सोने चांदी और नगदी जप्त, चोरी करने वाले गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार, पुलिस के लिए चुनौती और आम जनता के लिए चर्चा का विषय बनी थी यह चोरी और पकड़ने के बाद फिर चर्चा का विषय बन गई
देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के निज निवास तिलक नगर में 24 और 25 की रात के बीच चोरी की वारदात की थी जहां पर कर नगदी सहित सोने चांदी के जेवर चुरा ले गए थे। घटना से पूरा पुलिस विभाग सगते में आ गया था। सत्ताधारी सांसद के यहां चोरी की वारदात ने आम जनता में यह चर्चा चल रही थी कि जब इतने बड़े नेता के यहां पर चोरी हो सकती है तो आम जनता कैसे सुरक्षित है। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदोरिया और स एसपी दीशेष अग्रवाल के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया जिसमें तकनीकी साक्ष्य और मुखबीर सक्रिय किए गए और नतीजा मात्र दो से तीन दिन में आरोपी और चोरी गया माल पुलिस के पास आ गया। घटना 24 से 25 मई रात की है जब पुलिस को सूचना लगी की तिलक नगर में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के निवास पर चोरी की वारदात हो गई है घटना की सूचना मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी ओ पी अहीर घटनास्थल पर पहुंचे और घटना का हर एंगल से निरीक्षण किया इस संबंध में थाना सिविल लाइन में राहुल व्यास ने रिपोर्ट लिखाई की घर से नगदी सहित सोने चांदी कल 20 लख रुपए की चोरी होना बताया था पुलिस सिविल लाइन द्वारा घटना पर चोरी का अपराध कायम कर जांच प्रारंभ की तो कई बिंदु सामने आए और मुखबीर और अन्य तंत्र से एक संदिग्ध व्यक्ति का नाम सामने आया और जब उससे पूछताछ की तो पूरा गिरोह पुलिस के हाथ लग गया। पकड़े गए मुख्य आरोपी जीत सिंह पिता राम सिंह उम्र 50 वर्ष ग्राम इन पुन पुनर्वास थाना मांधाता जिला खंडवा दूसरा आरोपी दिनेश पिता बाबूखरात भी वहीं का निवासी है तीसरा श्याम पिता भगवान सिंह हाल ही में अमोना में रहता है और यह मूल रूप से ग्राम रिछोड़ा थाना सुनेर जिला शाजापुर का रहने वाला है और चौथा आरोपी नाबालिक मुख्य आरोपी का ही पुत्र है जो पिता पुत्र साथ में रहकर चोरी करते थे। आरोपी के पास से कुल वजन 200 ग्राम रकम और नगदी 1 95000 और मोटरसाइकिल सहित कुल 20 लाख का माल जप्त किया है। इस पूरी चोरी की वारदात जो पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई थी आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाने में मुख्य रूप से सी एसपी अग्रवाल, टीआई ओ पी अहीर, टी दीपक यादव, शशिकांत चौरसिया, उप निरीक्षक अरुण पीपलदे, यश नाईक, सहायक उप निरीक्षक ईश्वर मंडलोई, प्रधान आरक्षक सुनील देथलिया, रवि गरोड़ा, सुरेश धाकड़ घनश्याम अर्जने, सुरेश कुमावत, हेमंत डाबी शैलेंद्र राणा, नीतीश द्विवेदी, शिव वसुनिया, गोपाल सेंधव, संदीप यादव महिला रक्षण निशा, प्रिया, मनोज पटेल और मुख्य रूप से साइबर सेल टीम शिव प्रताप सिंह सेंगर , सचिन चौहान संजय शर्मा का सराहनी सहयोग रहा जिनको पुलिस अधीक्षक द्वारा₹5000 नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है इस तरह दिवस की यह छोरी जो एक पुलिस की चुनौती के साथ आम जनता के बीच चर्चा का विषय भी बनी थी उसे मात्र तीन दिन में पुलिस ने पकड़ कर फिर चर्चा का विषय बना दिया है कि आम जनता के लिए वर्षों लग जाए लेकिन संसद और नेताओं की बकरी से लेकर बिल्ली और चोरी भी तत्काल पकड़ी जाती है खैर पुलिस की सफलता है पुलिस और भी जगह की चोरी बहुत जल्द खुलासा करने जा रही है क्या पुलिस इसी तरह आम जनता के साथ हुए अपराधों को भी निराकरण करेगी।
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(नेताजी को अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध करना महंगा पड़ा)देवास-बरोठा मार्ग पर विगत दिवस अनाधिकृत रूप से जाम लगाकर नारेबाजी करने, कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाडने, अतिक्रमण हटाने के दौरान शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर 10 व्यक्तियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज
———देवास में राजोदा रोड पर कांग्रेस के नेता विश्वजीत चौहान को अतिक्रमण अभियान का विरोध करना महंगा पड़ा और उनके खिलाफ अब पुलिस प्रशासन एक्शन में आ गया है घटना देवास बरोठा मार्ग पर विगत दिवस अनाधिकृत रूप से जाम लगाकर नारेबाजी करने, लड़ने से कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाडने, चक्काजाम करने एवं अतिक्रमण हटाने के दौरान शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर ग्राम राजौदा निवासी चन्दू पिता भारत सिंह, उत्तम पिता रूपसिंह, ललित सिंह पिता लाखन सिंह, कमल सिंह पिता उमेश सिंह, विश्वजीत सिंह पिता तंवर सिंह, राजू पिता उमेश सिंह, उमेश सिंह पिता गौरीशंकर, दिनेश सिंह पिता ओंकार सिंह, नन्दु पिता उमेश सिंह तथा देवास निवासी सोनू पिता सौभाग्य सिंह पर एफआरआई दर्ज की गई। उक्त व्यक्तियों द्वारा अशांति व अराजकता का वातावरण निर्मित कर लोक परिशांति भंग की गई और चक्का जाम करने के कारण आम नागरिकों को अत्यंत परेशानियों का सामना करना पडा। मौके की स्थिति का आंकलन कर पुलिस बल और प्रशासनिक अमले के हस्तक्षेप से स्थिति को नियंत्रित किया गया। उल्लेखनीय है कि जिला जेल की सुरक्षा के लिए जिला जज महोदय द्वारा उक्त अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश दिये थे। प्राप्त निर्देशों के परिपालन में जांच उपरान्त अतिक्रमण पाये जाने पर अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज कर बेदखली के आदेश पारित किये थे।
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स्काउट-गाइड ने शुरू किया निःशुल्क जल सेवा शिविर – बस स्टैंड पर कर रहे हैं सेवा कार्य
देवास। भारत स्काउट एवं गाइड ने बस स्टैंड पर नि:शुल्क शीतल जल सेवा का कार्य प्रारंभ किया है। भीषण गर्मी में यात्री शीतल जल पीकर तृप्त हो रहे हैं। भारत स्काउट एवं गाइड मप्र जिला संघ के सचिव हेमेंद्र निगम काकू ने बताया, कि जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला कमिश्नर स्काउट हरिसिंह भारतीय के निर्देशानुसार बस स्टैंड पर भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए नि:शुल्क शीतल जल सेवा का शुभारंभ भारत स्काउट एवं गाइड के जिला मुख्य आयुक्त विष्णु वर्मा, जिला कमिश्नर गाइड राजश्री काले, जिला संघ उपाध्यक्ष संगीता वाटसन, जिला क्रीड़ा अधिकारी अभिमन्यु यादव, ए एन नामदेव, महेश सोनी के आतिथ्य में किया गया। इस अवसर पर जिला संगठन आयुक्त स्काउट मनोज पटेल, जिला प्रचार प्रसार सचिव जितेंद्र मंडलोई, जिला संगठन आयुक्त गाइड कोमल चौधरी व जिला गाइडर अभिता डेविड ने बस स्टैंड पर आने वाली बसों में जाकर यात्रियों को शीतल जल पिलाकर उनके कंठ को राहत पहुंचाई। इसकी सराहना सभी यात्रियों ने की। देवास से भोपाल जा रहे यात्री लोकेश यादव ने कहा, कि भीषण गर्मी में शीतल जल प्रदान कर आपकी संस्था पुण्य का कार्य कर रही है। संस्था द्वारा प्रतिदिन शीतल जल की सेवा बस स्टैंड पर प्रदान की जाएगी।
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(लोकसभा निर्वाचन-2024)
देवास जिले में मतगणना 04 जून को केंद्रीय विद्यालय बैंक नोट प्रेस परिसर में की जाएगी
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देवास जिले की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आईटीआई) में प्रवेश के लिए 10 जून तक करें आवेदन———— देवास, लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत मतगणना 4 जून को केंद्रीय विद्यालय बैंक नोट प्रेस परिसर में सुबह 8 बजे से प्रारम्भ होगी। मतगणना में प्रत्येक विधानसभा के लिए 14-14 टेबलें लगाई जायेगी। बागली विधानसभा की मतगणना 22 राउण्ड में होगी। देवास, सोनकच्छ और खातेगांव विधानसभा की मतगणना 21-21 राउण्ड और हाटपीपल्या विधानसभा की मतगणना 18 राउण्ड में होगी। देवास व हाटपीपल्या विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना केंद्रीय विद्यालय में भू-तल पर स्थित अलग-अलग हॉल में की जाएगी। वहीं सोनकच्छ, खातेगांव व बागली विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना प्रथम तल स्थित कक्षों में की जाएगी। उल्लेखनीय है कि जिले में खण्डवा संसदीय क्षेत्र के लिए विधानसभा बागली, विदिशा संसदीय क्षेत्र के लिए विधानसभा खातेगांव और देवास संसदीय क्षेत्र के लिए सोनकच्छ, देवास और हाटपीपल्या विधानसभा में मतदान कराया गया है।
देवास जिले की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आईटीआई) में प्रवेश के लिए 10 जून तक करें आवेदन ———–
प्रवेश के लिए इच्छुक छात्र WWW.DSD.MP.GOV.IN वेब साईट पर जाकर रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग करें ———– अधिक जानकारी के लिए हेल्पडेस्क नम्बर 91712-57462 एवं आईटीआई में जाकर संपर्क कर सकते है ———– देवास, 27 मई 2024/ देवास जिले की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आईटीआई) में प्रवेश के लिए पंजीयन कार्य किया जा रहा है। प्रवेश के लिए इच्छुक छात्र WWW.DSD.MP.GOV.IN वेब साईट पर जाकर रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 10 जून है। अधिक जानकारी के लिए आवेदक हेल्पडेस्क नंबर 91712-57462 पर फोन के माध्यम से एवं आईटीआई में स्वयं उपस्थित होकर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
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400 अधिकारी कर्मचारी के साथ एसपी ने रात 2 बजे ऑपरेशन प्रहार को अंजाम, कई राज्य में अपराध डकैती करने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, अवैध शराब के ठिकाने किए ध्वस्त
-देवास जिले में अचानक देवास पुलिस जब रात को 2बजे 400 अधिकारी/कर्मचारियो के बल के साथ पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय निकले और पहुंचे देवास के अपराधों के गढ़ कंजरो के डेरे पर12 डेरों पर पुलिस ने एक साथ 8 टीमे बनाकर दी दबिश, जहां पर पूरी रात चली सर्चिग पुलिस द्वारा अवैध शराब निर्माण सहित सभी अवैध ठिकानो को किया ध्वस्त । कंजर डेरो पर दबिश के दौरान 3 एडिशनल एसपी,8 DSP एवं 20 थाना प्रभारियों रहे और पूरी टीम साथ थी पुलिस की तैयारी में बॉडी वॉर्न कैमरों के साथ लेस होकर पहुंचे सभी पुलिस कर्मी,ड्रोन कैमरों से करा ली गई थी रेकी । 26 मई शनिवार की मध्यरात्रि को ऑपरेशन “प्रहार” के तहत देवास जिले के सभी 12 कंजर डेरो पर लगभग 400 अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा 8 टीमे बनाकर एक साथ सभी कंजर डेरो पर दबिश दी गई । दबिश के दौरान 5 दो पहिया वाहन,351 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं स्थाई वारंटी बदमाशो को पकडा गया एवं कंजर समुदाय के कुल 50 घरो को चेक किया गया । जप्तशुदा सामग्री :- 351 लीटर अवैध कच्ची शराब,5 दो पहिया वाहन । गिरफ्तार आरोपी के नाम 1. अनिल उर्फ महेश पिता कैलाश सिसौदिया जाति कंजर उम्र 40 साल निवासी ग्राम ओढ थाना सोनकच्छ देवास । 2. गौरव पिता महेश सिसौदिया जाति कंजर उम्र 20 साल निवासी ओढ थाना सोनकच्छ देवास । 3. राज पिता राजेश झाला जाति कंजर उम्र 18 साल निवासी टोंककला थाना टोंकखुर्द देवास । 4. राजेश उर्फ खन्ना पिता अजयसिंह झाला जाति कंजर उम्र 35 साल निवासी टोंककला थाना टोंकखुर्द देवास । 5. चिकु उर्फ जागरण पिता विजयसिंह झाला जाति कंजर उम्र 32 साल निवासी टोंककला थाना टोंकखुर्द देवास । 6. जतिन पिता ओमप्रकाश हाडा जाति कंजर उम्र 18 साल निवासी टोंककला थाना टोंकखुर्द देवास । 7. जितेन्द्र पिता चौहानिया कंजर निवासी सामगी थाना टोंकखुर्द देवास । आपराधिक रिकार्ड :- 01.अनिल उर्फ महेश पिता कैलाश कंजर उम्र 40 साल निवासी ग्राम ओढ थाना सोनकच्छ देवास । इन आरोपियों कृपया अपराध है जो इस प्रकार है 1 सोनकच्छ 03/2015 379 IPC 2 सोनकच्छ 163/2017 323,294,506,34 IPC 3 सोनकच्छ 169/2018 323,294,506,34 IPC 4 सोनकच्छ 145/2019 34,34 (2) आबकारी एक्ट 5 सोनकच्छ 195/2020 323,294,506,34 IPC 6 सोनकच्छ 267/2020 323,294,506,34 IPC 7 सोनकच्छ 92/2022 34 आबकारी एक्ट 8 सोनकच्छ 667/2023 323,504,506,34 IPC 02.गौरव पिता महेश कंजर उम्र 20 साल निवासी ओढ थाना सोनकच्छ देवास । क्रमांक थाना अपराध क्रमांक धारा 1 सोनकच्छ 195/2020 323,294,506,34 IPC 2 सोनकच्छ 473/2022 323,294,506,34 IPC 3 सोनकच्छ 409/2023 323,294,506,34 IPC 4 सोनकच्छ 667/2023 323,504,506,34 IPC 03.राजेश उर्फ खन्ना पिता अजयसिंह झाला जाति कंजर उम्र 35 साल नि. टोंककला थाना टोंकखुर्द देवास । क्रमांक थाना अपराध क्रमांक धारा 1 टोंकखुर्द 378/2023 399,402 IPC एवं 25,27 आर्म्स एक्ट 2 टोंकखुर्द 234/2006 452,323,506,34 IPC, 3 कुरावली जिला मेनपुरी (उ.प्र.) 71/2009 379 IPC 4 कोतवाली 547/2009 379 IPC 5 कोतवाली 14/2011 457,380 IPC 6 बीएनपी 26/2011 380 IPC 7 बीएनपी 83/2021 457,380 IPC 8 दिगर थाना 106/2011 395,397 IPC, एवं 25,27 आर्म्स एक्ट 9 बीएनपी 508/2011 457,380 IPC 10 बीएनपी 590/2011 457,380 IPC 11 बीएनपी 609/2011 379 IPC 12 बीएनपी 650/2011 461 IPC 13 दिगर थाना 811/2011 457,380 IPC 14 बीएनपी 841/2011 397,402 IPC, एवं 25,27 आर्म्स एक्ट 15 बीएनपी 815/2011 457,380 IPC 16 बीएनपी 516/2012 307,353,332 IPC, एवं 25,27 आर्म्स एक्ट 17 महिदपुर उज्जैन 301/2014 401 IPC, एवं 25 आर्म्स एक्ट 18 सिविल लाईन 02/2016 379 IPC 19 बीएनपी 349/2017 34 (2) आबकारी एक्ट 20 कायथा उज्जैन 22/2018 394 IPC 21 भौरासा 46/2018 392 IPC 22 दिगर थाना 339/2022 457,511 IPC 04. जतिन पिता ओमप्रकाश हाडा जाति कंजर उम्र 18 साल निवासी टोंककला थाना टोंकखुर्द देवास । क्रमांक थाना अपराध क्रमांक धारा 1 टोंकखुर्द 70/2024 34 आबकारी एक्ट 2 टोंकखुर्द 186/2024 323,294,506,34 IPC 3 टोंकखुर्द 241/2024 34 (2) आबकारी एक्ट 05. चिकु उर्फ जागरण पिता विजयसिंह झाला जाति कंजर उम्र 32 साल निवासी टोंककला थाना टोंकखुर्द देवास । क्रमांक थाना अपराध क्रमांक धारा 1 टोंकखुर्द 128/2007 341,294,323,506,34 IPC 2 टोंकखुर्द 321/2007 379 IPC 3 टोंकखुर्द 357/2007 379 IPC 4 टोंकखुर्द 224/2011 379 IPC 5 टोंकखुर्द 141/2021 379 IPC 6 नीलगंगा इस्तगासा 07/2012 102 जाफौ 7 थाना मल्हारगंज इन्दौर 11/2012 41 (1),102 जाफौ,379 IPC 06. राज पिता राजेश झाला जाति कंजर उम्र 18 साल निवासी टोंककला थाना टोंकखुर्द देवास । क्रमांक थाना अपराध क्रमांक धारा 1 टोंकखुर्द 238/2024 34 (2) आबकारी एक्ट 2 टोंकखुर्द 422/2023 323,294,506,34 IPC पकडे गये आरोपी मध्यप्रदेश,गुजरात,राजस्थान,महाराष्ट्र,कर्नाटक,आध्रप्रदेश सहित आसपास के पडोसी राज्यो में हाईवे डकैती एवं लूट की वारदातो को देते थे अंजाम इनके विरूद्व अनेको स्थाई और गिरफ्तारी वारंट लंबित है ।


