डिलीवरी में लापरवाही पर बागली का जोसेफ अस्पताल सील, पंजीयन भी हुआ निरस्त पंजीयन भी हुआ निरस्त

डिलीवरी में लापरवाही पर बागली का जोसेफ हॉस्पिटल सील, पंजीयन भी निरस्त

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जिला प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन नियमों और तय मापदंडों के उल्लंघन एवं डिलीवरी में लापरवाही पर बागली स्थित जोसेफ हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सरोजिनी जेम्स बेक ने मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम बरौली के निवासी श्री शंकरलाल ने जोसेफ हॉस्पिटल बागली में प्रसूति के दौरान हुई लापरवाही को लेकर शिकायत की थी। जांच समिति द्वारा जांच में हॉस्पिटल का संचालन मध्यप्रदेश नर्सिंग होम अधिनियम के अंतर्गत विधिसम्मत नहीं था। अस्पताल प्रबंधन नियमों और तय मापदंडों का उल्लंघन कर इसका संचालन कर रहा था। जांच रिपोर्ट के आधार पर जोसेफ हॉस्पिटल बागली का पंजीयन निरस्त कर, उसे तुरंत बंद करा दिया गया है।

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