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  • कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने देवास जिले को “जल अभावग्रस्त क्षेत्र’’ घोषित किया, जिले में जल स्त्रोतों से किसी भी साधन से सिंचाई करना प्रतिबंधित, ट्यूबवेल (बोरिंग) खनन पर लगा पूरे जिले में प्रतिबंध,

    कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने देवास जिले को “जल अभावग्रस्त क्षेत्र’’ घोषित किया, जिले में जल स्त्रोतों से किसी भी साधन से सिंचाई करना प्रतिबंधित, ट्यूबवेल (बोरिंग) खनन पर लगा पूरे जिले में प्रतिबंध,

    कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने देवास जिले को “जल अभावग्रस्त क्षेत्र’’ घोषित किया, जिले में जल स्त्रोतों से किसी भी साधन से सिंचाई करना प्रतिबंधित ———– जिले में स्थित समस्त जल स्त्रोतों में संग्रहित जल को पेयजल एवं घरेलू उपयोग के लिए सुरक्षित करने के लिए निर्देश जारी किये ———— जल संरक्षण की दृष्टि से सम्पूर्ण जिले में नलकूप खनन प्रतिबंधित रहेगा ———— आदेश के उल्‍लंघन पर प्रथम अपराध के लिए 5 हजार रूपये और पश्‍चातवर्ती प्रत्‍येक अपराध के लिए 10 हजार रूपये के जुर्माने या 02 वर्ष तक के कारावास का दण्‍ड मिलेगा ————- देवास, कलेक्‍टर श्री ऋषव गुप्‍ता ने जिले में संभावित घरेलू/पेयजल संकट से निपटने एवं आमजन सहित पशु-पक्षी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मध्‍य प्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए देवास जिले को “जल अभावग्रस्त क्षेत्र’’ घोषित कर सभी जल स्त्रोतों बांध, नदी, नहर, जलधारा, झरना, झील, जलाशय, नालाबंधान, नलकूप या कुओं से किसी भी साधन से सिंचाई करना 30 जून 2024 तक प्रतिबंधित किया है। आदेश का उल्‍लंघन करने पर प्रथम अपराध के लिए 05 हजार रूपये के जुर्माने से और पश्‍चातवर्ती प्रत्‍येक अपराध के लिए 10 हजार रूपये के जुर्माने या 02 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होगा। कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने जिला स्थित समस्त जल स्त्रोतों में संग्रहीत जल को पेयजल एवं घरेलू उपयोग के लिए सुरक्षित करते हुए निर्देश जारी किये हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी जल स्त्रोत से सिंचाई के लिए जल उपयोग नहीं करेगा। जल संरक्षण की दृष्टि से सम्पूर्ण जिले में नलकूप खनन प्रतिबंधित रहेगा। जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में नलकूप/बोरिंग मशीन द्वारा किसी भी प्रकार का खनन नहीं किया जायेगा। वर्तमान जल स्त्रोतों से पेयजल/घरेलू या निस्तार प्रयोजन को छोड़ अन्य किसी प्रयोजन के लिए भी जल उपयोग प्रतिबंधित होगा। आवश्यक होने पर अनुभाग अंतर्गत संबंधित “अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ अनुविभागीय दण्‍डाधिकारी किसी क्षेत्र में नल जल योजना न होने अपेक्षित स्थान के आसपास हेण्डपम्‍प कुंओं न होने अपेक्षित स्थान से 150 मीटर के रेडियस में नलकूप या कुंआ न होने, अन्य पेयजल स्त्रोतों पर विपरीत प्रभाव न पड़ने आदि का परीक्षण पीएचई विभाग के सक्षम तकनीकी अधिकारी से करवाकर नलकूप खनन की अनुमति जारी कर सकेंगे। यदि नलकूप खनन की अनुमति प्रदान की जाती है तो आवेदक को निर्धारित फीस का भुगतान करना आवश्यक होगा। शासकीय संस्थाओं के लिए उपरोक्त प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, किन्तु तत्संबंधी कार्यों की जानकारी संबंधित विभाग द्वारा क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रदान करना होगी। किसी जल स्त्रोत से पूर्व अनुमति प्राप्त अन्य प्रयोजन के जल उपयोग पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

  • मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ बाबू निलंबित

    मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ बाबू निलंबित

    ———- देवास 11 मार्च 2024/ संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा उज्जैन संभाग द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय देवास के लेखा संबंधी जांच के लिये दल गठित किया गया था। जांच में सहयोग हेतु श्री पंकजसिंह गुर्जर, सहायक ग्रेड-3 स्थानीय कार्यालय देवास द्वारा बार-बार दूरभाष पर संपर्क करने की कोशिश की गई एवं इनके घर पर भी सूचना भेजने के बाद भी श्री पंकजसिंह गुर्जर, सहायक ग्रेड-3 जांच दल के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । इस कारण संबंधित शासकीय सेवक को म. प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1,2,3 के उल्लंघन के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) तहत श्री पंकजसिंह गुर्जर, सहायक ग्रेड-3 कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला – देवास को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर विस्तृत विभागीय जांच संस्थित की गई है।

  • एडवोकेट राम श्रीवास्तव बने अखिल भारतीय कायस्थ महासभा मध्यभारत देवास के जिला अध्यक्ष

    एडवोकेट राम श्रीवास्तव बने अखिल भारतीय कायस्थ महासभा मध्यभारत देवास के जिला अध्यक्ष

    देवास । श्री चित्रगुप्त मंदिर गीता भवन देवास में  कायस्थ समाज देवास की जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया। उसमें सभी वरिष्ठजन एवं वर्तमान के सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्षों एवं समिति के वरिष्ठ सदस्यों पदाधिकारियों के द्वारा सभी ने एक मत होकर राम श्रीवास्तव एडवोकेट को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा मध्यभारत का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत की सबसे पुरानी कायस्थों की संस्था जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर अभी विश्वास कैलाश सारंग रहे । इनकी नियुक्ति पर समाज के वरिष्ठ पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक निगम, डॉक्टर एम कुमार, मनोज श्रीवास्तव, हेमेंद्र निगम काकू, पी ड़ी सक्सेना, प्रदीप खरे, पवन श्रीवास्तव, शैलेश कानूनगो, बालकृष्ण श्रीवास्तव, श्रीकांत श्रीवास्तव, संतोष श्रीवास्तव, आशुतोष श्रीवास्तव, दीपक श्रीवास्तव, घनश्याम श्रीवास्तव, उमाशंकर श्रीवास्तव, रवि श्रीवास्तव, विशाल सक्सेना, रोहन श्रीवास्तव, स्वप्निल, संजीव श्रीवास्तव, नरेश कानूनगो, सुधीर श्रीवास्तव, निमेष श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव,दिलीप निगम, स्वाधीन खरे, मयंक श्रीवास्तव एवं महिला जिला अध्यक्ष शशि खरे, शिखा सक्सेना, प्रियंका श्रीवास्तव, स्वाति श्रीवास्तव, अलका निगम, लीला सक्सेना, शोभा श्रीवास्तव, रश्मि श्रीवास्तव, नीतू श्रीवास्तव, राखी श्रीवास्तव आदि कायस्थ बंधुओ द्वारा बधाई प्रेषित की। संचालन अशोक निगम ने किया एवं आभार कायस्थ महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन श्रीवास्तव ने माना। उक्त जानकारी युवा शहर अध्यक्ष आशुतोष श्रीवास्तव ने दी।

  • कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने 5 आरोपियों को किया जिलाबदर

    कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने 5 आरोपियों को किया जिलाबदर

    ————- देवास कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्‍ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 05 आरो‍पियों को जिलाबदर किया है। जिसमें अजय पिता रामू कर्मा उम्र 25 साल निवासी ग्राम पाडियादेह थाना खातेगांव को एक वर्ष, समीर खां पिता वहीद खां उम्र 19 साल निवासी देवास को छ: माह, ईस्‍राईल उर्फ ईजराईल पिता ईस्‍माईल पिण्‍डारा उम्र 24 साल निवासी खातेगांव को छ: माह, हनीफ पिता इमरत मेवाती उम्र 57 साल निवासी ग्राम लेहकी थाना कांटाफोड को छ: माह एवं जयसिंह उर्फ बंटी पिता तोफानसिंह उम्र 27 साल निवासी ग्राम राजपुरा थाना बीनएपी को छ: माह के लिए जिला बदर किया है। कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने आदेश दिया है कि यह सभी आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

  • 4 वर्ष से 85 वर्ष तक की बालिकाओं एवं महिलाओं ने लगाई दौड़, दिखाया दम

    4 वर्ष से 85 वर्ष तक की बालिकाओं एवं महिलाओं ने लगाई दौड़, दिखाया दम

    देवास। कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम पर हिन्द फौज द्वारा खेल एवं युवा कल्याण विभाग, नेहरू युवा केन्द्र एवं देवास जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 100 मीटर दौड़ आयोजन किया गया। हिन्द फौज कमांडर सीएसएम जितेंद्र गोस्वामी ने बताया कि दौड़ के आयोजन में 85+ तक की महिलाओं एवं 4 वर्ष की बालिकाओं ने भाग लेकर मेडल जीता। विजेता रहे खिलाड़ी 85+ में प्रथम रुकमणी वर्मा, 75+ प्रथम  गोरी पंडित, 70+ प्रथम नलिनी कलेलकर,60+ प्रथम कृतिका निरखे, द्वितीय प्रेणना घाटे, 55+ वंदना बक्षी, 50+ प्रथम स्रजनिका लोखंडे, 35+ जयश्री चौहान , 30+ प्रथम पिंकी अस्तरे,20+ प्रथम अनिता वसुनिया, द्वितीया शीतल पटवाने, तृतीय टीना सोलानी, 18से कम वर्ष बालिका प्रथम रूपाली मालवीय, द्वितीया मुस्कान राजपूत, तृतीय मुस्कान भोजक, 16वर्ष से कम प्रथम प्रियंका धौलपुरिया, द्वितीय भावना कोडिया, तृतीय सुमन पटेल, 14 वर्ष से कम प्रथम रवीना पोलाया द्वितीया सोनम बखलीवाल तृतीय जेनी सांगते, 12 वर्ष से कम प्रथम वेदिका पानवर, 10 वर्ष से कम प्रथम हिमानी लोधी, द्वितीया हर्षिता अस्तरे 8 वर्ष से कम प्रथम हिमाद्रि वर्मा द्वितीया आद्या शर्मा, 6वर्ष से कम प्रथम अनुष्का सांगते, द्वितीय प्रकृति वर्मा ।मुख्य अतिथि रहें। समाज सेवक सुधीर पण्डित जी  देवास जिला/कार्पोरेशन मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन मुख्य संरक्षक राजेश यादव, देवास जिला एथलेटिक्स  एसोसिएशन सचिव अनिल श्रीवास्तव एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग देवास जिला अधिकारी हेमंत सुधिर, नेहरु युवा केन्द्र से अनिल जैन, हिन्द फौज संचालक सुरेश शर्मा, कुमेर सिंह वर्मा, दीपिका बोरीवाल (पटवारी), हिन्द फौज एथलेटिक्स संचालक श्रजनीका लोखंडे एवं पुनित गिरी सभी पदाधिकारियों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी।