[त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव-2022) कलेक्टर श्री शुक्ला ने त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए देवास जिले की संबंधित ग्राम पंचायत/निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड के सीमांतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये ————— जुलूस, रैली, आमसभा/वाहन रैली सक्षम अधिकारी अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होगी ————– रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक घर-घर जाकर चुनाव प्रसार, व्हाट्सएप, फेसबुक, एसएमएस, फोन लथा लाउडस्पीकर पर चुनाव प्रसार प्रतिबंधित रहेगा ———— जिले की संबंधित ग्राम पंचायत/निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा ————- कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार/पदार्थ लेकर नहीं चलेगा, सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा ————— कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज चित्र/कमेंट/बैनर/ पोस्टर अपलोड नहीं करे ,शस्त्र अनुज्ञा पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित

———— देवास 27 मई 2022/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिले की संबंधित ग्राम पंचायत/निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड के सीमांतर्गत चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने की अवधि तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार जिले की संबंधित ग्राम पंचायत/निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार/पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा। कोई भी जुलूस, रैली, आमसभा/वाहन रैली/हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति, सक्षम अधिकारी अर्थात संबंधित सक्षम अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। उक्त अवधि में कांच की बोतले, ईटों के टुकड़े, पत्थर एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा। आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने के दौरान रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक घर-घर जाकर चुनाव प्रसार, व्हाट्सएप, फेसबुक, एसएमएस, फोन लथा लाउडस्पीकर पर चुनाव प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति संस्था समूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति बिना टेंट पाण्डाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति समूह संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया इलेक्ट्रानिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज चित्र/कमेंट/बैनर/ पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किरायेदार रखेगा उसकी सूचना तल्काल संबंधित थाना प्रभारी को देगा, समस्त होटल/लॉज एवं धर्मशाला मैं ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी से संबंधित थाना प्रभारी को प्रतिदिन अवगत करायेंगे। रैली में व्यक्तियों/वाहनों की संख्या मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगी। यह आदेश मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर, पुलिस अधिकारी एवं इयूटी पर रहे शासकीय कर्मचारी, मृत को शमशान, कब्रस्तान ले जाने तथा वापसी सम्बन्धी जुलूस तथा शादी विवाह से संबंधित कार्यक्रम पर जुलूस संबंधी निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। सिख धर्म के अनुयायियों व विवाह समारोह के दुल्हा-दुल्हन को कटार धारण करने की छूट रहेगी। आदेश की व्यक्तिगत तामिली संभव नहीं है। अतः उक्तादेश एकपक्षीय रूप से जारी किया जाकर आमजन की सूचना के लिए दैनिक समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित कराया जा रहा है। अपने अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम/नगर पुलिस अधीक्षक/एसडीओ (पी) आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे। आदेश की उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 187, 188, 269, 270, 271 के अंतर्गत कार्यवाही कर उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। (त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव-2022) देवास जिले के समस्त रिटर्निंग अधिकारी/सक्षम अधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत ————— देवास 27 मई 2022/ कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-18 के अंतर्गत जिले के समस्त रिटर्निंग अधिकारी/सक्षम अधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत किया है। कलेक्टर श्री शुक्ला ने निर्देश दिये है कि सभाओं की अनुमति में दिनांक, सभा का स्थल एवं समय का स्पष्ट उल्लेख किया जावे तथा सभा के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग धीमी आवाज से करने के निर्देश दिए जावे। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभायें आयोजित करने की अनुमति सुबह 06 बसे से रात्रि 10 के मध्य होगी। जुलूस एवं रैली की अनुमति में जुलूस किस समय व किस स्थान से प्रारंभ होगा व कौन-कौन से मार्ग से गुजरेगा तथा किस स्थान व समय पर समाप्त होगा, उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाये। सभा एवं जुलूस की अनुमति देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि दो अभ्यर्थी/निर्वाचन लडने वाले प्रत्याशियों को एक ही समय में एक ही स्थान पर सभा की अनुमति नहीं दी जावे। साथ ही आयोजित सभाओं के बीच कम से कम दो घंटे का अंतर रखा जाये, जिससे कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो। साथ ही यह भी ध्यान रखा जायें कि किसी शासकीय/अशासकीय स्कूल के खेल मैदान/परिसर में सभा की अनुमति नहीं दिया जाना है। समस्त रिटर्निंग अधिकारी/सक्षम अधिकारी, राजनैतिक दल/अभ्यर्थी का आवेदन प्राप्त होते ही उस पर प्राप्ति का समय व दिनांक तत्काल दर्ज करेंगे तथा जिस दल/अभ्यर्थी द्वारा पहले आवेदन पत्र दिया गया है, उसे पहले अनुमति देने बावत विशेष ध्यान रखा जावे तथा इस के लिए अपने कार्यालय में एक पंजी संधारित करेंगे, जिसमें आवेदन का दिनांक व समय तथा आवेदक का नाम व संबंधित पार्टी के नाम की प्रविष्टि की जावे तथा उसी के सामने संबंधित पार्टी की सभा/जुलूस हेतु दी गई अनुमति का स्थान व समय भी दर्ज करें, जिससे अन्य किसी पार्टी को उसी समय व स्थान पर सभा/जुलूस आयोजित करने संबंधी अनुमति न दी जा सके। आनलाईन पोर्टल/आफलाईन के माध्यम से कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। [27/5, 5:24 pm] Pro Ofis Krshnkant Yadv: (त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव-2022) देवास जिले में शासकीय/सार्वजनिक संपत्तियों पर किसी प्रकार का विरूपण किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित ————- राजनैतिक दल, अभ्यर्थी या अन्य कोई व्यक्ति किसी प्रकार का इश्तहार, विज्ञापन, झंडे, बैनर या प्रचार सामग्री दीवार लेखन शासकीय/सार्वजनिक संपत्तियों पर नहीं करेगा ————- सम्पत्ति विरूपण निवारण नियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दल गठित ———— देवास 27 मई 2022/ कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने निर्देश दिये है कि त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान शासकीय सार्वजनिक संपत्तियों यथा कार्यालय, विद्यालय, भवन, संरचना, दीवार, वृक्ष, बाड, विद्युत खंभा या अन्य किसी परिनिर्माण पर किसी प्रकार का विरूपण किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है अर्थात शासकीय सम्पत्तियों पर कोई राजनैतिक दल, अभ्यर्थी या अन्य कोई व्यक्ति किसी प्रकार का इश्तहार, विज्ञापन, झंडे, बैनर या प्रचार सामग्री दीवार लेखन नहीं करेगा। कलेक्टर श्री शुक्ला ने सम्पत्ति विरूपण निवारण नियम 1994 के प्रावधानों का सम्यक पालन सुनिश्चित करने के लिए सम्पत्ति विरूपण निवारण दल गठित किया गया है। जिसमें जिला नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर श्री महेन्द्र सिंह कवचे को बनाया है। संबंधित विकासखण्ड के लिए तहसीलदार को नोडल अधिकारी एवं संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को नियंत्रणकर्ता बनाया है। ग्राम पंचायत के लिए संबंधित ग्राम पंचायत सचिव को नोडल अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को नियंत्रणकर्ता अधिकारी बनाया है। दलों का कर्तव्य होगा कि शासकीय/सार्वजनिक सम्पत्ति पर किसी प्रकार का विरूपण पाये जाने पर उसे तत्काल हटाने की कार्यवाही करेंगे तथा हटाने में हुए व्यय दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूम में वसूली योग्य होगा। सम्पत्ति विरूपित करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्यवाही की जायेगी। निजी सम्पत्तियों पर किसी प्रकार की प्रचार समग्री चिपकाना, दिवार लेखन आदि भी उक्त अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है, यदि कोई अभ्यर्थी या अन्य कोई व्यक्ति किसी निजी सम्पत्ति पर कोई प्रचार सामग्री लगाना चाहता है, तो उसे सम्पत्ति के स्वामी से लिखित अनुमति प्राप्त कर रिटनिंग अधिकारी के कार्यालय में अनुमति पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव-2022) सम्पूर्ण देवास जिले अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारियों के त्रि-स्तरीय पंचायत के परिणाम घोषित होने तक शस्त्र अनुज्ञापत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित ———— देवास 27 मई 2022/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17 (3) (बी) के तहत सम्पूर्ण जिला देवास अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित होने तक के लिये तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। समस्त शस्त्र लायसेंसों पर दर्ज शस्त्र तत्काल संबंधित थानों/शस्त्र डीलरों के पास जमा करने होंगे। डीलर के पास शस्त्र जमा किये जाने की दशा में शस्त्र डीलर की रसीद प्रति अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कानून व्यवस्था में लगे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मियों, न्यायिक अधिकारियों एवं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन में लगे समस्त लोक सेवा (शासकीय अधिकारीयों एवं कर्मचारियों) बैंकों में कार्यरत सुरक्षा गार्ड इस आदेश से मुक्त रहेंगे। यदि किसी लायसेंसधारी को शस्त्र जमा करने से पहले छूट प्राप्त करनी है तो उसे आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला दंडाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। पंचायत चुनाव के परिणामों की घोषणा के तत्काल बाद बिना किसी आदेश की प्रतिक्षा किये जमाशुदा शस्त वापस किये जावे। शस्त्र जमा करने वाले शस्त्रधारियों को विधिवत उचित रसीद प्रदान की जावे।