गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी को 4 वर्ष की सजा और जुर्माना, पुलिस अभियोजन पक्ष की सराहनीय भूमिका अपराधी को सजा दिलाने में

”ऑपरेशन संकल्प” के तहत देवास पुलिस की एक और बड़ी सफलता
अवैध मादक पदार्थ के प्रकरण में आरोपी को पेशेवर विवेचना द्वारा माननीय न्यायालय से करवाया 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित ।देवास पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में ''ऑपरेशन संकल्प'' की शुरुआत की गई हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस विवेचना को अधिक से अधिक पेशेवर एंव वैज्ञानिक बनाकर समयावधि में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश करने पर जोर दिया जा रहा हैं । साथ ही न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान जारी समस्त आदेशिकाओं समंन एंव वारंट की प्राथमिकता से तामिली करवाई जा रही हैं ताकि गंभीर प्रकरणों में जल्द से जल्द न्यायालयीन निर्णय प्राप्त कर पीड़ित को न्याय दिलाया जा सके । गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि होने पर स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण के विवेचक,पैरवीकर्ता एवं संपूर्ण टीम को पुरस्कृत किया जा रहा हैं जिसके चलते पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ा हैं एवं लगातार गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि प्राप्त करने में देवास पुलिस सफल रहीं हैं ।
इसी तारतम्य में ''ऑपरेशन संकल्प'' के तहत 20
जनवरी.2023 को थाना नाहर दरवाजा पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मुक्ति मार्ग शमशान गेट के पास हाथ मे सफेद रंग का थैला लिये अवैध गांजा लिये खड़ा है । सूचना पर थाना नाहर दरवाजा टीम उक्त स्थान पर पहुंची एवं आरोपी पंकज उर्फ़ भय्यू पिता कैलाशचंद्र मिश्रा उम्र 27 वर्ष निवासी 17 दिग्गीराजा नगर जिला देवास को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से 01 किलो 520 ग्राम गांजा जप्त कर थाना नाहर दरवाजा में अपराध क्रमांक 19/2023 धारा 8/20 NDPS Act का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की विवेचना निरीक्षक आर.सी.कल्थिया के द्वारा की जाकर दिनांक 20.01.2023 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया । प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 57/2023 दिनांक 12.03.2023 को तैयार किया गया । दिनांक 15.03.2023 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया। प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई । प्रकरण की पैरवीकर्ता लोक अभियोजक अधिकारी श्रीमती अलका राणा द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री राजेंद्र कुमार पाटीदार ने आरोपी पंकज उर्फ़ भय्यू पिता कैलाशचंद्र मिश्रा उम्र 27 वर्ष निवासी 17 दिग्गीराजा नगर जिला देवास को बिना अनुज्ञप्ति .अनुज्ञा पत्र या प्राधिकार के अवैध रुप से मादक पदार्थ गांजा रखने के संबंध में 04 वर्ष कासश्रम कारावास एवं 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । प्रकरण मे कोर्ट मोहर्रिर के रुप में आर 02 लखन गेहलोत,कोर्ट मुंशी के रुप में आर 726 महेश बामनिया एवं वारंट मुंशी के रुप में आर 899 रामेंद्र द्वारा कार्य किया गया ।
पुलिस कप्तान देवास श्री पुनीत गेहलोद के अनुसार इस वर्ष 2025 में देवास पुलिस नें हत्या के 17,हत्या के प्रयास 12,बलात्संग के 24,छेड़खानी के 20,लूट के 01,मारपीट के 25,गौवंश तस्करी के 06,मादक पदार्थ के 04,आबकारी के 01 एवं धोखाधड़ी के 07 प्रकरण में न्यायालय से कठोर दण्ड दिलवाकर पीड़ितों को न्याय दिलवाया हैं। पुलिस अधीक्षक ने उल्लेखनीय कार्य करने वाली समस्त टीम को प्रशंसित करते हुए आगामी प्रकरणों में और अधिक दता से कार्य करने हेतु प्रेरित किया ।