Category: विशेष

  • अवैध रूप से गौवंश को वध करने के लिये परिवहन करने पर हुई सजा

    अवैध रूप से गौवंश को वध करने के लिये परिवहन करने पर हुई सजा

    जिला मीडिया सैल प्रभारी/एडीपीओ, श्री ऊदल सिंह मौर्य, जिला देवास द्वारा बताया गया कि  आरक्षी केन्द्र बरोठा जिला देवास के सहायक उपनिरीक्षक दिनांक 10.05.2015 को अपने साथी आरक्षक के साथ देहात गश्त पर थे। उसी दौरान डबल चैकी के समीप उन्हें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग के टाटा 207 वाहन क्रमांक एम.पी.09 जी.एफ.8905 में तिरपाल से ढककर गौवंश के केडों (बछडों) को वध करने हेतु इंदौर के रास्ते महाराष्ट्र की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना मिलने पर उन्होंने राहगीर पंचानों को बुलाकर सूचना से अवगत कराया। सायं लगभग 07ः10 बजे टाटा 207 वाहन क्रमांक एम.पी.09 जी.एफ.8905 आता दिखा जिसे उन्होने साथी आरक्षक की सहायता से रोका और उसमें बैठे चालक और अंदर बैठे एक अन्य व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम क्रमशः अनिल पुत्र देवानन्द गुप्ता एवं अन्तर सिंह पुत्र सिंधी गरोडिया बताया। वे वाहन में रखे सामान का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके तो वाहन का तिरपाल हटाकर देखने पर उसमें 04 नग गोवंश के बछडे क्रूरतापूर्वक ढूंसकर भरे हुए पाए गये जिनके मुंह रस्सी से बंधे थे। मौके पर पशुओं एवं वाहन से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण उक्त पंच साक्षियो के समक्ष अनुसंधान अधिकारी ने पशु एवं वाहन जप्त किये एवं अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। इसके उपरांत थाना वापस आकर इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण अन्वेषण में लिया गया। अन्वेषण के क्रम में जप्तशुदा पशुओं का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, वाहन के फोटोग्राफस लिए गये, जप्तशुदा पशुओं को स्थानीय खाटूश्याम गौशाल के सुपुर्द किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये एवं आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।   माननीय न्यायालयः- न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, जिला देवास द्वारा दिनांक 28.05.2022 को निर्णय पारित करते हुये आरोपीगण अनिल पिता देवानन्द एवं अन्तर ंिसंह पिता सिंधी गरोडिया को धारा धारा 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अपराध में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000-5000/- रूपये से दण्डित किया गया एवं धारा 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम,1960 में प्रत्येक आरोपीगण को 50-50/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।       उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री ऊदल सिंह मौर्य, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा कुशल पैरवी की गई तथा आरक्षक साजन का विशेष सहयोग रहा।    

  • शहर में करोड़ो रूपये के विकास कार्यो का भूमि पूजन
आप सबके आशीर्वाद से हो रहा है नये देवास का निर्माण-विधायक श्रीमंत पवार

    शहर में करोड़ो रूपये के विकास कार्यो का भूमि पूजन आप सबके आशीर्वाद से हो रहा है नये देवास का निर्माण-विधायक श्रीमंत पवार

    देवास। नये देवास का निर्माण आप सब के आशीर्वाद एवं सहभागिता से सम्पन्न हो रहा है जो वादा मैंने आप लोगों से किया था उसको निभाते हुए हम विकास की और बढ़ रहे है। उक्त उद्गार विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार ने शहर में विभिन्न विकास कार्यो के भूमि पूजन के अवसर पर व्यक्त करते हुए कहा कि शहर में विकास की मूलभूत संरचना, मानव संसाधन के बेहतर उपयोग, जीवन की मूलभूत सुविधाओं के लिये सुनियोजित प्रयास आवश्यक है। हम नये शहर के निर्माण के लिए नई जरूरतों के लिए रोडमैप बनाकर काम करे रहे है। विधायक श्रीमंत पवार ने न्यू देवास झोन क्रमांक 2 सेन्ट थॉमस स्कुल के समीप सीसी रोड निर्माण, जमना नगर में सीसी रोड़, ब्राम्हण खेड़ा में सीसी रोड़ राधा स्वामी सत्संग न्यास के सामने मुख्य मार्ग पर डामरीकरण, नौसराबाद गांव हरिजन मोहल्ले में पेवर्स ब्लाक कार्य, त्रिलोक नगर में सीसी रोड़़, अम्बेडकर नगर में सीसी रोड़, विभिन्न कॉलोनियों में पेवर्स ब्लाक, प्रताप नगर में पेवर्स ब्लाक, कंजर मोहल्ले में पेवर्स ब्लाक, बिहारीगंज में सीसी रोड़ निर्माण एवं नाली निर्माण कार्य, उज्जैन रोड़ मंत्री ऑटो पार्टस वाली गली में सीसी रोड़ निर्माण, महात्मागांधी कॉलोनी में सीसी रोड एवं नाली निर्माण, माताजी टेकरी पर स्थित हनुमान जी की प्रतिमा के आसपास रिटेनिगं वॉल निर्माण,माताजी टेकरी पर प्लाजा एण्ड वॉल निर्माण, टेकरी रपट मार्ग पर नवीन शंख द्वार ,माताजी टेकरी के नीचे स्थित पुराने अन्नक्षेत्र के पास प्रवचन हॉल निर्माण तथा लक्ष्मीबाई मार्ग पर रोड़ चोड़ीकरण एवं पेवर्स ब्लाक सहित करोड़ो रूपये के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पूर्व महापौर सुभाष शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव खण्डेलवाल,भाजपा नेता विजय पंडित, विनय सांगते,संजय दायमा,मनोज रॉय, सुनील योगी, राजेश यादव, मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी, अजय पंडित, राजेन्द्र ठाकुर, गणेश पटेल धर्मेन्द्रसिंह बैस भरत चौधरी, शकील अपना सहित निगम सहायक यंत्री सौरभ त्रिपाठी, विजय जाधव, जितेन्द्र सिसोदिया आदि सहित सेकड़ो की संख्या में वार्डवासी उपस्थित रहे।

  • सर्व समाज विकास मंच ने मनाई वीर शिरोमणि पृथ्वीराज सिंह चौहान की जयंती

    सर्व समाज विकास मंच ने मनाई वीर शिरोमणि पृथ्वीराज सिंह चौहान की जयंती

    देवास। सर्व समाज विकास मंच द्वारा शुक्रवार को मुखर्जी नगर स्थित काम्पलेक्स में वीर शिरोमणि पृथ्वीराज सिंह चौहान की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने देश और सनातन धर्म को मजबूत करने की शपथ ली। इस अवसर पर वरिष्ठ लोगों ने सभी को साथ लेकर चलने का आह्वान करते हुए कहा कि जो हमारे सनातन धर्म को मानते हैं उन्हें साथ लेकर चलना होगा। इस अवसर पर मंच संयोजक ईश्वर सिंह राजपूत, वरिष्ठ समाजसेवी हटेसिंह बैस, माखन सिंह राजपूत, प्रमोद राव जाधव, बीएन सिंह, रमेश सिंह सेंगर, डॉ. गजेन्द्र सिंह तोमर, रामकृपाल सिंह तोमर, हेमेंद्र सिंह जादौन, दिग्विजय सिंह झाला, गुलाब सिंह चौहान, राजकुमार सिंह ठाकुर, अवधेश सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह चावड़ा, सुरेंद्र सिंह बैस, महेंद्र सिंह ठाकुर, मेहरबान सिंह, राकेश तिवारी, विनोद सिंह गौड़, दिलीप सिंह राठौर, दिपेश दुबे, सचिन सिंह राजपूत आदि उपस्थित थे। अंत में आभार शेलेंद्र सिंह चौहान ने माना।

  • आरक्षण प्रक्रिया पर एड. शर्मा ने ली आपत्ति, कलेक्टर को दिया लीगल आपत्ति पत्र, आरक्षण पुन: नहीं हुआ तो लेंगे न्यायालय की शरण

    आरक्षण प्रक्रिया पर एड. शर्मा ने ली आपत्ति, कलेक्टर को दिया लीगल आपत्ति पत्र, आरक्षण पुन: नहीं हुआ तो लेंगे न्यायालय की शरण

    देवास। जिला कलेक्टर द्वारा 25 मई 2022 को देवास शहर के 45 वार्डो में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की घोषणा करते पूर्व में किए गए आरक्षण को सही ठहराते नई आरक्षण प्रक्रिया नही की गई। जिस पर एडवोकेट मुकेश शर्मा ने आपत्ति लेते हुए लीगत आपत्ति पत्र जिला कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के समक्ष प्रस्तुत किया। एडवोकेट शर्मा ने बताया की दिनांक 17 मई 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एप्लीकेशन फार मॉडिफिकेशन पर आदेश पारित करते यह बताया कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ संपन्न कराए जाएंगे। जिसमें चक्रानुक्रम (रोटेशन प्रोसेस) का पालन किया जाएगा। देवास शहर में एससी/एसटी वर्ग के आरक्षण के पश्चात शेष वार्डों का आरक्षण किया जाना था। श्री शर्मा ने बताया कि देवास शहर के संबंध में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की जो रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई है वह त्रुटिपूर्ण है। जिसका देवास जिला निर्वाचन द्वारा वार्डों में ओबीसी वर्ग के अनुपात के आधार पर सत्यापन किया जाना था, जो नहीं किए जाते हुए रिपोर्ट को सत्य मानकर पूर्व में किए गए आरक्षण पर ही आगामी चुनाव कराए जा रहे है। देवास शहर में ऐसे कई वार्ड हैं जहां ओबीसी वर्ग का अनुपात अन्य वर्गो के अनुपात की अपेक्षा कम है। उसके बावजूद भी उन वार्डो में को ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। श्री शर्मा ने बताया कि देवास जिला निर्वाचन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश व दिशा निर्देशों का पालन नहीं किए जाते मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय भोपाल के आदेश को आधार मानकर पुन: वार्डों का आरक्षण नहीं किया है जो अनुचित है। एडवोकेट शर्मा ने कलेक्टर से मांग की है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार देवास शहर के समस्त वार्डो का आरक्षण पुन: चक्रानुक्रम प्रक्रिया (रोटेशन प्रसोस) से किया जाए। यदि तत्काल पुन: आरक्षण कलेक्टर द्वारा नही किया जाता है तो एडवोकेट श्री शर्मा न्यायालय की शरण में जायेंगे।

  • दुर्गा नगर में लगभग 15 गरीब परिवारों को मकान तोड़ने का प्रशासन ने थमाया नोटिस


लगभग 40 वर्षों से दुर्गा नगर में निवास कर रहे हैं रहवासी


नहीं मानने पर 24 घंटे में दल बल के साथ किया जाएगा बेदखल

    दुर्गा नगर में लगभग 15 गरीब परिवारों को मकान तोड़ने का प्रशासन ने थमाया नोटिस लगभग 40 वर्षों से दुर्गा नगर में निवास कर रहे हैं रहवासी नहीं मानने पर 24 घंटे में दल बल के साथ किया जाएगा बेदखल

     देवास। सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन व पुनर्वास योजनाओं के नाम पर दिखावा करते हुए लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए लेकिन गरीबों का अभी भी वही हाल है। गरीबी हटाने की बजाय गरीबों को हटाने में लगी हुई है सरकार। उललेखनीय है कि  एबी रोड केला देवी से बालगढ़ बाईपास को जोड़ने के लिए लगभग100 फीट  एम आर वन रोड बनाया जाना प्रस्तावित है। इसको लेकर तैयारी चल रही है। केला देवी से बालगढ़ के बीच बाधा बन रहे दुर्गा नगर के लगभग 15 परिवारों के मकान चिन्हित किए गए हैं। इनको बेदखल करने के लिए प्रशासन ने 24 घंटे में मकान खाली करने की चेतावनी दी गई है। मकान खाली कर नहीं गए तो 24 घंटे मैं मकानों को दल बल के साथ तोड़ दिया जाएगा। बेदखली करने के नोटिस ने गरीबो के सामने आशियानें का संकट खड़ा कर दिया है। आम आदमी पार्टी द्वारा शुक्रवार को जिला अध्यक्ष सुनील सिंह ठाकुर के नेतृत्व में जिला उपाध्यक्ष हुसैन शेख, जिला संगठन मंत्री दीपक मालवीय, नगर अध्यक्ष कैलाश मिश्रा सहित पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा दुर्गा नगर में हिसाब दो जवाब दो जनसंवाद यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान रहवासी राजूबाई, मांगीलाल चौहान, प्रकाश, कमल, रमेश मालवीय, नादानबाई, रामचंद्र सहित अन्य रहवासियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि जिस जगह से हमें बेदखल किया जा रहा है वहां हमारा करीब 40 साल से कब्जा है। अचानक यहां से बेदखल करने के प्रशासन के नोटिस में हमारे सामने रहने का संकट खड़ा कर दिया है।प्रशासन ने हमें 24 घंटे में मकान खाली करने को कहा गया है ऐसा नहीं करने पर दल बल के साथ मकान तोड़ने की की चेतावनी दी है। श्री ठाकुर ने बताया कि मक्सी रोड पर निर्माणाधीन सड़क चौड़ीकरण के दौरान  में बाधा बने एक प्रभावशाली नेता के गेट को बचाने के लिए रोड को मोड़ दिया परंतु गेट का पिलर तक नहीं हटा पाए, यहां तक कि मंडी के पास ब्रिज व मेंडकी रोड ब्रिज का नक्शा तक बदल डाला। टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया है ।जो दुर्घटना का कारण बन सकता है जबकि दुर्गा नगर के रहवासी अति गरीब परिवार से हैं जिनको प्रशासन द्वारा बेदखल किया जा रहा है। इन गरीब परिवारों को बेदखल करने से पहले शहर में गरीबों के लिए बनाई गई मल्टी में विस्थापित कर पुनर्वास की व्यवस्था की जाए जबकि कई लोग मल्टी में ऐसे रह रहे हैं जिनको मकान की जरूरत ही नहीं है और उन्होंने किराए से मल्टी में मकान दे रखा है पात्रता अनुसार इन गरीबों को मल्टी में फ्री में रहने की व्यवस्था कर मकान आवंटित किया जाए ताकि परिवार का गुजर-बसर कर आशियाना मिल सके। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सुनील सिंह ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष हुसैन शैख, सुनील चौहान, जिला संगठन मंत्री दीपक मालवीय,विधानसभा प्रभारी मेहरबान सिंह चौहान, नासीर मंसुर शाह, अकरम, पंडित केलाश मिश्रा, शंकर सिंह सोलंकी, जिला प्रवक्ता जाकिर खान आदि उपस्थित थे।

  • [त्रि-स्‍तरीय पंचायत चुनाव-2022)
कलेक्‍टर श्री शुक्‍ला ने त्रि-स्‍तरीय पंचायत चुनाव के लिए देवास जिले की संबंधित ग्राम पंचायत/निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड के सीमांतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये 
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जुलूस, रैली, आमसभा/वाहन रैली सक्षम अधिकारी अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होगी
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रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक घर-घर जाकर चुनाव प्रसार, व्हाट्सएप, फेसबुक, एसएमएस, फोन लथा लाउडस्पीकर पर चुनाव प्रसार प्रतिबंधित रहेगा
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जिले की संबंधित ग्राम पंचायत/निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा
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कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार/पदार्थ लेकर नहीं चलेगा, सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा
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कोई भी व्‍यक्ति कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज चित्र/कमेंट/बैनर/ पोस्टर अपलोड नहीं करे ,शस्त्र अनुज्ञा पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित

    [त्रि-स्‍तरीय पंचायत चुनाव-2022) कलेक्‍टर श्री शुक्‍ला ने त्रि-स्‍तरीय पंचायत चुनाव के लिए देवास जिले की संबंधित ग्राम पंचायत/निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड के सीमांतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये ————— जुलूस, रैली, आमसभा/वाहन रैली सक्षम अधिकारी अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होगी ————– रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक घर-घर जाकर चुनाव प्रसार, व्हाट्सएप, फेसबुक, एसएमएस, फोन लथा लाउडस्पीकर पर चुनाव प्रसार प्रतिबंधित रहेगा ———— जिले की संबंधित ग्राम पंचायत/निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा ————- कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार/पदार्थ लेकर नहीं चलेगा, सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा ————— कोई भी व्‍यक्ति कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज चित्र/कमेंट/बैनर/ पोस्टर अपलोड नहीं करे ,शस्त्र अनुज्ञा पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित

    ———— देवास 27 मई 2022/ कलेक्‍टर एवं जिला दंडाधिकारी अधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए त्रि-स्‍तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिले की संबंधित ग्राम पंचायत/निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड के सीमांतर्गत चुनाव प्रक्रिया समाप्‍त होने की अवधि तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार जिले की संबंधित ग्राम पंचायत/निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार/पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा। कोई भी जुलूस, रैली, आमसभा/वाहन रैली/हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति, सक्षम अधिकारी अर्थात संबंधित सक्षम अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। उक्‍त अवधि में कांच की बोतले, ईटों के टुकड़े, पत्थर एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा। आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने के दौरान रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक घर-घर जाकर चुनाव प्रसार, व्हाट्सएप, फेसबुक, एसएमएस, फोन लथा लाउडस्पीकर पर चुनाव प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति संस्था समूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति बिना टेंट पाण्डाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति समूह संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया इलेक्ट्रानिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज चित्र/कमेंट/बैनर/ पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किरायेदार रखेगा उसकी सूचना तल्काल संबंधित थाना प्रभारी को देगा, समस्त होटल/लॉज एवं धर्मशाला मैं ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी से संबंधित थाना प्रभारी को प्रतिदिन अवगत करायेंगे। रैली में व्‍यक्तियों/वाहनों की संख्‍या मध्‍य प्रदेश राज्‍य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगी। यह आदेश मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर, पुलिस अधिकारी एवं इयूटी पर रहे शासकीय कर्मचारी, मृत को शमशान, कब्रस्‍तान ले जाने तथा वापसी सम्बन्धी जुलूस तथा शादी विवाह से संबंधित कार्यक्रम पर जुलूस संबंधी निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। सिख धर्म के अनुयायियों व विवाह समारोह के दुल्हा-दुल्हन को कटार धारण करने की छूट रहेगी। आदेश की व्यक्तिगत तामिली संभव नहीं है। अतः उक्तादेश एकपक्षीय रूप से जारी किया जाकर आमजन की सूचना के लिए दैनिक समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित कराया जा रहा है। अपने अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम/नगर पुलिस अधीक्षक/एसडीओ (पी) आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे। आदेश की उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 187, 188, 269, 270, 271 के अंतर्गत कार्यवाही कर उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। (त्रि-स्‍तरीय पंचायत चुनाव-2022) देवास जिले के समस्त रिटर्निंग अधिकारी/सक्षम अधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत ————— देवास 27 मई 2022/ कलेक्‍टर श्री चन्‍द्रमौली शुक्‍ला ने त्रि-स्‍तरीय पंचायत चुनाव के लिए मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-18 के अंतर्गत जिले के समस्त रिटर्निंग अधिकारी/सक्षम अधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत किया है। कलेक्‍टर श्री शुक्‍ला ने निर्देश दिये है कि सभाओं की अनुमति में दिनांक, सभा का स्थल एवं समय का स्पष्ट उल्लेख किया जावे तथा सभा के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग धीमी आवाज से करने के निर्देश दिए जावे। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभायें आयोजित करने की अनुमति सुबह 06 बसे से रात्रि 10 के मध्य होगी। जुलूस एवं रैली की अनुमति में जुलूस किस समय व किस स्थान से प्रारंभ होगा व कौन-कौन से मार्ग से गुजरेगा तथा किस स्थान व समय पर समाप्त होगा, उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाये। सभा एवं जुलूस की अनुमति देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि दो अभ्यर्थी/निर्वाचन लडने वाले प्रत्याशियों को एक ही समय में एक ही स्थान पर सभा की अनुमति नहीं दी जावे। साथ ही आयोजित सभाओं के बीच कम से कम दो घंटे का अंतर रखा जाये, जिससे कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो। साथ ही यह भी ध्यान रखा जायें कि किसी शासकीय/अशासकीय स्कूल के खेल मैदान/परिसर में सभा की अनुमति नहीं दिया जाना है। समस्त रिटर्निंग अधिकारी/सक्षम अधिकारी, राजनैतिक दल/अभ्यर्थी का आवेदन प्राप्त होते ही उस पर प्राप्ति का समय व दिनांक तत्काल दर्ज करेंगे तथा जिस दल/अभ्यर्थी द्वारा पहले आवेदन पत्र दिया गया है, उसे पहले अनुमति देने बावत विशेष ध्यान रखा जावे तथा इस के लिए अपने कार्यालय में एक पंजी संधारित करेंगे, जिसमें आवेदन का दिनांक व समय तथा आवेदक का नाम व संबंधित पार्टी के नाम की प्रविष्टि की जावे तथा उसी के सामने संबंधित पार्टी की सभा/जुलूस हेतु दी गई अनुमति का स्थान व समय भी दर्ज करें, जिससे अन्‍य किसी पार्टी को उसी समय व स्‍थान पर सभा/जुलूस आयोजित करने संबंधी अनुमति न दी जा सके। आनलाईन पोर्टल/आफलाईन के माध्‍यम से कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। [27/5, 5:24 pm] Pro Ofis Krshnkant Yadv: (त्रि-स्‍तरीय पंचायत चुनाव-2022) देवास जिले में शासकीय/सार्वजनिक संपत्तियों पर किसी प्रकार का विरूपण किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित ————- राजनैतिक दल, अभ्यर्थी या अन्य कोई व्यक्ति किसी प्रकार का इश्तहार, विज्ञापन, झंडे, बैनर या प्रचार सामग्री दीवार लेखन शासकीय/सार्वजनिक संपत्तियों पर नहीं करेगा ————- सम्पत्ति विरूपण निवारण नियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दल गठित ———— देवास 27 मई 2022/ कलेक्‍टर श्री चन्‍द्रमौली शुक्‍ला ने निर्देश दिये है कि त्रि-स्‍तरीय पंचायत चुनाव के दौरान शासकीय सार्वजनिक संपत्तियों यथा कार्यालय, विद्यालय, भवन, संरचना, दीवार, वृक्ष, बाड, विद्युत खंभा या अन्य किसी परिनिर्माण पर किसी प्रकार का विरूपण किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है अर्थात शासकीय सम्पत्तियों पर कोई राजनैतिक दल, अभ्यर्थी या अन्य कोई व्यक्ति किसी प्रकार का इश्तहार, विज्ञापन, झंडे, बैनर या प्रचार सामग्री दीवार लेखन नहीं करेगा। कलेक्‍टर श्री शुक्‍ला ने सम्पत्ति विरूपण निवारण नियम 1994 के प्रावधानों का सम्यक पालन सुनिश्चित करने के लिए सम्पत्ति विरूपण निवारण दल गठित किया गया है। जिसमें जिला नोडल अधिकारी अपर कलेक्‍टर श्री महेन्‍द्र सिंह कवचे को बनाया है। संबंधित विकासखण्‍ड के लिए तहसीलदार को नोडल अधिकारी एवं संबंधित अनुविभागीय दण्‍डाधिकारी को नियंत्रणकर्ता बनाया है। ग्राम पंचायत के लिए संबंधित ग्राम पंचायत सचिव को नोडल अधिकारी तथा मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को नियंत्रणकर्ता अधिकारी बनाया है। दलों का कर्तव्‍य होगा कि शासकीय/सार्वजनिक सम्‍पत्ति पर किसी प्रकार का विरूपण पाये जाने पर उसे तत्‍काल हटाने की कार्यवाही करेंगे तथा हटाने में हुए व्‍यय दोषी पाये जाने वाले व्‍यक्ति से भू-राजस्‍व की बकाया के रूम में वसूली योग्‍य होगा। स‍म्‍पत्ति विरूपित करने वाले व्‍यक्ति के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्यवाही की जायेगी। निजी सम्‍पत्तियों पर किसी प्रकार की प्रचार समग्री चिपकाना, दिवार लेखन आदि भी उक्‍त अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है, यदि कोई अभ्‍यर्थी या अन्‍य कोई व्‍यक्ति किसी निजी सम्‍पत्ति पर कोई प्रचार सामग्री लगाना चाहता है, तो उसे सम्‍पत्ति के स्‍वामी से लिखित अनुमति प्राप्‍त कर रिटनिंग अधिकारी के कार्यालय में अनुमति पत्र की छायाप्रति प्रस्‍तुत करना अनिवार्य होगा। (त्रि-स्‍तरीय पंचायत चुनाव-2022) सम्पूर्ण देवास जिले अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारियों के त्रि-स्‍तरीय पंचायत के परिणाम घोषित होने तक शस्त्र अनुज्ञापत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित ———— देवास 27 मई 2022/  कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री चन्‍द्रमौली शुक्‍ला ने जिले में त्रि-स्‍तरीय पंचायत चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17 (3) (बी) के तहत सम्पूर्ण जिला देवास अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित होने तक के लिये तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। समस्त शस्त्र लायसेंसों पर दर्ज शस्त्र तत्काल संबंधित थानों/शस्त्र डीलरों के पास जमा करने होंगे। डीलर के पास शस्त्र जमा किये जाने की दशा में शस्त्र डीलर की रसीद प्रति अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कानून व्यवस्था में लगे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मियों, न्यायिक अधिकारियों एवं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन में लगे समस्त लोक सेवा (शासकीय अधिकारीयों एवं कर्मचारियों) बैंकों में कार्यरत सुरक्षा गार्ड इस आदेश से मुक्त रहेंगे। यदि किसी लायसेंसधारी को शस्त्र जमा करने से पहले छूट प्राप्त करनी है तो उसे आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला दंडाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। पंचायत चुनाव के परिणामों की घोषणा के तत्‍काल बाद बिना किसी आदेश की प्रतिक्षा किये जमाशुदा शस्‍त वापस किये जावे। शस्‍त्र जमा करने वाले शस्‍त्रधारियों को विधिवत उचित रसीद प्रदान की जावे।

  • सीएम राईस स्कूल के प्रथम प्राचार्य बने देवेंद्र बंसल।


स्टाफ एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने किया अभिनंदन

    सीएम राईस स्कूल के प्रथम प्राचार्य बने देवेंद्र बंसल। स्टाफ एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने किया अभिनंदन

                               देवास। मध्यप्रदेश शासन की महत्वकांक्षी योजना सीएम राइस के लिए बालगढ़  स्थित मॉडल स्कूल का चयन किया गया है। जिसके प्राचार्य पद के लिए विकास खंड शिक्षा अधिकारी देवेंद्र बंसल ने पदभार ग्रहण किया। प्राचार्य चयन हेतु लिखित परीक्षा साक्षात्कार एवं विभिन्न शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर प्रदेश में चयन किए गए। चयन के उपरांत सभी प्राचार्य को आईआईएम इंदौर सहित अनेक संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया गया एवं नई दिल्ली एवं नोएडा के विभिन्न विद्यालयों का अवलोकन भी करवाया गया। भोपाल में शिक्षा विभाग एवं  आनंद संस्थान के निर्देशन में भी पांच दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। सीएम् राइज स्कूल का प्रमुख उद्देश्य कक्षा पहली से 12वीं तक के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। एवं बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। इस अवसर पर मॉडल स्कूल प्राचार्य अनिल  सोलंकी, शिप्रा हायर सेकेंडरी प्राचार्य राजीव सूर्यवंशी, शिक्षा उपसंचालक अजय सोलंकी, मुकेश निगम,महेश सोनी,अशोक शर्मा, परमानंद सुमन, देवीसिंह तंवर, हज़ारीलाल जाट, भारती जायसवाल, दीक्षा दुबे,प्रतीक जोशी एवं स्टाफ सदस्य उपस्थित थे।

  • निगम चुनाव के पूर्व ,शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने शहर के कई वार्ड में मतदान केंद्र के स्थान बदलने की मांग देखिए कौन कौन से वार्ड में कांग्रेस मतदान केंद्र से असंतुष्ट है

    निगम चुनाव के पूर्व ,शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने शहर के कई वार्ड में मतदान केंद्र के स्थान बदलने की मांग देखिए कौन कौन से वार्ड में कांग्रेस मतदान केंद्र से असंतुष्ट है

    नगर निगम चुनाव की आचार संहिता लगने में बस दिन गिन रहे हैं तो सभी दलों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है ।शहर कांग्रेस ने सबसे पहले नगरी क्षेत्र में मतदान केंद्र स्थान परिवर्तन की मांग की है शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने निर्वाचन विभाग को दिए आवेदन में शहर के प्रमुख वार्डों में आमजन को परेशानी दूरी और वार्ड परिसीमन के बाहर होने का कारण बताते इन वार्डों में बदलाव का आवेदन दिया है। 1, वार्ड क्रमांक 8 इटावा आदित्य विद्यालय से होली एंजल स्कूल में । 2, वार्ड क्रमांक 17 सोनिया गांधी नगर से रसलपुर शासकीय विद्यालय में । 3, वार्ड क्रमांक 27आनंद नगर जिसका मतदान केंद्र पशु चिकित्सालय है वहां से बदलकर आनंद नगर ब्लाइंड स्कूल या सिंधु मैरिज गार्डन 4, वार्ड क्रमांक 37 में मतदान केंद्र 211 214 नूतन कन्या माध्यमिक विद्यालय में है है जिसे जनता सहकारी बैंक में किया जाए। 5, वार्ड क्रमांक 26 नई आबादी संत रविदास भवन से शासकीय नूतन महाविद्यालय में बदलने की मांग 6, वार्ड क्रमांक 41 खारी बावड़ी माली धर्मशाला से शासकीय माध्यमिक विद्यालय पुरानी जेल में मतदान केंद्र बनाया जाए । 7, वार्ड क्रमांक 42 कृषि विज्ञान के भवन मिल रोड लेबर कॉलोनी से तोड़ी स्थित फूल मंडी करना। 8, वार्ड क्रमांक 21 पटवर्धन मार्ग मतदान केंद्र क्रमांक 155 156 159 160 को सिंधु भवन या ब्लाइंड स्कूल आनंद नगर करना। 9, वार्ड क्रमांक 44 पाल नगर से नागदा करना। इस तरह शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने मतदान केंद्र बदलने की मांग के साथ चुनाव की तैयारी में सक्रिय है।

  • लापरवाही                   मेंडकीचक एवं आनंद नगर में आप ने निकाली जनसंवाद यात्रा उज्जैन रोड आनंद नगर मुख्य मार्ग पर विद्युत डीपी के पास साल भर से खुला पड़ा गढ्ढा  नाला सफाई के बाद खुली अवस्था में  छोड़ा गड्ढा  लापरवाही के कारण अब तक कई वाहन चालक हो चुके दुर्घटना का शिकार

    लापरवाही मेंडकीचक एवं आनंद नगर में आप ने निकाली जनसंवाद यात्रा उज्जैन रोड आनंद नगर मुख्य मार्ग पर विद्युत डीपी के पास साल भर से खुला पड़ा गढ्ढा  नाला सफाई के बाद खुली अवस्था में  छोड़ा गड्ढा  लापरवाही के कारण अब तक कई वाहन चालक हो चुके दुर्घटना का शिकार

    देवास।विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा हिसाब दो जवाब दो जन संवाद यात्रा निकाल कर लोगों की समस्याओं को जा ना जा रहा है। इसी के अंतर्गत आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष सुनील सिंह ठाकुर के नेतृत्व में मंगलवार को शहर के मेंडकीचक व उज्जैन रोड ओवरब्रिज के पास आनंद नगर में जवाब दो हिसाब दो जन संवाद यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान देखा कि उज्जैन रोड ब्रिज के पास आनंद नगर की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर एक बड़ा भारी गड्ढा है और गड्ढे के पास ही जानलेवा विद्युत डीपी जो खुली पड़ी है। अब तक इस गड्ढे में कई वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। वह तो गनीमत है कि अब तक कोई जनहानि नहीं हुई है। पास में ही तैयबी मार्केट के सामने तीन बड़े-बड़े गड्ढे मेन रोड पर है जहां मजदूरों का दिनभर जमावड़ा लगा रहता है। नगर निगम प्रशासन की लापरवाही के कारण गड्ढों को अब तक न तो ढका गया है और ना ही इसको लेकर कोई तैयारी है। आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। रहवासी फ़तेह मोहम्मद शेख ने बताया कि दिन भर में कई लोग गिरते पड़ते रहते हैं। लेकिन गनीमत है कि अब तक जनहानि नहीं हुई है। समय रहते नगर निगम अफसर नहीं जागे तो किसी दिन जनहानि हो सकती है। वही मेंडकीचक मयूर पार्क की ओर जाने वाले रास्ते पर एक निजी गार्डन के पास नगर निगम द्वारा लीकेज को ठीक करने के लिए लगभग 6 माह पूर्व सीमेंट कंकरीट रोड को काटकर गड्ढा खोदा गया था। गड्ढा खोदने के बाद उस पर ना तो मरम्मत की गई और ना ही इस ओर कोई ध्यान दिया गया और ऊपर से उस गड्ढे में मिट्टी डाल दी गई है। गड्ढे में पानी भरने के कारण मिट्टी में फिसलने से कई बार लोग दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। इस तरह से नगर निगम द्वारा तमाम अव्यवस्थाओं के बीच विकास की वाहवाही लूटी जा रही है। आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष श्री ठाकुर पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जाकिर खान, फतेह मोहम्मद शेख, हुसैन शेख, कैलाश मिश्रा, मेहरबान सिंह, दीपक मालवीय, सुनील चौहान ने गड्ढों की मरम्मत कर शीघ्र ही समस्या का निराकरण करने की मांग नगर निगम कमिश्नर से की है।