गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दत्त मंदिर के मठाधिपति श्री श्रीपादवधूत इस वर्ष भी गुरु दीक्षा प्रदान करेंगे। मंदिर व्यवस्थापक एवं पुजारी श्री दत्तप्रसाद कुलकर्णी ने बताया कि सप्ताहभर भजन,कीर्तन एवं श्री गुरु चरित्र का पाठ होगा।तथा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु दीक्षा का कार्यक्रम प्रातः 9:00 से 12:00 तक आयोजित होगा। गुरु दीक्षा लेने वाले साधकों से निवेदन है,कि वे 8319099830, 9425133310 इस मोबाइल नंबर पर पूर्व सूचना दें। या मंदिर पर सम्पर्क कर सकते है
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आबकारी विभाग ने देर रात शाजापुर से देवास आ रही अवैध शराब से भरी बुलेरो पकड़ी, भारी मात्रा में शराब जप्त
देवास में अवैध शराब का कारोबार उठाने से चल रहा है । बाहर से देवास अवैध शराब तस्करों द्वारा भारी रूप में सप्लाई की जा रही है तो दूसरी तरफ आबकारी विभाग और पुलिस लगातार कारवाई कर शराब पकड़ भी रही है। देवास जिला सहायक आबकारी आयुक्त श्रीमती मंदाकिनी दीक्षित के मार्गदर्शन तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री बी के वर्मा के नेतृत्व में आबकारी दल ने आज रात को टोंकखूर्द में ग्राम चिड़ावद के फोरलेन ब्रिज़ के पास मुखबिर की सुचना के आधार पर रात्रि गस्त के दौरान वाहन क्रमांक MP-41, BC-1500 बुलेरो गाड़ी से 10 पेटी पावर 10000 बियर, 2 पेटी रॉयल स्टेज एवं 3 पेटी रॉयल चेलेंज विस्की जप्त की गई ,एवं 2 आरोपी गिरफ्तार किये गए मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) (क )एवं 34(2) के तहत प्रकरण कायम किया गया , जप्त शुदा मदिरा का बाजार मूल्य 87000 हजार है । इस तरह मुखबिर की सूचना पर एक बड़े तस्कर की गाड़ी पकड़ने में विभाग को सफलता प्राप्त हुई है अब देखना है आगे क्या कार्रवाई होती है क्योंकि अवैध शराब की खेप लगातार देवास में सप्लाई की जा रही है। आज की कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक डी पी सिंह , आबकारी आरक्षक गोविंद बड़ावदिया एवं सनत कुमार ओझा का विशेष योगदान रहा, जिला आबकारी ने बताया कि इस प्रकार की कार्यवाही लगातर जारी रहेगी।
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कलेक्टर श्री गुप्ता ने तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष के लिए किया जिलाबदर
————- देवास कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत तीन आरोपियों को लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर एक-एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। जिसमें आरोपी केन्या उर्फ कृष्णपाल पिता अनोखीलाल उम्र 26 साल निवासी ग्राम सिया, मलखान पिता मोहनलाल उम्र 27 साल निवासी ग्राम सिया तथा भगवान पिता अन्तरसिंह सोलंकी उम्र 34 साल निवासी शांति नगर अमोना देवास को जिलाबदर किया है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि तीनो आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।







