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  • देवास जिले में सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक व आपत्तिजनक संदेशों को प्रसारित करने, आपत्तिजनक नारों , संदेशों के बैनर पोस्टर फ्लेक्स  लेकर प्रदर्शन करना पूर्णतः प्रतिबंधित,        रैली जुलूस धरना स्थलों  में अस्त्र – शस्त्र का धारण एवं उसका प्रदर्शन तथा अन्य हथियार लेकर चलना भी पूर्णतः प्रतिबंधित      

    देवास जिले में सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक व आपत्तिजनक संदेशों को प्रसारित करने, आपत्तिजनक नारों , संदेशों के बैनर पोस्टर फ्लेक्स  लेकर प्रदर्शन करना पूर्णतः प्रतिबंधित,        रैली जुलूस धरना स्थलों  में अस्त्र – शस्त्र का धारण एवं उसका प्रदर्शन तथा अन्य हथियार लेकर चलना भी पूर्णतः प्रतिबंधित      

    ———- देवास 21 अगस्त 2024/ अनुसूचित जाति वर्ग एवं संगठनों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण को लेकर ” कोटा में कोटा ” निर्धारित करने के निर्देश के विरोध में भारतबंद का आव्हान किया गया है , जिसके क्रम में राजनीतिक दल एवं अन्य संगठनों द्वारा जिले के विभिन्न भागों में रैली , जुलूस एवं ज्ञापन दिये जाने की योजना है । उक्त देशव्यापी आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया जैसे फेसबुक , व्हाट्स एप , एक्स . एसएमएस , इंस्टाग्राम आदि सोशल मिडिया के माध्यमों से सूचनाओं का आदान प्रदान सामान्य प्रक्रिया है लेकिन कुछ शरारती एवं असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक व आपत्तिजनक संदेशों को प्रसारित कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने , जातिगत विद्वेष फैलाने , सामाजिक सौहाद्र को ध्वस्त करने की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है । इसी प्रकार प्रस्तावित रैली , जूलस एवं धरना स्थलों पर धार्मिक , सामाजिक एवं जातिगत भावनाओं को भड़कानें हेतु आपत्तिजनक नारों , संदेशों के बैनर , पोस्टर , प्लैक्स , होडिंग झंडे आदि लेकर प्रदर्शन किये जाने की संभावना बन सकती है । ऐसी परिस्थितियों में किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने की संभावना से इकार नहीं किया जा सकता है । ऐसी परिस्थितियों में यह तुष्टि होती है कि जिले में शांति , सुरक्षा व्यवस्था एवं सौहार्द पूर्ण वातावरण बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक व आपत्तिजनक संदेशों को प्रसारित करने तथा रैली , जूलूस आदि के दौरान आपत्तिजनक नारों , संदेशों के बैनर पोस्टर फ्लेक्स आदि लेकर प्रदर्शन किये जाने को पूर्णतः प्रतिबंधित करने के लिए तथा लोक परिशांति बनाये रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता देवास जिले की राजस्व सीमान्तर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा -163 के आधीन निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। जारी आदेशानुसार हूँ कोई भी व्यक्ति / संस्था विभिन्न इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक , व्हाट्स एप , एक्स , एसएमएस , इंस्टाग्राम सोशल मिडिया संसाधनों का उपयोग धार्मिक भावनाओं को भड़काने , जातिगत विद्वेष फैलाने , सामाजिक सौहर्द को ध्वस्त करने सहित कोई भी भ्रामक एवं आपत्तिजनक सूचनाओं के आदान – प्रदान के लिए नहीं करेगा । कोई भी व्यक्ति / संस्था किसी भी वर्ग , धर्म एवं सम्प्रदाय विशेष संबंधी भडकाउ पोस्ट सोशल : मीडिया ( फेसबुक वाट्सएप , एक्स आदि ) के माध्यम से पोस्ट नहीं करेगा ना ही कोई व्यक्ति ऐसी किसी पोस्ट को लाइक या फारवर्ड करेगा । ग्रुप एडमिन इस बाबत सूचना अपने यूजर को दे देवें । किसी भी प्रकार के कट – आउट , बैनर , पोस्टर , प्लेक्स , होर्डिंग्स , झंडे आदि जिन पर किसी भी धर्म , व्यक्ति , सम्प्रदाय , जाति या समुदाय के विरुद्ध नारे या अन्य भडकाऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो , का प्रकाशन एवं उसका किसी भी स्थल ( निजी एवं सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । किसी भी भवन / सम्पत्ति ( सार्वजनिक अथवा निजी ) पर आपत्तिजनक भाषा अथवा भडकाऊ नारे लिखा जाना प्रतिबंधित रहेगा । रैली जुलूस धरना स्थलों इत्यादि में अस्त्र – शस्त्र का धारण एवं उसका प्रदर्शन तथा अन्य बोथरे हथियार जैसे लाठी डंडा इत्यादि , धारदार हथियार जैसे तलवार , भाला आदि लेकर चलना भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । रैली , जुलूस धरना स्थलों इत्यादि में ज्वलनशील पदार्थों ( मिट्टी का तेल , पेट्रोल , तैजाब इत्यादि ) को लेकर चलना तथा उनका उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधति रहेगा । आतिशबाजी का प्रयोग भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । कोई भी व्यक्त्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बगैर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं करेगा । संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी / राजस्व अधिकारी / नगरीय व ग्रामीण निकाय के सक्षम अधिकारी भी सामान्य जन एवं संबंधितों को आदेश की सूचना जारी करें । आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता , 2023 की धारा 223 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा ।

  • करणी सेना परिवार ने  तंवर को देवास नगर कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त किया

    करणी सेना परिवार ने  तंवर को देवास नगर कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त किया

    देवास। करणी सेना परिवार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्या जीवन सिंह शेरपुर के आदेश अनुसार एवं देवास जिला अध्यक्ष शिवपाल सिंह बीसाखेड़ी व जिला महामंत्री भोजराज सिंह ठाकुर एवं नगर अध्यक्ष अजय सिंह परिहार की अनुशंसा पर कुं. अखिलेश सिंह तंवर को देवास नगर कार्यकारिणी अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया है। करणी सेना परिवार का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को संगठित करना, उनकी समस्याओं को सुलझाना और समाज में एकता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। कुं. अखिलेश सिंह तंवर ने अपने मनोनयन पर संगठन के मुख्या जीवन सिंह शेरपुर एवं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और विश्वास दिलाया कि वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, उन्होंने कहा कि वे संगठन के सिद्धांतों और आदर्शों को आगे बढ़ाने एवं समाज हित के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस अवसर पर करणी सेना परिवार के पदाधिकारियों, सदस्यों और समर्थकों ने कुं.अखिलेश सिंह तंवर को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

  • 1100 से अधिक भक्तों ने किया 11 हजार शिवलिंग का निर्माण, तीन घंटे तक चला धार्मिक अनुष्ठान

    1100 से अधिक भक्तों ने किया 11 हजार शिवलिंग का निर्माण, तीन घंटे तक चला धार्मिक अनुष्ठान

    1100 से अधिक भक्तों ने किया 11 हजार शिवलिंग का निर्माण, तीन घंटे तक चला धार्मिक अनुष्ठान देवास। बाबा महाकाल के पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का भव्य आयोजन रविवार को संस्था हेल्पिंग हैंड्स सोशल वेलफेयर सोसायटी  के द्वारा सम्पन्न कराया गया। आयोजक शुभम विजयवर्गीय ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष 9वें वर्ष भी श्रावण मास चतुर्थ सोमवार के एक दिन पूर्व 18 अगस्त, रविवार को कैलामाता मंदिर के सामने स्थित गोकुलधाम गार्डन में 1100 से अधिक भक्तों ने मिलकर 11 हजार पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का धार्मिक अनुष्ठान कर धर्म लाभ लिया। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालुओं ने मिलकर शुद्ध काली मिट्टी से 11 हजार शिवलिंग का निर्माण किया। शिवलिंग निर्माण पश्चात पंचामृत से अभिषेक किया गया। शिवलिंग निर्माण के लिए पूरी व्यवस्था आयोजन समिति द्वारा की गई थी। इस दौरान 108 बार ऊँ नम: शिवाय का जप भी भक्तों द्वारा किया गया। कार्यक्रम पश्चात भक्तों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की।  पार्थिव शिवलिंग निर्माण में संस्था के पुष्पेंद्र पटेल, तुषार पाटिल, धीरेंद्र सिंह, अजय विजयवर्गीय, अनिल चौहान, भूपेन्द्र मौर्य, महेश चौहान, मोंटी जाधव, जितु चौहान, कृष्ण सोनी, धनंजय अहीरवार, संस्कार वारे, गौरव टेलर, महेश जायसवाल, पीयूष चावड़ा आदि का सराहनीय सहयोग रहा।

  • मुख्यमंत्री निवास पर रक्षाबंधन कार्यक्रम में देवास महिला पार्षद ने की यह मांग

    मुख्यमंत्री निवास पर रक्षाबंधन कार्यक्रम में देवास महिला पार्षद ने की यह मांग

    देवास। रक्षाबंधन के अवसर पर भोपाल में सोमवार को सीएम हाउस में आयोजित रक्षा बंधन कार्यक्रम कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त आयोजन में भाजपा वार्ड क्रमांक 38 की पाार्षद दिव्या नितीन आहुजा ने भी हिस्सा लेकर लाडली बहना योजना से वंचित बहनों को योजना का लाभ दिलाए जाने हेतु मांग पत्र दिया। श्रीमती आहूजा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र सौंपकर मांग की है कि जिन बहनों के नाम लाडली बहना योजना में शामिल नहीं हुए है उनके नाम जोडऩे के लिए पुन: अभियान प्रारंभ किया जाए। श्रीमती आहुजा ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि पात्र बहनों के कागजों कि खानापूर्ति, बैंक खातों में केव्हासी आदि फार्मलिटिज पूर्ण होती इसके पहले ही योजना बंद हो गई। जिसके कारण कई बहनें इस योजना से वंचित रह गई। मुख्यमंत्री श्री यादव ने आश्वस्त किया कि वे इस पर विचार करेंगे।