टक्कर मारकर भागने वाले ट्रक चालक को न्यायालय ने दी 1 वर्ष की सजा

कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला देवास (म0प्र0) टक्कर मारकर भागने वाले ट्रक चालक को एक वर्ष का सश्रम कारावास ‘‘ श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक/जिला अभियोजन अधिकारी,जिला देवास द्वारा बताया गया कि वह घटना दिनांक 24.09.2016 को आह्त राजेश अपनी मोटर साईकिल नम्बर एमपी 41 एमएस 5371 से इंडस्ट्रियल एरिया रोड से उज्जैन रोड ब्रिज की तरफ जा रहा था तब वह उज्जैन रोड ब्रिज के पास पहुंचा तो एक ट्रक चालक ने अपने ट्रक को तेजगति व लापरवाही से चलाकर लाया और उसकी मोटर साईकिल में टक्कर मार दी जिससे उसे बाएं हाथ एवं पेट में अंदरूनी चोंट लगी और उसकी मोटर साईकिल का नुकसान हुआ उसे टक्कर मारने वाले ट्रक का नम्बर एमपी 13 जीए 1419 है। उक्त संबंध में प्रधान आरक्षक निलेश राणा को रो.सा.क्रं. 15/24.09.2016 जांच हेतु प्राप्त हुई थी जांच के दौरान घायल राजेश ने अपने कथन में बताया था कि मोटर साईकिल क्रमांक के आधार पर उक्ताशय की रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन में उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रं. 427/2016 पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर जप्ती, एक्स-रे एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।   माननीय न्यायालयः- न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित करते हुये आरोपी समीर पिता बाबू शेख उम्र 40 साल नि0 ग्राम नगझिरी देवास रोड जिला उज्जैन को धारा धारा 338 भा.द.सं. में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500/- रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 279 भा.द.सं. में 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।       उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री ऊदल सिंह मौर्य, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा कुशल पैरवी की गई तथा प्रधान आरक्षक श्याम आंजना का विशेष सहयोग रहा।  

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