देवास मे कलेक्टर ने कोरोना को लेकर किए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी अब शव यात्रा में 20 और शादी में 50 और रेस्टोरेंट में केवल पार्सल सुविधा उपलब्ध होगी जिम बंद स्विमिंग पूल और सिनेमाघर बंद

देवास जिला कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने कोरोना आपदा को देखते हुए संशोधित आदेश जारी किए है जिसमें आप शादी समारोह में केवल 50 व्यक्ति शामिल होंगे और शव यात्रा में केवल 20 सिनेमाघर जिम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे रेस्टोरेंट खुले रहेंगे लेकिन वहां पर केवल पार्सल सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की रैली जुलूस और सभा पर प्रतिबंध रहेगा देखिए आज का संशोधित आदेश।

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