कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने दो आरोपियों को किया जिलाबदर

———- देवास 15 मार्च 2021/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत दो आरोपियों को दो-दो माह के लिए जिलाबदर किया है। कलेक्टर श्री शुक्ला ने भय्यु उर्फ देवाशिष पिता अशोक उम्र 24 साल निवासी श्यामनगर चापड़ा थाना बागली एवं महेश उर्फ भूरा पिता रामभरोसे उम्र 25 साल निवासी फतेगढ़ थाना सतवास को दो माह के लिए जिला बदर किया है। कलेक्टर श्री शुक्ला ने आदेश दिया है कि आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर उक्त दोनो आरोपी जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।