————- देवास कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आरोपी सलीम उर्फ छोटा पिता अजीज खां उम्र 52 साल निवासी ईदगाह रोड़ देवास को छ: माह के लिए जिला बदर किया है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चला जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा।
