मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ देवास ने केन्द्र एवं राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाने के संबंध प्रधानमंत्री ,मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन

————- मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ देवास द्वारा कर्मचारियों के हितो का ध्यान रखते हुए दिनांक 12.05.2022 को कलेक्टर कार्यालय मे प्रधानमंत्री ,मुख्यमंत्री जी के नाम नायब तहसीलदार पूजा भाटी को केन्द्र एवं राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाने के संबंध मे ज्ञापन दिया गया। जिलाध्यक्ष श्री मनोहरसिंह सैंधव ने बताया कि जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को सी.सी.एस.पेंशन रूल 1972 के स्थान पर नई पेंशन योजना (अंशदायी पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाया गया है । वर्ष 2013 पी.एफ.आर.डी.ए. बिल पास करके तत्कालीन यूपी सरकार ने नियम निर्धारित कर दिये । सरकार से हमेशा यह अपेक्षा की गई है,कि वह अपने कर्मचारियों के लिए आदर्श नियोक्ता ओर भारत के नागरिकों के लिए संरक्षक की भूमिका निभाए जो कि देश की प्रगति के लिए लगातार योगदान दे रहे है ओर अपने कर्मचारियों व नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन दें । प्रत्यैक कर्मचारी चाहे वह सरकारी उद्योग से संबंधित हो या किसी भी निजी उद्योग से संबंधित हो अपने कौशल शक्ति ओर उर्जा को अपने नियोक्ता को सेवानिवृत्ति तक समर्पित करता है या जब तक वो ऐसा करने की अपनी क्षमता को खो नहीं देता सेवानिवृत्ति के बाद या किसी भी कारण से अक्षम होने के बाद वो पारिश्रमिक पाने के लिए सेवा करने में असमर्थ हो जाता है, लेकिन उसकी आवश्यकता समाप्त नहीं होती है। जिलाध्यक्ष व संघ के सदस्यो द्वारा कलेक्टर कार्यालय मे ज्ञापन दिया गया जिलाध्यक्ष श्री मनोहरसिंह सैंधव द्वारा नायब तहसीलदार पूजा भाटी के समक्ष ज्ञापन का वाचन कर सुनाया गया कि इस पेंशन स्कीम का विरोध प्रारम्भ काल से ही कर्मचारियों व कर्मचारी संघठन करते आ रहे है । विरोध का कारण निम्न है यह स्कीम सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी नही देती है । इस स्कीम के अंतर्गत महंगाई भत्ते की व्यवस्था न होने से कोई राहत की व्यवस्था नहीं है । इस स्कीम में 80.85.90.95 एवं 100 वर्ष की उम्र होने पर अतिरिक्त पेंशन की व्यवस्था नहीं है । जबकि सी.सी.एस.पेशन रूल 1972 में यह व्यवस्था है। एन.पी.एस.के अंतर्गत मिसिंग कर्मचारी के आश्रित को पेंशन की व्यवस्था नहीं है एन.पी.एस. के अंतर्गत कंपनशेसन पेंशन की व्यवस्था नहीं है। कम्पलसरी रिटायरमेंट पेंशन की व्यवस्था नहीं है। बाजार पर आधारित स्कीम होने के कारण अस्थिरता की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। कर्मचारियों को वृद्धावस्था में जो सामाजिक सुरक्षा पुरानी स्कीम में प्राप्त थी उसकी एन.पी.एस. में कोई गांरटी नहीं है। उक्त कारणों से कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने के कारण कर्मचारियों में असंतोष बना हुआ है । अनुरोध है,कि उपरोक्त मांगो पर विचार कर शीघ्र निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की मॉग करते हुए एन.पी.एस. को समाप्त करके पुरानी पेंशन स्कीग लागू करने हेतु ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्री मनोहरसिंह सैंधव, उज्जैन संभागीय अध्यक्ष श्री अश्विनी सूर्यवंशी,उज्जैन संभागीय कोषाध्यक्ष विक्रमसिंह ठाकुर, कार्यपालन ,जिलाध्यक्ष श्री आशुतोष धारीवाल कोषाध्यक्ष राजेश वर्मा, संगठन मंत्री मोहनदास बैरागी, संघ जिला मीडिया प्रभारी कमलसिंह डावर ,राममुर्ति बिलावलिया,टोंकखुर्द तहसील अध्यक्ष चिंतामन पटेल,देवास तह.अध्यक्ष ज्योति वाडेकर ,सोनकच्छ तह. सचिव महेन्द्रसिंह सैंधव, दशरथ सिंह सैंधव, ब्लॉक सचिव धर्मेन्द्र जोशी,,दिनेश जिनवाल,राजेन्द्र शर्मा, देवेन्द्र मुरारी,रमेश जोशी,ओपी जाधव,दीपचंद्र सोनी, महेश राठौर,विनय गोरवे,श्रीमति हंशा चौधरी,घनश्याम, योगेंन्द्र मौरे,सुनिता पटेल, मनिष ट्रंकाया विष्णुकुमार पटेल,रमांकांत शर्मा, संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित हुए।