अवैध कालोनी काटने वाले कालोनाईजर पर एफ.आई.आर. दर्ज, 2 कालोनियों से अवैध अतिक्रमण हटाए, विक्रम सभा भवन मे कम्पाउंडिंग शिविर आयोजित, अपने अवैध निर्माणो को वैध कराये

देवास/ नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण की गई कालोनी के कालोनाईजर पर एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई है। कालोनाईजर तेजसिह पिता मानसिह निवासी सिंगावदा के खिलाफ बी.एन.पी. थाने मे एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है, कालोनाईजर द्वारा तुलजा विहार के पास अवैध रूप से बिना लाईसेंस बिना टी.एन.सी.पी. तथा बगेर अनुमति के कालोनी काटी गई। जिस पर उक्त झोन के निगम उपयंत्री चंदन सोनी के द्वारा नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) (5) के अन्तर्गत आयुक्त विशालसिह चौहान के निर्देशन मे थाना बी.एन.पी. मे एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। इसी प्रकार निगम द्वारा वार्ड क्रमांक 3 के डी-3 सेक्टर मे बने सार्वजनिक गार्डन मे अवैध रूप से निर्मित अतिक्रमण को हटाया गया साथ ही ए.बी. रोड पर स्थित मिश्रीलाल नगर मे अनुमति के विपरीत एम.ओ.एस. की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया।

विक्रम सभा भवन मे कम्पाउंडिंग शिविर आयोजित
अपने अवैध निर्माणो को वैध कराये

देवास/ नगर निगम द्वारा शहर मे अवैध निर्माणो को लेकर कम्पाउंडिंग से संबंधित शासन निर्देश के पालन मे अवैध निर्माण को वैध किये जाने हेतु कम्पाउंडिंग शिविर आयोजित किया जा रहा है। निगम द्वारा शहर मे जिन नागरिको द्वारा अवैध निर्माण किये गये है। शासन गाईड लाईन अनुसार 30 प्रतिशत की छूट के साथ उन्हें वैध किये जाने हेतु शिविर का आयोजन स्थानीय विक्रम सभा भवन जवाहर चौक मे 26 अक्टुबर से 28 अक्टुबर समय प्रातः 11 बजे से सांय 5 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। जिन नागरिको ने ऐसे अवैध निर्माण जो कि मानचित्र के विपरीत 30 प्रतिशत तक बना लिये गये है वो तत्काल अपना अवैध निर्माण वैध करावें। जिसमे अनाधिकृत एम.ओ.एस./एफ.ए.आर. मे 30 प्रतिशत तक किये गये निर्माण का कम्पाउंडिंग हेतु उक्त शिविर मे उपस्थित होकर अपने अवैध निर्माण को वैध करा सकते है। कम्पाउंडिंग के लिये दिनांक 28 फरवरी 2022 तक प्राप्त आवेदनो पर 20 प्रतिशत की छूट प्रस्तावित है। अतः उक्त शिविर मे अपने अवश्यक दस्तावेजो के साथ उपस्थित होकर अपने अवैध निर्माणों का प्रशमन संबंधी कार्यवाही कर अवैध निर्माण को तोडे जाने की कार्यवाही से बचें।

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