देवास जिले में खनिज विभाग ने ग्राम पितावली में अवैध उत्खनन एवं अवैध रूप से क्रेशर संचालन पर की कार्यवाही ———– खनिज विभाग ने क्रेशर को जप्त कर, लगाया 97 लाख से अधिक का जुर्माना
———— देवास, 03 मार्च 2021/ कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश पर जिले में अवैध उत्खनन के विरुद्ध लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में तहसील हाटपिपलिया में अवैध उत्खनन एवं अवैध रूप से क्रेशर संचालन का मामला सामने आने पर खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही की गई। खनिज अधिकारी श्री आरिफ खान ने बताया कि तहसील हाटपीपलिया के ग्राम पितावली के सर्वे क्रमांक 731/1, 732 एवं 733 के रकबा 1 हेक्टेयर में श्री जोगेंद्र सिंह सेंधव निवासी बेड़ामाऊ को अवधि दिनांक 24/09/2018 से 23/09/2028 स्वीकृत पत्थर उत्खनिपट्टा कि खनिज निरीक्षक श्री रामेश सोलंकी एवं खनिज सर्वेयर कुमारी तन्वी आप्टे द्वारा की गई जांच में पाया गया कि उक्त खदान का सीमांकन नहीं हुआ था और ना ही संबंधित को कब्जा सौंपा गया था। खदान में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सम्मति/अनापत्ति नहीं थी। इसके बावजूद श्री जोगेंद्र सिंह द्वारा गत 1 वर्ष से पत्थर का अवैध उत्खनन कर उसको क्रेशर में गिट्टी बनाकर विक्रय किया जा रहा था, जिसकी कोई रॉयल्टी उसके द्वारा जमा नहीं की गई। मौके पर गड्ढे की माप में 2695 घन मीटर पत्थर का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया। मौके पर क्रेशर को सील कर जप्त किया गया, जो कि खनिज नियमों में दंडनीय होने से प्रकरण में मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53(1)(क) के अंतर्गत खनिज की रॉयल्टी राशि रुपए 3 लाख 23 हजार 520 रूपये का 30 गुना अर्थात 97 लाख 05 हजार 600 रूपये अर्थदण्ड किया जाना प्रस्तावित कर कलेक्टर न्यायालय में आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है। साथ ही साथ श्री जोगेंद्र सिंह को स्वीकृत उत्खनिपट्टा को निरस्त करने के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।