वसुली कार्यो मे लापरवाही बरतने पर 4 सहायक राजस्व निरीक्षक निलंबित

देवास। नगर निगम आयुक्त दलीप कुमार के द्वारा 13 दिसम्बर को लोक अदालत मे राजस्व वसुली कार्य मे सौंपे गये निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नही कर वसुली कार्यो मे लापरवाही करने पर राजस्व विभाग के 4 सहायक राजस्व निरीक्षकों को निलंबित किया गया तथा 2 वार्ड वसुलीकर्ताओं का 7—7 दिवस का वेतन काटने के आदेश प्रसारित किये गये।
आयुक्त दलीप कुमार के द्वारा 13 दिसम्बर को लोक अदालत मे नगर निगम की राजस्व वसुली के कार्यो हेतु सम्पूर्ण 45 वार्डो के सहायक राजस्व निरीक्षकों, वसुलीकर्ता कर्मचारियों को एक निर्धारित लक्ष्य सौंपा गया था। सौंपे गये लक्ष्यों की पूर्ति मे 50 प्रतिशत तक वसुली कार्य अनिवार्य किया गया था। इस कार्य मे सौंपे गये लक्ष्यों की पूर्ति नही करने पर निगम सहायक राजस्व निरीक्षक नागेश्वर परमार के द्वारा मात्र 4 प्रतिशत, राजेन्द्र पाण्डे के द्वारा 16 प्रतिशत, अजयसिह खिंची के द्वारा 15 प्रतिशत, राधेश्याम परमार के द्वारा 8 प्रतिशत वसुली करने पर इन चारों सहायक राजस्व निरीक्षकों को अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता अनुशासनहीनता मानते हुये म.प्र. सिविल सेवा (नियंत्रण—वर्गीकरण एवं अपील) 1966 मे वर्णित नियमों मे स्पष्ट तथा उल्लंघन करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इन चारों सहायक राजस्व निरीक्षको को निलंबन अवधि मे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता प्रदान की गई है।
13 दिसम्बर को सम्पन्न हुई लोक अदालत मे निगम के विनियमित कर्मचारी स्वाधिन खरे प्रभारी वसुलीकर्ता को वार्ड 27 मे सौंपे गये 50 प्रतिशत के लक्ष्यों मे से मात्र 15 प्रतिशत वसुली करने तथा शिरोमणीसिह प्रभारी वसुलीकर्ता वार्ड 35 को 50 प्रतिशत वसुली के विरूद्ध मात्र 26 प्रतिशत संपत्तिकर की वसुली करने पर इन दोनों वसुलीकर्ताओं के 7—7 दिवस के वेतन काटने की कार्यवाही की गई।

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