‘‘अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपियों को हुआ 1 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माना

राजेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी इस संबंध मेंने बताया कि-दिन 19. जुलाई.2016 को उपनिरीक्षक प्रेमलता खत्री को मुखबिर सूचना मिली की टवेरा वाहन क्रमांक एमपी 09 बीए 1611 में अवैध रूप से शराब लेकर कुछ लोग नेवरी तरफ आ रहे है। उक्त सूचना पर हमराह फोर्स एवं पंचान साक्षीगण को तलब कर उन्हें सूचना से अवगत कराया और मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहंुचे। जहां पर मुखबिर द्वारा बतायी एक टवेरा वाहन क्रमांक एमपी 09 बीए 1611 आती दिखी जिसे नौसराबाद फोटे पर ही रोका। ड्रायवर का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सुरेष पिता बहादुर सिंह तथा गाड़ी में बैठे अन्य व्यक्तियों ने अपना नाम महेष पिता अंबाराम एवं सुनील पिता बालचन्द बताया। गवाहों के समक्ष उक्त गाड़ी को चैक करने पर सात पेटी देषी प्लेन शराब एवं एक पेटी देषी मसाला शराब मिली। आरोपीगण से उक्त मदिरा को रखने व लाने ले जाने के संबंध में लायसेंस का पूछने पर कोई लायसेंस नही होना बताया। मौके पर ही अभियुक्तगण के कब्जे से उक्त मदिरा जप्त किया गया व अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर थाने लेकर आये थे। थाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध 34(2) आबकारी अधिनियम की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अन्वेषण किया गया। अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया था कि वे लोग नेवरी की शराब दुकान से उक्त मदिरा लेकर आये है। उक्त शराब दुकान के लायसेंसी संजय पिता बालचन्द को लायसेंस की शर्तो का उल्लंघन करने पर प्रकरण में आरोपी बनाया गया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायलय में प्रस्तुत किया गया।             माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपीगण सुरेष पिता बहादुर सिंह आयु 37 वर्ष निवासी सिंघनी, जिला देवास, महेष पिता अंबाराम आयु 65 वर्ष निवासी नेवरी जिला देवास एवं सुनील पिता बालचन्द आयु 36 वर्ष निवासी नेवरी को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम तथा आरोपी संजय पिता बालचन्द आयु 37 वर्ष निवासी नेवरी को धारा 42 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 01-01 सश्रम कारावास एवं 25-25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।     उक्त प्रकरण में शासन की और से कुषल पैरवी श्री महेन्द्र सितोले, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।                                                                                                                                                          

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