————- देवास, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आरोपी माखनसिंह पिता देवीसिंह उम्र 39 साल निवासी ग्राम सम्मसखेड़ी थाना पीपलरावां को छ: माह के लिए जिलाबदर किया है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चला जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा। न्यायलय कलेक्टर देवास ने अवैध शराब परिवहन में पकड़ाए वाहनों को राजसात करने के जारी किए आदेश ———— देवास, न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय देवास द्वारा पुलिस अधीक्षक देवास एवं जिला आबकारी अधिकारी के प्रतिवेदन पर अवैध शराब परिवहन में पकड़ाए वाहनों को राजसात करने के आदेश दिए गए हैं। जारी आदेशानुसार वाहन स्वामी शाहिद उर्फ साईद उर्फ जर्सी पिता शाकीर कुरैशी निवासी मोहसीनुपरा देवास, जयेश पिता मनोहरलाल नागर उम्र 17 वर्ष निवासी जेतपुरा देवास, वाहन स्वामी लोकेंद्र पिता राम सिंह निवासी ग्राम बिजेपुर, अंबाराम पिता दगड़ू उम्र 46 साल निवासी ग्राम बजरंगगढ़ थाना बागली, वाहन स्वामी सुनील पिता अंबाराम डोडवा निवासी बजरंगगढ़ ग्राम थनगरखेड़ थाना बागली के विरूद्ध कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक देवास द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि थाना प्रभारी सिविल लाइन थाना देवास द्वारा आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत 29-10-2022 को प्रताप नगर देवास से होण्डा साइन मोटर साइकिल रजिस्ट्रेशन क्रमांक एमपी 09 एमटी 6174 से कुल 60 लीटर कच्ची हाथ भट्टी मदिरा अवैध रूप से परिवहन करते हुए पाए जाने पर आरोपी शाहिद उर्फ साईद उर्फ जर्सी पिता शाकीर कुरैशी देवास से जप्त कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में आबकारी अधिनियम की धारा 47 (क) के अंतर्गत राजसात करने संबंधी प्रस्ताव प्रेषित किया गया। इसी प्रकार जिला आबकारी अधिकारी, देवास के प्रतिवेदन अनुसार 17.12.2022 को मुखबीर की सूचना के आधार बायपास चौराहा के पास एक दो पहियां वाहन मोटरसाईकल जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक MP 41 बी 5004 से 53.64 बल्क लीटर विदेशी मदिरा अवैध रूप से परिवहन करते पाये जाने पर जप्त तथा आरोपी जयेश पिता मनोहरलाल नागर, उम्र 17 वर्ष, जाति धाकड़, निवासी जेतपुरा, देवास को गिरफ्तार किया गया। उक्त जप्त वाहन का वाहन स्वामी लोकेन्द्रसिंह पिता राम सिंह सोलंकी, निवासी ग्राम बिजेपुर, जिला देवास है, प्रतिवेदित किया गया है। अतः उक्तानुसार जप्त सामग्री को आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 47 (क) के अन्तर्गत राजसात करने संबंधी प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। इसी प्रकार जिला आबकारी अधिकारी, देवास के प्रतिवेदन अनुसार 07-11-2022 से प्रतिवेदित किया है कि उपनिरीक्षक आबकारी वृत्त – कन्नौद, जिला देवास द्वारा दिनांक 30.10.2022 को मुखबीर की सूचना के आधार पर बागली से कांटाफोड़ मार्ग पर एक मोटरसाईकल जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक MP 41 NF 3306 से 55 लीटर हाथभट्टी मदिरा अवैध रूप से परिवहन करते पाये जाने पर जप्त की गयी तथा आरोपी अम्बाराम पिता दगड़ू, उम्र 46 साल, निवासी ग्राम बजरंगगढ़, थाना बागली, जिला देवास को गिरफ्तार किया गया। उक्त जप्त वाहन का वाहन स्वामी सुनील पिता अम्बाराम डोडवा, निवासी 19 बजरंगगढ़, ग्राम थनगरखेड़, थाना बागली, जिला देवास है, प्रतिवेदित किया गया है। अतः उक्तानुसार जप्त सामग्री एवं वाहन को आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 47 (क) के अन्तर्गत राजसात करने संबंधी प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक देवास के प्रतिवेदन पर जप्त वाहन एमपी 09 एमटी 6174 तथा कच्ची हाथ भट्टी मदिरा तथा जिला आबकारी अधिकारी देवास के प्रतिवेदन पर दो पहिया वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर एमपी 41 बी 5004 से विदेशी मदिरा और मोटर साइकिल रजिस्ट्रेशन नंबर एमपी 41 एनएफ 3306 से हाथ भट्टी मदिरा जप्त की गई। जप्त वाहनों एवं मदिरों पर कार्रवाई करते हुए आबकारी अधिनियम के अंतर्गत राजसात करने के आदेश जारी किए गए हैं।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने एक आरोपी को छ: माह के लिए किया जिलाबदर, अवैध शराब परिवहन में पकड़ाए वाहन राजसात
