आयुक्त उज्जैन संभाग ने विकास खण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी एवं प्रभारी परियोजना अधिकारी को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग उज्जैन श्री सिंह ने शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय भौरासा के शिक्षक को तत्काल प्रभाव किया से निलंबित
———– आयुक्त उज्जैन संभाग श्री संदीप यादव ने विकास खण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी एवं प्रभारी परियोजना अधिकारी बागली सुश्री नीलम सेठिया को अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने तथा सिविल सेवा (आचरण) के विपरीत आचरण करने पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। विकास खण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी एवं प्रभारी परियोजना अधिकारी बागली सुश्री नीलम सेठिया का निलंबन अवधि में मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय देवास रहेगा तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी । आदेश में उल्लेख किया गया है कि विकास खण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी एवं प्रभारी परियोजना अधिकारी बागली सुश्री नीलम सेठिया प्रायः बैठक में अनुपस्थित रहती है, कर्तव्य पर उनकी उपस्थिति भी अनियमित रहती है, वे कर्तव्य पर अनुपस्थित अथवा अवकाश पर रहने की आदी हैं तथा शासकीय योजनाओं/गतिविधियों एवं कार्य के प्रति भी सुश्री सेठिया का रवैया पूर्णतः असहयोगात्मक, उदासीन व लापरवाही पूर्ण रहा है। “विभागीय महत्वपूर्ण योजनाओं में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि भी शत प्रतिशत नहीं हैं। सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण में भी कोई रूचि नहीं ली। समय-समय पर दी गई समझाइश के उपरांत भी प्रभारी परियोजना अधिकारी सुश्री नीलम सेठिया की कार्य प्रणाली एवं व्यवहार में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है, और न ही विभागीय योजनाओं व गतिविधियों के क्रियान्वयन को उनके द्वारा कोई गति प्रदान की जा रही है। कर्तव्यों के प्रति अत्यंत लापरवाह तथा शासन के कार्यों में उनके द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही हैं संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग उज्जैन श्री सिंह ने शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय भौरासा के शिक्षक प्रेमसिंह यादव को तत्काल प्रभाव किया से निलंबित ———– संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग उज्जैन श्री रवीन्द्र कुमार सिंह ने माध्यमिक शिक्षक शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय भौरासा श्री प्रेमसिंह यादव को अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम-9 (1) (क) अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। शिक्षक श्री प्रेमसिंह यादव का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड सोनकच्छ रहेगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी । उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता द्वारा 30 नवम्बर को शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय भौरासा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शिक्षक श्री प्रेमसिंह यादव शाला में लम्बे समय से बगैर सूचना एवं बिना अवकाश स्वीकृत कराये लगातार अनुपस्थित हैं। श्री प्रेमसिंह यादव को सेवा समाप्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। कारण बताओ सूचना पत्र का प्रतिउत्तर समाधानकारक न होकर असंतोषजनक था।
