देवास। युवा किसान संगठन की भूख हड़ताल में रविवार को प्रशासन की समझाइश के बाद समाप्त हो गई। भूख हड़ताल में 2 हजार से अधिक किसान शामिल होकर सभी ने एक सुर में 32 गांव से एमपीआईडीसी की योजना को निरस्त करने की मांग की। संगठन अध्यक्ष रविंद्र चौधरी ने कहा कि किसान अगर देश का पेट पाल सकता है तो वह अपना हक लेना भी जानता है गांधी जी के सिद्धांतों पर चलकर देश ने आजादी पाई निश्चित रूप से हम किसान साथी इन्हीं सिद्धांतों पर चलकर अपने 32 गांव की जमीन को सरकार से आजाद करवाएंगे। भूख हड़ताल में पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता जीतू पटवारी भी शामिल हुए। उन्होंने इस योजना को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि अगर सरकार चाहे तो उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए बाजार मूल्य पर किसानों से सीधे जमीन खरीदे। किसानों से बगैर संवाद के अनैतिक रूप से षडयंत्र पूर्वक किसानों की जमीन हथियाना ठीक नहीं है हम इसका विरोध करते हैं। प्रदेश व देश का किसान ही देश की सरकारें बनाता है अगर किसान एकजुट होगा तो निश्चित रूप से सरकारों को इस काले कानून को वापस लेना होगा। किसानों का आभार जगदीश पटेल ने व्यक्त किया। धरना प्रदर्शन समापन के पश्चात मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा गया। इस दौरान मुख्य रूप से राजेश मुकाती, देवेंद्र चौधरी, संगठन उपाध्यक्ष राजेश पटेल, सचिव राधेश्याम वैष्णव, सुनील चौधरी, दीपक वर्मा, शाहिद पटेल, रवि, सत्यनारायण सरपंच हकीम सरपंच, आम आदमी पार्टी से प्रेमदया पवार, राकेश खिरनी, कमल वेल्डर, मनोज सहित बड़ी संख्या में किसानों ने उपस्थित होकर एकजुटता का संदेश दिया।
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घोषणा को बीते 4 माह लेकिन अभी तक पेकि प्लाट के संदर्भ में कोई निर्णय नहीं हुआ। मुख्यमंत्री की घोषणा पर शीघ्र हो अमल (कांग्रेस ने उठाया पेकि प्लाट का मुद्दा)
देवास नगरीय निकाय चुनाव के दौरान देवास आए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि देवास शहर में पेकि के प्लाटों पर शीघ्र अनुमति दी जाए इसकी में आज में भरी सभा में घोषणा करता हूं ।। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी व प्रवक्ता सुधीर शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने तो यहां तक घोषणा की थी कि आज ही पेकि के प्लाटों की अनुमति दी जाएगी, जबकि मुख्यमंत्री की आवाज ही आदेश मान जाता है बावजूद आज उनकी घोषणा को 4 माह बीत चुके हैं अब तक देवास नगर निगम ने पेकि के प्लाटों पर निर्माण की अनुमति जारी नहीं की है । मुख्यमंत्री ने तत्काल घोषणा कर हजारों पेकि प्लाट धारकों के वोट अपने पक्ष में करा लीये वही निर्वाचित होने के बाद महापौर श्रीमती गीता अग्रवाल ने भी इस और कोई ध्यान नहीं दिया कि जिस घोषणा के चलते उन्हें वोट मिले और जिन वोटों से वो विजय हुई है उस उस घोषणा पर अमल करते हुए पेकि के प्लाट पर निर्माण की अनुमति जारी की जाए आज हजारों पेकी प्लाट धारक नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं कि उन्हें घोषणा के अनुरूप मकान बनाने की अनुमति दी जाएगी लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी है प्रदेश की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव जीतने को लेकर घोषणा तो कर दी लेकिन आदेश आज तक जारी नहीं किये हैं पेटी प्लाटों के संदर्भ में आदेश जारी कराने को लेकर क्षेत्र की विधायक एवं सांसद भी पूरी तरह मौन धारण कर चुके हैं, वही निर्वाचित महापौर और उनकी परिषद के किसी भी पार्षद ने आज तक पेकि के प्लाटों के संदर्भ में अपनी आवाज नहीं उठाई है । घोषणा के अनुरूप इनके साथ न्याय होना चाहिए और इन्हें भवन बनाने की अनुमति तत्काल दी जाना चाहिए कांग्रेस ने मांग की है कि घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री शीघ्र ही पेकि के प्लाटों के संदर्भ में शासन से आदेश जारी कराएं और पेकि प्लाट धारकों को शीघ्र ही निर्माण की अनुमति जारी करें अन्यथा कांग्रेस को सड़कों पर आकर आंदोलन करना पड़ेगा जिसकी संपूर्ण जवाबदारी देवास नगर निगम की रहेगी।
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फिल्म एक्टर वैशाली ने इंदौर में की आत्महत्या
मुंबई में कई सीरियल में काम कर चुकी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने इंदौर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली ।वह बीते 1 साल से इंदौर में रह रही थी सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को बरामद किया पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है ।प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की बात सामने आ रही है तेजाजी नगर पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर जांच शुरू कर दी है। वैशाली ने ‘यह रिश्ता क्या कहलाता है’, बिग बॉस ‘जैसे कई टीवी सीरियलों में लीड रोल कर चुकी है। फिल्म इंडस्ट्रीज में और टीवी सीरियल में काम करने वाली एक्ट्रेस आत्महत्या करने को मजबूर हो गई है ।
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जिला पंचायत सीईओ श्री चौहान ने 01 सहायक लेखाधिकारी एवं 01पंचायत सचिव को किया निलंबित, 01 सहायक लेखाधिकारी को जिला कार्यालय में किया संलग्न
———– देवास मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत देवास श्री प्रकाश सिंह चौहान ने सहायक लेखाधिकारी जनपद पंचायत सोनकच्छ श्री महेश शर्मा के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर जिला स्तरीय जांच दल से जांच कराने पर वित्तीय अनियमितता की शिकायत सही पाई जाने से श्री महेश शर्मा सहायक लेखाधिकारी जनपद सोनकच्छ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। इसी प्रकार जनपद पंचायत देवास के सहायक लेखाधिकारी श्री शेरसिंह की कार्यप्रणाली के संबंध में अधिनस्थों का असंतोष होने से श्री शेरसिंह को जिला पंचायत कार्यालय में संलग्न किया गया। एक अन्य प्रकरण में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में लापरवाही बरतने पर सीईओ बागली के प्रतिवेदन के आधार पर बागली जनपद की ग्राम पंचायत निमनपुर के सचिव श्री प्रकाश चौयल को भी निलंबित किया है।
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देवास जिले में बकाया मोटरयान करों के करदाताओं को मोटरयान कर एकमुश्त जमा करने पर मिलेगी छूट
————– देवास, जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि राज्य शासन द्वारा बकाया मोटरयान करों के कर दाताओं को मोटरयान कर में छूट प्रदाय करते हुए आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार बकाया मोटरयान कर स्वामी अपनी बकाया वाहनों का मोटरयान कर एकमुश्त जमा कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) 30 सितम्बर 2022 द्वारा मोटरयान कर में छूट का प्रावधान वर्णित किया गया है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि जारी की गई अधिसूचना के अनुसार यदि मोटरयान कर तथा शास्ति की शोध्य राशि 31 मार्च 2023 तक एकमुश्त जमा है, तो उन्हें मोटरयान कर शास्ति की मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक/जीवनकाल की शोध्य राशि से पूर्णतः छूट दी जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि मोटरयान कर की मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक/जीवनकाल की शोध्य राशि में छूट प्रदान की जाएगी। जिनमें अधिसूचना जारी होने से 5 वर्ष पुराने वाहन पर 10 प्रतिशत, अधिसूचना जारी होने से 5-10 वर्ष पुराने वाहन पर 20 प्रतिशत, अधिसूचना जारी होने से 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहन पर 30 प्रतिशत, अधिसूचना जारी होने की तारीख से 15 वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत यान, जिनके वाहन स्वामी अपने वाहन का स्वेच्छा से पंजीकरण निरस्त कराना चाहते हैं 90 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि समस्त वाहन स्वामी शासन द्वारा दी गई छूट का लाभ प्राप्त कर बकाया मोटरयान कर जमा कर सकते हैं।
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पुलिस आबकारी विभाग की संयुक्त कार्यवाही एक मोटरसाइकिल सहित भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, होटल ढाबों पर भी होगी कार्रवाई, ड्रग्स माफिया पर भी होना चाहिए कार्रवाई
देवास, कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला के निर्देशानुसार जिले में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की जा रही है। आबकारी विभाग पिछले 1 वर्षों से सतत खासकर क्षेत्र में कार्रवाई कर रहा है जहां पर पुलिस और आबकारी विभाग जाना कम पसंद करते हैं। अपराधी वर्ग और उनका क्षेत्र जहां कच्ची अवैध शराब का निर्माण होता है ऐसी जगह लगातार कार्रवाई मैं अधिकारी और पुलिस की इच्छाशक्ति की चाहिए वरना औपचारिक केस बनाकर भी कर्तव्य से इतिश्री किया जा सकता है । अभी वर्तमान समय में सबसे ज्यादा कच्ची और अवैध शराब से शराब पीने वालों को नुकसान है ।सस्ती के चक्कर में अवैध और जहरीली शराब तक पियक्कड़ पी लेते हैं। कहीं पर यह धीमे जहर का काम करती है और कहीं पर तत्काल पुलिस आबकारी विभाग वाकई में सही जगह बाहर कर रही है। इसके बाद शहर के आसपास होटल और ढाबों पर अभियान चलाया जाना चाहिए अभी सबसे पहले अवैध कच्ची शराब जहरीली शराब के खिलाफ सतत अभियान चलाते रहना चाहिए। आज अभियान में आबकारी एवं पुलिस विभाग द्वारा टोंककला एवं चिड़ावद में कार्यवाही कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के अंतर्गत 01 प्रकरण एवं आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के अंतर्गत 10 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। कार्यवाही एक मोटर साईकिल सहित 310 पाव देशी प्लेन मदिरा, 150 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 5 हजार 200 किलो महुआ लहान जप्त किया गया। लहान के सैम्पल लेकर मौके पर नष्ट किया गया। जप्त की गई कुल मंदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य 3 लाख 67 हजार 670 रूपये है। कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री राघवेन्द्र कुशवाह, आबकारी उपनिरीक्षक श्री प्रेम नारायण यादव, सुश्री राजकुमारी मंडलोई, श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्रीमती निधि शर्मा टोंककला चौकी प्रभारी श्री विजेन्द्र सिंह सौलंकी तथा आबकारी एवं पुलिस स्टॉफ सम्मिलित थे। जिले में आबकारी विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही लागातार जारी रहेगी। पुलिस आबकारी विभाग का अभियान केवल अवैध शराब तक सीमित नहीं रहे शहर में कई जगह गांजा और ब्राउन शुगर तक बिक रही है जो हमारी युवा पीढ़ी को खोखला कर रही है कुछ राजनेता कुछ आर्थिक प्रभाव के कारण कई नामी गिरामी तस्कर पुलिस की गिरफ्त से दूर है अगर सही मायने में अभियान चलाया जाए तो सबसे बड़े देश की युवा नस्ल को खोखला करने वाले देशद्रोहियों के खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई होना चाहिए उसके बाद पुलिस और आबकारी विभाग शराब तो कभी भी कहीं से भी पकड़ लेगी और पकड़ती ही है एक बात जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ड्रग्स माफिया पर कार्रवाई कर उनकी संपत्ति को भी नष्ट की जाना चाहिए जिस तरह पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी कार्रवाई करते हैं उसमें यह भाग क्यों छूट रहा है ।
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“गर्भवती महिला के साथ मारपीट करने व घर से निकालने के लिये ससुराल वालों को न्यायालय ने दिया 06-06 माह का कारावास
प्रभारी उप संचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि अभियोजन प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी की शादी दिनांक 24.04.2011 को नई आबादी देवास निवासी जावेद शेख के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसके पति द्वारा उसके साथ आये दिन मारपीट की जाती थी, पर घर न टूटे इसलिए वह चुपचाप सहन करती रही। दिनांक 17.01.2015 को फरियादी का पति जावेद उसके साथ मारपीट करके उसे घर से निकालने लगा, तो उसने कहा कि डिलेवरी का टाईम चल रहा है, कहां जाउं, तो उसका पति बोला कि तू कही भी जा, मैं यहां से जा रहा हूं और शादी करके ही लौटूंगा। इसके बाद वह दिनांक 18.01.2015 को अजमेर जाने का कहकर घर से चला गया। घटना दिनांक 20.01.2015 को शाम 04.00 बजे फरियादी की मां व मामी उससे मिलने घर आये तो फरियादी की सास जैबून व ननद शाहीन और समीम ने उससे झगड़ा करते हुए बोले कि जावेद तो घर छोड़कर चला गया है, इसे भी यहां से ले जाओ और उसे उसके ससुर सईद व नन्दोई रज्जाक अश्लील गालियां देने लगे, उसने व उसकी मां ने गालियां देने से मना किया तो उसकी सास जैबून व ननद शाहीन और समीम ने उसके साथ झूमा झटकी की जिससे वह नीचे गिर गई और उसे पेट में चोट आई। उसकी मां व मामी ने बीच-बचाव किया तो सभी आरोपीगण बोले कि अपनी बेटी को यहां से ले जाओ, यहां वापस आई तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी ने उक्त रिपेार्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294,323,506,34 भादंसं की प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 98/15 दर्ज की गई। आहत का मेडीकल परीक्षण करावाया गया। घटनास्थल पर पहुंचकर फरियादी को बताए अनुसार नक्शा मौका बनाया गया। संपूर्ण विवचेना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के तथ्यों के आधार पर अभियोजन द्वारा धारा 498-ए के आरोप बढ़ाने हेतु आवेदन लगाया गया। उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जिला देवास द्वारा अभियुक्तगण सईद, जैबून, शाहीन, शमीम, रज्जाक को धारा 323 में 01-01 माह एवं धारा 498-ए भा.दं.सं में 06-06 माह का कारावास व 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया तथा फरार पति जावेद का तलाश के लिये स्थायी वारंट जारी किया गया। – उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन श्री उदलसिंह मौर्य एवं श्रीमती सैयद शमशुन निशा अली, एडीपीओ द्वारा किया गया तथा कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक आलोक कानूनगो का विशेष सहयोग रहा।


