वर्षों बाद मिला मौका ,आओ जोश के साथ घर घर तिरंगा लहराए , कॉलोनी मोहल्ले बस्ती ,गांव में भी बांटो तिरंगे ,गिफ्ट में बांटो तिरंगे और घर-घर बांटो तिरंगे ,इन बातों का रखें विशेष ध्यान
सरल शब्दों में सीधी सी बात बहुत इंतजार के बाद यह मौका आया है कि हम अपने घर पर तिरंगा लहरा सकते हैं कल तक किसी शासकीय बिल्डिंग संस्थान शैक्षणिक संस्थान या किसी संस्था पर तिरंगा लहराते देखते हर किसी का मन होता था कि हमारे घर पर भी किसी दिन हम खुलकर तिरंगा लहराए। आजादी के 75 वर्ष मैं हमको यह अधिकार मिला यही सबसे बड़ी बात है इससे बड़ा अधिकार खुशी हो ही नहीं सकती हम अपने घर पर लहराए अपने संस्थान पर तिरंगा लहराए और अपने आसपास सेवा बस्ती जाकर भी तिरंगा लहराए ,तिरंगा महोत्सव मनाए। अपने यहां काम करने वाले कर्मचारी घर पर काम करने वाली घरेलू महिला उनके बच्चे को भी प्रोत्साहित करें अपनी ओर से एक तिरंगा गिफ्ट दे सकते हैं। व्यापारियों के लिए सबसे अच्छा मौका है अपने ग्राहकों को भी वे तिरंगा गिफ्ट कर दिल जीत सकते हैं आमजन में सबसे ज्यादा भावना है तो वह है राष्ट्रीयता की और हम अपने राष्ट्र के प्रति स्वयं इतनी दीवानगी रखें की हम से प्रेरित होकर हर व्यक्ति राष्ट्र के प्रति दीवाना हो जाए और प्रतीक के रूप में तिरंगा राष्ट्र भक्ति का सबसे बड़ा प्रेरक है तो मौका क्यों छोड़े आओ तिरंगा लहराए घर-घर तिरंगा लहराए। क्या है इस अभियान का उद्देश्य यह अभियान इस साल स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है. यह अभियान नागरिकों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम भी करेगा. हर भारतवासी को अपने घर में तिरंगा फहराने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है.। क्या हैं राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े नियम देश में राष्ट्रयीय ध्वज को फहराने से जुड़े कुछ नियम हैं. इनके बारे में जानकारी होना भी जरूरी है. यदि इन नियमों के अनुसार तिरंगा नहीं फहाराय जाता है तो आप पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है. इसके लिए भारत सरकार द्वारा फ्लैग कोड 2002 तैयार किया गया है. यह राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शनी और फहराने से जुड़ी गाइडलाइन बताता है. इसे 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था. जरूर रखें इन 7 बातों का ध्यान 1. झंडे का प्रयोग व्यावसायिक उद्येश्य के लिए नही किया जाएगा. 2. किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को नही झुकाया जायेगा. 3. झंडे का प्रयोग किसी वर्दी या पोशाक के रूप में नहीं किया जाएगा. झंडे को रुमाल, तकियों या किसी अन्य ड्रेस पर नहीं छापा जा सकता है. 4. झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए नही किया जाएगा. 5. किसी भी प्रकार का विज्ञापन/अधिसूचना/अभिलेख ध्वज पर नहीं लिखा जाना चाहिए. 6. झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव, वायुयान की छत इत्यादि को ढकने के काम में इस्तेमाल नहीं किया जायेगा. 7. किसी दूसरे झंडे को भारतीय झंडे के बराबर ऊंचाई या उससे ऊपर नहीं फहराया जाना चाहिए.
