बाल संरक्षण एवं बाल संवर्धन सप्ताह के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार श्री प्रभात कुमार मिश्रा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास के मार्गदर्शन में एवं श्रीमती निहारिका सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में शासकीय हाई स्कूल इटावा देवास में बाल संरक्षण एवं बाल संवर्धन सप्ताह के अंतर्गत अंतिम दिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रॉबिन दयाल द्वारा बताया गया कि शिक्षा ऐसा दीपक है जो हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा उजाला उसके विकास उसकी उन्नति के साथ आगे बढ़ाता है। उन्होंने माननीय डॉ. भीमराव अंबेडकर के आदर्शों के अनुसार उनके जीवन महत्व को बताते हुए बताया कि उनके द्वारा देश के लिए शिक्षा को प्राप्त कर संविधान की रचना की गई। यह तभी संभव हो पाया कि उन्होंने शिक्षा के माध्यम से अपने आप को सक्षम और विकसित किया। इसलिए हमें देश के लिए परिवार के लिए एवं स्वयं के लिए शिक्षा को प्राप्त करना एवं निरंतर अभ्यासरत रहना आवश्यक है। साथ ही जिन बच्चों ने शाला त्याग दी है वह भी पुनः शिक्षा प्रारंभ करें एवं अपने साथी आस-पास के बालकों को प्रेरित करें कि यदि शाला त्याग दी है तो पुनः शिक्षा प्रारंभ करें। शिविर के उपरांत शाला त्यागी बच्चों के लिए कार्यरत पैरालीगल वालेंटियर श्रीमती फूलकुंवर राजपूत द्वारा इटावा क्षेत्र के शाला त्यागी बच्चों को पुनः प्रवेश कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रयास कर उनके गैप सर्टिफिकेट एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया का कार्य किया जा रहा है। साथ ही यदि किसी बच्चे को शिक्षा संबंधी आवश्यकता होने पर जिला शिक्षा अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन से नियमअनुसार सहायता प्राप्त कर सकते हैं। संविधान के मूल अधिकार, मूल कर्त्तव्य एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्रधिकरण द्वारा संचालित योजना बालकों से मैत्रीपूर्ण संबंध 2015, बाल संरक्षण एवं संवर्धन, बच्चों की शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया।
