देवास जिले में समस्त स्कूल बस संचालक वाहनों के समस्त वैधानिक दस्तावेज 18 जुलाई तक करें तैयार ————- स्कूल बसों में फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन द्वार, गति नियंत्रक यंत्र अनिवार्य रूप से लगवाये ————- बस ऑपरेटर मार्ग पर लगे संकेतकों का कड़ाई से पालन करें, जलमग्न सड़कों एवं पुलिया पर जल जमाव की स्थिति में वाहन क्रॉस नहीं करें ————– जिले के समस्त बस ऑपरेटरों तथा स्कूल बस संचालकों के लिये दिशा-निर्देश जारी
————- देवास 05 जुलाई 2022/ जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती जया वसावा ने देवास जिलान्तर्गत संचालित होने वाले समस्त स्कूल बस संचालकों को निर्देश दिये है कि वे अपनी स्कूल बसों का संचालन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई गाईड लाईन के अनुसार ही करें। समस्त स्कूल बस संचालक अपने-अपने वाहनों के समस्त वैधानिक दस्तावेज जैसे पंजीयन, फिटनेस, परमिट, टैक्स, बीमा, पीयूसी प्रमाण पत्र इत्यादि 18 जुलाई तक तैयार करवा लें। इसके अतिरिक्त वाहनों के फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन द्वार, गति नियंत्रक यंत्र भी अनिवार्य रूप से लगवाये। वाहन संचालक समस्त दस्तावेज वाहनों में चैकिंग के दौरान उपलब्ध रखेंगे। जिला परिवहन अधिकारी देवास श्रीमती जया वसावा ने बताया कि वर्षाकाल में शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार बस संचालकों को अवगत कराने एवं सुगम यातायात की दृष्टि से जिले के समस्त बस ऑपरेटरों तथा स्कूल बस संचालकों के लिये दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जिनका पालन किया जाना समस्त बस ऑपरेटरों को अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में ऐसे वाहन स्वामियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिला परिवहन अधिकारी देवास श्रीमती जया वसावा ने बताया कि बस संचालक वाहन का समय-समय पर रख रखाव करें। कुशल चालक एवं परिचालकों द्वारा यात्री वाहनों का संचालन किया जाये। मार्ग पर लगे संकेतकों का कड़ाई से पालन किया जाये। वाहन के टायर अच्छी कंडीशन में हो ताकी वाहन स्लीप नहीं हो। मार्ग पर जलमग्न सड़कों एवं पुलिया पर जल जमाव की स्थिति में वाहन क्रॉस नहीं करें। तेज गति से वाहन का संचालन तथा मार्ग पर रेसिंग ना करें। वाहनों में गति नियन्त्रक यंत्र अनिवार्य रूप से चालू अवस्था में लगा हुआ हो। वाहनों में क्षमता से अधिक सवारियों नही बैठाई जाये।
