(नगरीय निकाय निर्वाचन-2022) पार्षद, महापौर, के दावेदार हो तो कल आखिरी तारीख देवास जिले में नाम निर्देशन प्राप्‍त करने की 18 जून अंतिम तिथि ———— नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा 20 जून को, नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 22 जून

नगर निगम चुनाव में आम जनता भाग लेना चाहती हो उम्मीदवार बनना चाहती हो तो कल आखिरी मौका है नामांकन फॉर्म भरने का। देवास जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन प्राप्‍त करना 11 जून से प्रारम्‍भ हो गया है। नाम निर्देशन प्राप्‍त करने की अंतिम तिथि 18 जून निर्धारित है, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 20 जून को की जायेगी। अभ्‍यार्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 22 जून है। अभ्‍यर्थियों की सूची तैयार करना तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी 22 जून को होगा। नाम निर्देशन के समय अभ्‍यर्थी को लाने होंगे यह दस्‍तावेज नाम निर्देशन के लिए अभ्‍यर्थी को नाम निर्देशन पत्र प्रारूप-3, शपथ पत्र(1मूल+3 प्रमाणित छायाप्रति), मतपत्र पर छपाई हेतु नवीनतम 30 फोटोग्राफ (साईज2X2.5C.M.), घोषणा पत्र प्रारूप-अभ्यर्थी का फोटो प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/प्रस्तावक द्वारा की जाने वाली घोषणा, उम्मीदवार का पहचान पत्र, निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र, अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र (अ.जा./अ.ज.जा./पि.व. उम्मीदवार होने पर नाम निर्देशन के साथ प्रस्तुत करे), नगर पालिक निगम का बकाया न होने के संबंध में अदेय प्रमाण-पत्र, विद्युत कंपनी का बकाया होने के संबंध में अदेय प्रमाण-पत्र, प्रतिभूमि राशि जमा किये जाने की रसीद, राजनैतिक दल द्वारा खडा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 31(2) के तहत प्रारूप-08, राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 31(2) के तहत प्रारूप-09, निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रति एवं राष्ट्रीयकृत बैंक में नवीन खाता आवश्‍यक है।

You may have missed