नगरीय निकाय निर्वाचन-2022) देवास जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन में नाम निर्देशन से पूर्व अभ्‍यर्थी को राष्‍ट्रीयकृत बैंक में स्‍वंय के नाम से नवीन खाता खुलवाना आवश्‍यक ————- नाम निर्देशन प्राप्‍त करने की अंतिम तिथि 18जून, और भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रत्याशी के लिए देखें

————– देवास 11 जून 2022/ देवास जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन प्राप्‍त करना 11 जून से प्रारम्‍भ हो गया है। नगरीय निकाय निर्वाचन में अभ्‍यर्थी को नाम निर्देशन से पूर्व राष्‍ट्रीयकृत बैंक में स्‍वयं के नाम से नवीन खाता खुलवाना आवश्‍यक है। जिसमें निर्वाचन की प्राप्तियों एवं व्‍ययों के पूर्ण ब्‍यौरे नियत होंगे। खाते के ब्‍यौरे रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी को दिये जायेंगे। अभ्‍यर्थी राष्‍ट्रीयकृत बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बरोड़ा, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक तथा इंडियन बैंक में से किसी भी बैंक में खाता खुलवा सकते है। देवास महापौर पद के लिए नाम निर्देशन न्‍यायालय कक्ष कलेक्‍टर कार्यालय में प्राप्‍त किये जा रहे है। देवास के वार्ड क्रमांक 01 से 15 तक के पार्षदों के लिए नाम निर्देशन न्‍यायालय कक्ष कलेक्‍टर कार्यालय, वार्ड क्रमांक 16 से 30 के लिए न्‍यायालय कक्ष अपर कलेक्‍टर तथा वार्ड क्रमांक 31 से 45 के लिए न्‍यायालय कक्ष अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) देवास में प्राप्‍त किये जा रहे है। नाम निर्देशन प्राप्‍त करने की अंतिम तिथि 18 जून निर्धारित है, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 20 जून को की जायेगी। अभ्‍यार्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 22 जून है। अभ्‍यर्थियों की सूची तैयार करना तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी 22 जून को होगा। नाम निर्देशन के समय अभ्‍यर्थी को लाने होंगे यह दस्‍तावेज नाम निर्देशन के लिए अभ्‍यर्थी को नाम निर्देशन पत्र प्रारूप-3, शपथ पत्र(1मूल+3 प्रमाणित छायाप्रति), मतपत्र पर छपाई हेतु नवीनतम 30 फोटोग्राफ (साईज2X2.5C.M.), घोषणा पत्र प्रारूप-अभ्यर्थी का फोटो प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/प्रस्तावक द्वारा की जाने वाली घोषणा, उम्मीदवार का पहचान पत्र, निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र, अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र (अ.जा./अ.ज.जा./पि.व. उम्मीदवार होने पर नाम निर्देशन के साथ प्रस्तुत करे), नगर पालिक निगम का बकाया न होने के संबंध में अदेय प्रमाण-पत्र, विद्युत कंपनी का बकाया होने के संबंध में अदेय प्रमाण-पत्र, प्रतिभूमि राशि जमा किये जाने की रसीद, राजनैतिक दल द्वारा खडा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 31(2) के तहत प्रारूप-08, राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 31(2) के तहत प्रारूप-09, निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रति एवं राष्ट्रीयकृत बैंक में नवीन खाता आवश्‍यक है। निक्षेप राशि नगर पालिक निगम के महापौर पद के लिए 20 हजार रूपये निक्षेप राशि जमा करना होगी। नगर पालिक निगम के पार्षद पद के लिए 5 हजार रूपये, नगर परिषद के पार्षद के लिए 1 हजार रूपये निक्षेप राशि जमा करनी होगी। अनुसूचित जाति/अनु‍सूचित जनजाति/अन्‍य पिछडा वर्ग एवं महिला अभ्‍यर्थी के मामले में निक्षेप राशि का आधा भाग जमा करना होगा। नगरपालिक निगम के महापौर पद के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 15 लाख रूपये, नगरपालिक निगम पार्षद पद के लिए 3 लाख 75 हजार रूपये तथा नगर परिषदों के लिए अधिकतम व्यय सीमा 75 हजार रूपये निर्धारित है। नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ-पत्र में अभ्यर्थी के आपराधिक रिकार्ड, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता की घोषणा होगी। रिटर्निग आफिसर द्वारा इस जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन कार्यालय के सूचना पटल पर किया जायेगा। नगरीय निकाय निर्वाचन में ”नोटा” (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध होगा। रिटर्निग आफिसर के कक्ष में नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे। ऑनलाइन भी भरे जा सकेंगे नाम निर्देशन-पत्र नगरीय निकायों के अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र जमा करने के लिए ऑनलाइन (OLIN) की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। अभ्यर्थी स्वयं लेपटॉप-डेस्कटॉप या सायबर कैफे, एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क अथवा लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अपना नाम निर्देशन-पत्र भर सकता है। ऑनलाइन भरे गए नाम निर्देशन-पत्र की हार्ड कापी निर्धारित समयावधि में रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग के पदों के अभ्यर्थियों को देना होगा जाति प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी के लिए नाम निर्देशन-पत्र में संगत स्थान पर अपनी जाति/वर्ग का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वे नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शासन के निर्धारित विहित प्ररूप में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें। मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थी का (आरक्षित वर्ग का सदस्य नहीं होने की स्थिति में) नाम निर्देशन-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

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