देवास जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में 6 जून तक लिए जाएंगे नाम निर्देशन-पत्र ———- नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 7 जून को होगी

——— देवास 03 जून 2022/ त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये 6 जून तक नाम निर्देशन-पत्र लिए जाएंगे। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 7 जून को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापिस लेने की अंतिम तारीख 10 जून है। इसी दिन निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी होगा। देवास जिले में दो चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। प्रथम चरण का मतदान बागली, कन्‍नौद तथा खातेगांव विकासखण्‍ड में 25 जून तथा द्वितीय चरण में देवास, सोनकच्‍छ और टोंकखुर्द में 01 जुलाई को मतदान कराया जायेगा। मतदान सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगा। पंचायत निर्वाचन-2022 मतपत्र और मतपेटी द्वारा करवाया जाएगा। पंच-सरपंच तथा जनपद पंचायत सदस्य के लिये निर्वाचन परिणाम की घोषणा 14 जुलाई और जिला पंचायत सदस्य के लिये 15 जुलाई को होगी। जिले की ग्राम पंचायतों में कुल 8 लाख 03 हजार 817 मतदाता है। जिनमें 4 लाख 14 हजार 16 हजार 38 पुरुष, 3 लाख 87 हजार 766 महिला तथा 13 अन्य मतदाता है।

देवास जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चलाया जायेगा जागरूकता अभियान ————

देवास 03 जून 2022/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्‍द्रमौली शुक्‍ला ने मतदाता जागरूकता अभियान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्‍त किये है। त्रि-स्तरीय पंचायत आम चुनाव 2022 में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर  प्रचार-प्रसार किया जाएगा। मतदाता जागरूकता अभियान में विकासखण्ड एवं पंचायत स्तर पर मतदान प्रक्रिया को समझाया जाएगा। सेंस गतिविधियों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाली जगह, हाट-बाजारों में मतदान प्रक्रिया बताने के लिए दल बनाये गये है। विगत चुनावों में कम वोटिंग प्रतिशत वाले केन्द्रों का आकलन कर वहाँ के मतदाताओं को अधिक से अधिक प्रेरित किया जाएगा। नई बसाहट, दिव्यांगजनों, महिलाओं और नए जुड़े युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जायेगा।

जल्द करें मतगणना स्थल एवं स्ट्रांग रूम का चयन

———— देवास 03 जून 2022/ सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पंचायतों तथा नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिये तत्काल पृथक-पृथक मतगणना स्थल एवं अस्थाई स्ट्रांग रूम का चयन करें। उन्होंने कहा है कि चयनित स्थल में आवश्यक व्यवस्थाएँ कर आयोग को अवगत करायें। उल्लेखनीय है कि पंचायतों के निर्वाचन मतपेटी में मत डालकर तथा नगरीय निकायों के निर्वाचन ईव्हीएम के द्वारा कराये जायेंगे।

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