चार गुना राशि देने के बाद भी जान से मारने की धमकी दे रहे थे सूदखोर, 13 लाख रुपए के एवज में 64 लाख दिए फिर भी पीछा नहीं छोड़ा सूदखोरों ने  बीएनपी पुलिस ने दर्ज किया 8 लोगों के खिलाफ प्रकरण

देवास। बैंक नोट प्रेस के एक कर्मचारी ने जरूरत के वक्त अपने परिचत लोगों से ब्याज पर अलग-अलग समय में रुपए उधार लिए थे। सूदखोरों को वह चार गुना राशि दे चुका है। इसके बावजूद सूदखोर रुपए के लिए उसे जान से मारने की धमकी देकर तकादा कर रहे हैं। कर्मचारी के आवेेदन की जांच व दिए गए दस्तावेजों के आधार पर बीएनपी पुलिस ने 8 सूदखोरों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।  पुलिस के अनुसार बीएनपी कॉलोनी निवासी फरियादी मदनलाल पिता कन्हैयालाल कुमावत ने आवश्यकता होने पर अलग-अलग तारीखों में करीब 13 लाख 50 हजार रुपए 8 लोगों से ब्याज पर उधार लिए थे। सूदखोरों ने इसके लिए 5 से 7 प्रतिशत तक ब्याज वसूला। फरियादी ने चार गुना से अधिक राशि का भुगतान ब्याज के रूप में कर दिया, लेकिन इसके बाद भी आएदिन राशि वसूलने के लिए सूदखोर उसे जान से मारने की धमकी देते रहे। आवेदन में फरियादी ने बताया कि मैं बीएनपी में नौकरी करता हूं तथा मेरा एटीएम कार्ड स्वप्निल ने अपने पास रख लिया। प्रतिमाह वह एटीएम से ब्याज के 20 हजार रुपए महीना निकाल लेता है। इसी प्रकार अन्य सूदखोरों द्वारा भी परेशान किया जा रहा है। सिक्योरिटी के बतौर कुछ चेक भी इनके पास है। इन्हें ब्याज के रूप में 64 लाख 29 हजार रुपए दे दिए, लेकिन इसके बाद भी सूदखोर बकाया राशि निकाल रहे हैं। इनका ब्याज चुकाने के चक्कर में 35 बीघा पुश्तैनी जमीन भी बिक चुकी है।  इनके खिलाफ दर्ज हुआ प्रकरण-  मुन्नाभाई (सपना आटोडील संचालक) निवासी 92 स्टेशन रोड शिवम स्टेट के सामने, कर्मचारी कॉलोनी निवासी स्वप्निल जायसवाल, भवानी   सागर निवासी प्रदीप , उज्जैन रोड इटावा निवासी जगदीश बिरगड़े, बहादुरसिंह चावड़ा निवासी कैलादेवी रोड मेडिकल के पास, आवासनगर निवासी राजेश कुमावत, पप्पी भैया देवीकुलम कॉलोनी, भौंसले कॉलोनी निवासी नागर साहब के खिलाफ पुलिस ने धारा 384, 294, 506, 34, मप्र ऋणियो का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 3/4 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है।

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