सहारा ग्रुप की कंपनियों द्वारा निवेशकों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में ईओडब्ल्यू उज्जैन द्वारा प्रकरण दर्ज कर कसा शिकंजा, सुब्रतो राय सहारा श्री सहित 44 आरोपियों के विरुद्ध एफ आई आर.

श्री दिलीप सोनी पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ उज्जैन संभाग द्वारा बताया गया कि उज्जैन रतलाम शाजापुर मंदसौर आगर मालवा आलोट के निवेशकों द्वारा सहारा ग्रुप की सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड स्टार मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड सहारन यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी लिमिटेड सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड सहारा क्यू गोल्ड गोल्ड लिमिटेड कंपनियों में वर्ष 2011 से वर्ष 2020 के मध्य लगभग 13 करोड़ 59 लाख 89 हजार रुपयों की अलग-अलग समय पर महावर एवं फिक्स डिपाजिट के रूप में जमा की गई थी किंतु कंपनी के संचालकों द्वारा अपराधिक षड्यंत्र रच कर लगभग 3000 निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर निवेशकों की राशि वापस नहीं कर गबन किया गया है प्रकरण में सुब्रतो राय सहित कंपनी के लखनऊ गोमती नगर फतेहाबाद जहानाबाद फतेहपुर जहानाबाद वाराणसी अलीगंज जानकीपुरम झांसी भुज अहमदाबाद भुनेश्वर जयपुर जोधपुर मुंबई झारखंड बेंगलुरु हैदराबाद मदुरै नई दिल्ली के संचालक मंडल एवं कर्ता-धर्ता के विरुद्ध प्रकरण धारा 409 420 120 बी भादवी एवं धारा चेक मध्य प्रदेश निक्षेप को के हितों का संरक्षण अधिनियम का मामला दर्ज किया गया है प्रकरण में आरोपियों की संख्या बढ़ने की संभावना है ।

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