कलेक्‍टर श्री शुक्‍ला ने तीन आरोपियों को किया जिलाबदर

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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 03 आरो‍पियों को जिला बदर किया है। जिसमें आरोपी विनोद पिता जगदीश मालवीय उम्र 23 साल निवासी देवास को दो माह के लिए, आरोपी रितेश उर्फ चिन्‍टू पिता भैयालाल उम्र 35 साल निवासी देवास को तीन माह के लिए तथा सूरज बौरासी पिता हीरालाल बौरासी उम्र 32 साल निवासी देवास को छ: माह के लिए जिला बदर किया है।
कलेक्‍टर श्री शुक्‍ला ने आदेश दिया है कि यह सभी आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

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