देवास जिले में नेशनल लोक अदालत में राजीनामा से हुआ प्रकरणों का निराकरण ———– नेशनल लोक अदालत में 1अरब 08 करोड़ 47 लाख 14 हजार 984 रुपये राशि के 883 लंबित प्रकरण एवं 2 करोड़ 39 हजार 608 रुपये राशि के 7960 प्री-लीटिगेशन प्रकरण
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देवास 10 जुलाई 2021/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री योगेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में शनिवार को जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर ’नेशनल लोक अदालत’ का आयोजन किया गया।
नेशनल लोक अदालत में संपूर्ण जिले में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में से 7174 प्रकरण एवं 16049 प्रिलिटिगेशन प्रकरण निराकरण हेतु रखे गए। जिनमें से आपसी सुलह समझौते और राजीनामा द्वारा लंबित प्रकरणों में से 1अरब 08 करोड़ 47 लाख 14 हजार 984 रुपये राशि के 883 लंबित प्रकरण एवं 2 करोड़ 39 हजार 608 रुपये राशि के 7960 प्री-लीटिगेशन प्रकरण निराकृत किए गए ।
प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री योगेश कुमार गुप्ता द्वारा नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ दीप प्रज्जवलित कर किया गया। शुभारंभ समारोह में श्री एम.एस.ए. अन्सारी प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव विशेष न्यायाधीश, श्रीमती कृष्णा परस्ते तृतीय जिला न्यायाधीश, श्री विष्णु कुमार सोनी पंचम जिला न्यायाधीश, श्रीमती निहारिका सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री गंगाचरण दुबे द्वितीय जिला न्यायाधीश, श्री नीरज शर्मा प्रथम जिला न्यायाधीश, श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं न्यायाधीशगण श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा, श्री मनीष कुमार पाटीदार, श्रीमती विनीता गुप्ता, श्रीमती वर्षा भाटी, सुश्री नेहा परस्ते, श्री विष्णुकांत मिश्रा, सुश्री रेखा पाराशर, सुश्री दिव्या रामटेके, श्री देवांश अग्रवाल, श्री विजिताश्व पुष्कर, श्री राजेश अंशेरिया, श्रीमती शक्ति रावत जिला विधिक सहायता अधिकारी, अध्यक्ष अभिभाषक संघ श्री मनोज हेतावल सहित लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर.के. खांडेगर, अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण उपस्थित थे।
प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री योगेश कुमार गुप्ता द्वारा विद्युत कंपनी, नगर निगम, बैंक, बीमा कंपनी के स्टाॅल पर जाकर तथा प्रत्येक खंडपीठ का भ्रमण कर समस्त संबंधित को लोक अदालत में अधिक से अधिक से अधिक संख्या में प्रकरण के निराकरण हेतु प्रेरित किया गया।
नेशनल लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, विद्युत अधिनियम, एनआईएक्ट, चैक बाउन्स, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा, बीएसएनएल आदि विषयक प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला मुख्यालय देवास एवं तहसील स्तर पर सोनकच्छ, कन्नौद, खातेगांव, टोंकखुर्द एवं बागली में 31 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया।
नेशनल लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों की जानकारी
श्रीमती निहारिका सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा बताया गया कि नेशनल लोक अदालत में संपूर्ण जिले में न्यायिक खंडपीठों में न्यायालयों के लंबित प्रकरणों में से 1 अरब 8 करोड़ 47 लाख 14 हजार 984 रुपये राशि के 883 प्रकरण निराकृत हुए। जिसमें न्यायालयों में लंबित नियमित प्रकरणों में आपराधिक प्रकरण 165, चैक बाउन्स 108, मोटर दुर्घटना दावा के 164, फैमेली मेटर्स 14, सिविल 62, विद्युत 265, विविध 105 प्रकरण निराकृत हुए।
निराकृत 164 क्लेम प्रकरणों में राशि 5 करोड़ 2 लाख 84 हजार 620 रुपये के अवार्ड आपसी समझौते के आधार पर पारित किए गए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 108 प्रकरण निराकृत हुए जिनमें 1 करोड़ 66 लाख 71 हजार 645 रूपये के चैकों की राशि में सेटलमेंट किया गया। 1 अरब 87 लाख 85 हजार 383 रूपये की राशि के 62 सिविल प्रकरणों का निराकरण हुआ।
प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में रूपये 2 करोड़ 39 हजार 608 रुपये राशि के 7960 प्री-लीटिगेशन जिसमें बैंक रिकवरी के 41 विद्युत के 6329, जलकर के 496 एवं अन्य 1094 प्रकरण निराकृत हुए।
