*आबकारी देवास की एक ओर बड़ी कार्यवाही* *07 प्रकरण म0 प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किए गए* *25 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 5200 लीटर महुआ लहान बरामद, बरामद सामग्री का बाजार मूल्य 265000 रुपए* *सियापुरा एवं प्रताप नगर में अल सुबह की गई कार्यवाही*

आज कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला के निर्देश पर एवं *सहायक आबकारी आयुक्त श्री विक्रमदीप सिंह सांगर* के मार्गदर्शन में देशी, विदेशी मदिरा एवं हाथ भट्टी मदिरा का अवैध रुप से निर्माण कर विक्रय कर रहे हैं लोगों के विरुद्ध सहायक जिला आबकारी अधिकारी नागेन्द्र सिंह जादौनके नेतृत्व में आबकारी वृत-देवास ए, बी एवं सी में संयुक्त कार्यवाही* ग्राम सियपुरा एवं प्रताप नगर में की गई जिसमें *मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियमम1915 की धारा 34(1) क के तहत 07 प्रकरण* कायम किए उक्त प्रकरण में *25 लीटर हाथ भट्टी मदिरा व 5200 लीटर महुआ लाहन* जप्त किया गया, महुआ लाहन का मौके पर सैंपल लेकर विधिवत नष्ट किया गया । *मदिरा व लाहन का बाजार मूल्य 265000 रुपए* है। कार्यवाही में *आबकारी उपनिरीक्षक डी पी सिंह, हर्षलता मंडलोई एवं प्रेम यादव मुख्य आरक्षक दीपक धुरिया,राजाराम रैकवार , विष्णु प्रसाद कलोसिया आरक्षक नितिन सोनी , बालकृष्ण जायसवाल, गुरु दत वर्मा एवं आशीष* का विशेष योगदान रहा । इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी