पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही पर प्राथमिक शिक्षक  निलम्बित,       
देवास के रसुलपुर स्थित पम्प की जांचकर किया सील         

जिला शिक्षा अधिकारी देवास ने प्राथमिक शिक्षक शा.प्रा.वि. चौरवा श्री संजय राठौर को पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील ) नियम , 1966 के नियम -9 में निहित प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलम्बन अवधि में श्री संजय राठौर का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कन्नोद रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

 पेट्रोल पंप सील…

देवास, कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह ने निर्देश दिए हैं कि जिले में बिना अनुमति के पेट्रोल-डीजल पंपों का संचालन करने वालों पर कार्रवाई की जाएं। इसी कड़ी में जिला आपूर्ति विभाग द्वारा कार्रवाई की गई तथा एक बायो-डीजल पंप को सील किया गया। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री दिनेश अहिरवार एवं सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री भान‍सिंह राय के संयुक्त दल द्वारा मेसर्स बालाजी इंटरप्राइजेस, रसुलपुर देवास स्थित बायो-डीजल पम्प की जांच की गई। जांच के दौरान बायो-डीजल पम्प के मैनेजर अभिषेक मालवीय से बायो-डीजल पम्प संचालन के संबंध में आवश्यक एन.ओ.सी./अनुमति, बायो-डीजल क्रय करने के बिल/ इनवाइस आदि की मांग की गई। बायो-डीजल पम्प मैनेजर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। इस प्रकार उक्त पम्प बगैर वैध एन.ओ.सी./अनुमति के संचालित पाये जाने के कारण जाँच दल द्वारा बायो-डीजल पम्प परिसर में स्थापित भूमिगत टैंक में उपलब्ध बायो-डीजल मात्रा 8,660 लीटर को जप्त कर बायो-डीजल पम्प पर स्थापित 02 डिस्पेंसिंग यूनिट के 04 नोजलों को सील कर बायो-डीजल विक्रय पर रोक लगाई गई। जप्त सामग्री की कुल कीमत 6,23,520/- रूपये है।