बेईमानी व छल से सर्वोदय नगर गृह निर्माण के प्लाट बेचने वाले आरोपियों को 5 वर्ष का कारावास व जुर्माना
देवास पुलिस थाना शहर कोतवाली अंतर्गत सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित देवास में श्रीमती बसंती बाई के स्वामित्व आधिपत्य के सम्यक विहार कालोनी का प्लांट क्रमांक 38 को प्रशांत मेवाती को व प्लांट क्रमांक 123 फरियादी अमरीन शेख को विक्रय करने वाले आरोपी सुनील चौरसिया ने स्वयम् को संस्था का सचिव बताते हुए शाकिर बेग व आत्माराम के साथ मिलकर प्रशांत मेवाती को बेचा वह उसका विक्रय पंजीयन भी कर दिया प्लाटो का विक्रय करने से पहले आत्माराम का फोटो लगाकर दिनेश बैरागी का कुट रचित (फर्जी) आधार कार्ड बनाया आत्माराम को दिनेश बैरागी रूप में बताकर प्रशांत मेवाती व भरत प्रजापति से इंदौर में भूखंड क्रमांक 38 का विक्रय अनुबंध पत्र तैयार कर किया फरियादिया बसंती बाई व आमरीन शेख की लिखित शिकायत पर पुलिस थाना शहर कोतवाली द्वारा आरोपी सुनील चौरसिया, शाकिर बेग ,आत्माराम अहिरवार,प्रशांत विजयवर्गी केअपराध क्रमांक 1350 /22 धारा419,420,467,468, 471,120 बी भारतीय दण्ड संहिता का अपराध दर्ज कर प्रकरण माननीय न्यायालय मै प्रस्तुत किया आज दिनांक 5 12 / 2024 को माननीय तृतीय सत्र न्यायाधीश महो श्री राजेंद्र कुमार पाटीदार साहब के न्यायालय ने आरोपीगण को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई आरोपी सुनील कुमार चौरसिया को धारा 420 120 बी 467 468 471 कुल पॉच बर्ष का करावास व पाँच हजार जुर्माना अधिरोपीत किया आरोपी शाकिर बेग को धारा 420 , 120 बी 467 468 471 के अपराध में कुल 5 वर्ष का करवा व जुर्माने का दण्ड दिया आरोपी आत्माराम को धारा 419 420 सहपाठी धारा 120 बी 467 120 बी 471 के अपराध मै कल 5 वर्ष का करवा जुर्माने का दण्ड दिया आरोपी प्रशांत विजयवर्गी को संदेह का लाभ देते हुऐ दोषमुक्त घोषित किया संपूर्ण ट्रायल के दौरान आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में जेल में थे आरोपीगण को जेल से लाया गया आज खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया सम्पूर्ण प्रकरण मै शासन की ओर से सजल पेरवी शासकीय अभिभाषक मनोज श्रीवास द्वारा कि गई कोर्ट मुशी हर्ष चौहान का विशेष सहयोग रहा
