घर में अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी सजा।
प्रभारी उप संचालक/जिला जिला अभियोजन अधिकारी जिला देवास श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया, द्वारा इस प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया गया कि 31 जुलाई.2018 को आबकारी उपनिरीक्षक निधि शर्मा को मुख्बिर से सूचना प्राप्त हुई कि संत विनोबा नगर देवास में जगदीश लूनिया के घर में अवैध शराब रखी हुई है ।
तो उक्त सूचना पर आबकारी विभाग की फोर्स एवं पंच साक्षी के साथ मुखबिर द्वारा बताये हुये घर पर पहुॅचने के पश्चात आवाज देने पर एक व्यक्ति बाहर आया उसने अपना नाम जगदीश लूनिया होना बताया तथा उक्त मकान उसके स्वयं के अधिपत्य का रिहायशी मकान होना बताया। उक्त मकान की तलाशी लेने पर उसमें 30-30 लीटर कच्ची हाथ भट्टी मदिरा पायी गई। उक्त मदिरा को रखने के संबंध मे लाईसेंस का पूछने पर उसने कोई लाईसेंस नहीं होना बताया था मौके पर ही अभियुक्त के कब्जे से उक्त मदिरा को जप्त किया और अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाकर उक्त प्रकरण पंजीबद्ध कर विववेचना में लिया गया।
उक्त प्रकरण में अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र अंर्तगत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी जगदीश पिता रतनालाल लूनिया उम्र 55 साल नि. संत विनोबा नगर राधागंज देवास को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अपराध में दोषी पाते हुये 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 25000/-रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री महेन्द्र सितोले, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा कुशल पैरवी की गई।
