घर में अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी सजा

घर में अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी मानकर सजा सुनाई है। प्रकरण इस प्रकार है कि देवास में पदस्थ महिला उपनिरीक्षक निधि शर्मा को 30 अगस्त 2018 में इलाका भ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि मनीष पिता आत्माराम प्रजापति अपने रहवासी मकान में अवैध शराब रखे हुये है। सूचना प्राप्ति के पश्चात वह अपने कार्यालय से दो गवाह एवं आबकारी स्टाफ के साथ अभियुक्त के घर ग्राम सिंघावदा पहुॅचकर उसके मकान की तलाशी लेने पर प्लास्टिक की बोरियों एवं गत्तों के कार्टून में कुल 300 क्वार्टर प्लेन मदिरा के एवं 150 क्वार्टर मसाला मदिरा के मिले थे। उक्त मदिरा को रखने के संबंध मे लाईसेंस का पूछने पर उसने कोई लाईसेंस नहीं होना बताया था मौके पर ही अभियुक्त के कब्जे से उक्त मदिरा को जप्त किया और अभियुक्त को गिगरफ्तार किया जाकर उक्त प्रकरण पंजीबद्ध कर विववेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण में अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र अंर्तगत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी मनीष पिता आत्माराम प्रजापति निवासी ग्राम सिंगावदा को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अपराध में दोषी पाते हुये 02 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 25000/-रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेंद्र सिंह भदोरिया, श्री महेन्द्र सितोले, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा कुशल पैरवी की गई।  

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