कलेक्टर श्री गुप्ता ने तीन आरोपियों को किया जिलाबदर,, देवास जिले के अनुसूचित जाति वर्ग युवा संत रविदास स्वरोजगार एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक योजना का लाभ लेने के लिए करें आवेदन,,
————- देवास / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत तीन आरोपियों को अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर जिला बदर किया है। जिसमें आरोपी भरतलाल उर्फ बबली पिता रामभरोस उम्र 34 साल निवासी दीपगांव थाना खातेगांव को एक वर्ष के लिए जिला बदर किया है तथा उदय उर्फ बिट्टू पिता महेन्द्र नागर उम्र 20 साल निवासी रणायल टोंकखुर्द और सीताराम पिता राधेश्याम उम्र 40 साल निवासी काटकुट थाना कन्नौद को छ:-छ: माह के लिए जिला बदर किया है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि यह सभी आरोपी 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
देवास जिले के अनुसूचित जाति वर्ग युवा संत रविदास स्वरोजगार एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक योजना का लाभ लेने के लिए करें आवेदन ————-
देवास जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित देवास में अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों के उत्थान के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक योजना प्रारंभ की गई हैं। देवास जिले के आवेदक योजना के आवेदन एमपी ऑनलाइन के पोर्टल https://samast.mponline.gov.in के माध्यम से कर हॉर्डकॉपी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित देवास करें। संत रविदास स्वरोजगार योजना में 01 लाख से 50 लाख रूपये का ऋण स्व रोजगार के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, आवेदक की आयु 18 से 45 के मध्य एवं आवेदक 8वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक योजना में अशिक्षित युवक/युवतियों को 10 हजार से 01 लाख रूपये तक का स्व रोजगार के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18-55 उम्र एवं योजना के अनुसार दस्तावेज होना आवश्यक हैं।
