कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने दो आरोपियों को छ:-छ: माह के लिए किया जिलाबदर, आबकारी विभाग ने देवास में होटल/ढाबों पर कार्यवाही

———— देवास कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्‍ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत दो आरो‍पी राधेश्‍याम उर्फ सेठी पिता शैतानसिंह उम्र 38 साल निवासी संदलपुर थाना खातेगांव तथा जमील खां पिता कुर्बान खां उम्र 50 वर्ष निवासी हाटपीपल्‍या को छ:-छ: माह के लिए जिलाबदर किया है। कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने आदेश दिया है आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे। आबकारी विभाग ने देवास में होटल/ढाबों पर कार्यवाही ————- देवास देवास जिले में लोकसभा निर्वाचन-2024 के मद्देनजर कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता के निर्देशानुसार एवं जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती मंदाकिनी दीक्षित के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में देवास के होटल/ढाबों पर आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही की गई। कार्यवाही में कुल 08 प्रकरण धारा 34(1) एवं धारा 36(ए)(बी) के तहत पंजीबद्ध किए गए। कार्यवाही में 69 पाव देशी मदिरा प्लेन, 12 बोतल बीयर, 32 केन बीयर, 01 बोतल विस्की की जप्त की गई। जप्त सामग्री का अनुमानि बाजार मूल्य 10 हजार 405 रूपए है। कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक राजकुमारी मंडलोई, विजय कुचेरिया, दिनेश भार्गव, निधि शर्मा, डीपी सिंह, कैलाश जामोद, मुख्य आरक्षक राजाराम, दीपक धुरिया, आरक्षक बीके जैशवाल, नितिन सोनी, नगर सैनिक किशोर सिशोदिया, अनिल अकोदिया शामिल थे। जिले में आबकारी विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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