कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने 3 आरोपियों देवास ब्राह्मण खेड़ा , इटावा एक खातेगांव निवासी को किया जिलाबदर

——— देवास / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्‍ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 03 आरो‍पियों को जिलाबदर किया है। जिसमें दीपक राठौर पिता विक्रम राठौर उम्र 29 साल निवासी ईटावा देवास को एक वर्ष, सुमित पिता राजेश राठौर उम्र 18 साल निवासी ब्राहम्‍णखेड़ा देवास को एक वर्ष तथा प्रकाश पिता देवीलाल साहू उम्र 42 साल निवासी खातेगांव को छ: माह के लिए जिला बदर किया है। कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने आदेश दिया है कि यह सभी आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

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