खुले बोर को बंद करवाने एवं बिना मुंडेर के कुओं के लिए अभियान चलाकर संबंधित पर कार्रवाई करें , देवास जिले में पतंगबाजी के लिए चायना, नायलोन डोर के निर्माण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित ,
कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने दो आरोपियों को किया जिलाबदर



————

खुले बोर को बंद करवाने एवं बिना मुंडेर के कुओं के लिए अभियान चलाकर संबंधित पर कार्रवाई करें

————

हितग्राही का मोबाइल नम्‍बर सीडिंग होने पर ही मिलेगा अगले माह का राशन

———-

शासन की प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा प्रत्‍येक टीएल बैठक में की जाएगी

———–

देवास/ समय-सीमा संबंधी लंबित पत्रों के निराकरण की प्रगति तथा अंतरविभागीय समन्वय से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक कलेक्‍टर श्री ऋषव गुप्‍ता की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री हिमांशु प्रजापति, अपर कलेक्टर श्री प्रवीण फुलपगारे, आईएएस श्री टी प्रतीक राव, संयुक्‍त कलेक्‍टर श्रीमती प्रियंका मिमरोट, एसडीएम देवास श्री बिहारी सिंह, डिप्टी कलेक्टर श्री अभिषेक शर्मा, डिप्टी कलेक्टर सुश्री प्रिया चंद्रावत सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारीगण उपस्थित थे। समय-सीमा बैठक में विकासखण्‍ड स्‍तरीय अधिकारी वर्चुअल शामिल हुए।

बैठक में कलेक्‍टर श्री गुप्ता ने कहा कि शासन की प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हर सोमवार समय-सीमा बैठक में की जाएगी। कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने निर्देश दिये कि जिले में राज्य शासन के निर्देशों का पालन करवाना सुनिश्चित करें। स्वामित्व योजना के लिए विशेष रूप से अभियान चलाएं। स्वामित्व योजना के लंबित प्रकरणों का निराकरण करें।

कलेक्‍टर श्री गुप्ता ने कहा कि जिले में खुले बोर को बंद करवाने एवं बिना मुंडेर के कुओं के लिए अभियान चलाये। संबंधित पर कार्रवाई करें। कार्रवाई के लिए दल का गठन करें। जिले में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाये। धाराजी में चल रहे निर्माण कार्यो की प्र‍गति की मॉनिटरिंग करें।

कलेक्‍टर श्री गुप्ता ने कहा कि हितग्राहियों को राशन वितरण के लिए मोबाइल नम्‍बर एवं आधार सीडिंग का कार्य अभियान चला कर करें। जिनका मोबाइल नम्‍बर सीडिंग कार्य नहीं हुआ है, उन्‍हें अगले महीने का राशन नहीं मिलेगा। आधार सीडिंग और मोबाइल सीडिंग कार्य में प्रोग्रेस नहीं होने पर खाद्य विभाग संबंधित राशन दुकान को कमीशन भी नहीं दें। किसान सम्‍मान निधि के लिए शेष किसानों का ईकेवायसी कार्य शीघ्र पूर्ण करें।

कलेक्‍टर श्री गुप्ता ने कहा कि सोनकच्छ एवं बागली एसडीएम कार्यालय शिफ्ट करने के लिए एसडीएम जगह का चिन्‍हांकन कार्य एक सप्ताह में कर लें। पीडब्ल्यूडी विभाग के रोड से अतिक्रमण हटाकर शोल्डर बनवाए, जिससे कोई घटना नहीं हो। नल जल योजना में मापदंड अनुसार कार्य करें, जहां भी कार्य अधूरा है, उन्हें शीघ्र पूर्ण करें। निर्माणाधीन गौशालाओं को शीघ्र पूर्ण करें। गौशालाओं से अतिक्रमण हटाए।

कलेक्‍टर श्री गुप्ता ने कहा कि जिले में जिन स्‍कूलों में अब तक स्‍मार्ट टीवी नहीं लगी है। वहां ‘’मेरा स्कूल स्मार्ट स्कूल’’ अभियान अंतर्गत जन सहयोग से स्मार्ट टीवी प्राप्त कर स्‍कूल में लगाये। कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने कहा कि जिले में ‘’मेरी साल संपूर्ण साल’’ अभियान में स्कूलों में जन सहयोग से फर्नीचर प्राप्त करें। कलेक्‍टर श्री गुप्ता ने कहा कि पेंशन प्रकरण समय पर नहीं बनने और सर्विस बुक व्यवस्थित नहीं होने पर संबंधित डीडीओं पर कार्रवाई करें।

कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने कहा जिले में कोटपा अधिनियम के तहत निरन्‍तर कार्यवाही करें। जिले में सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों, शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, रेस्टोरेंट, शापिंग मॉल, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, सिनेमा हॉल, चाय की दुकान, प्रतिक्षालय, मिष्ठान भण्डार, ढाबा जैसे अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने पर संबंधितो के खिलाफ चालानी कार्यवाही करें।

कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने विभागवार टीएल प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि टीएल प्रकरणों निराकरण शीघ्र करें। समाधान ऑनलाइन शिकायतों पर कार्यवाही कर समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री गुप्ता ने सीएम हेल्पलाइन की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों को अगले लेवल में न जाने दें, पहली प्राथमिकता रखते हुए शिकायतों का त्वरित निराकरण करें। कोई भी शिकायत अनअटेंडेंट नहीं रहे। उन्‍होंने कहा कि सभी विभाग सीएम हेल्‍पलाइन पर लम्बित शिकायतों का निराकरण संतुष्टिपूर्वक करें। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का एल-1 पर ही निराकरण करें। कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने कहा कि 100 दिवस से अधिक एक भी शिकायत लम्बित नहीं रहना चाहिए। शिकायतों का निराकरण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही की जायेगी।
देवास जिले में पतंगबाजी के लिए चायना, नायलोन डोर के निर्माण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित

———

देवास 18 दिसंबर 2023/ जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने आदेश जारी किए है कि देवास जिले में मानव/पशु पक्षियों के जीवन की सुरक्षा बनाए रखने तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम, जन सामान्य के हित जान माल की रक्षा एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए “कोई भी व्यक्ति मकर संक्राति पर्व पर होने वाली पतंगबाजी में न तो चायना, नायलोन डोर का निर्माण करेगा न ही दुकानों में रखेगा न ही क्रय-विक्रय करेगा एवं न ही उपयोग करेगा।” आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उक्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने ।

आदेश में उल्‍लेख है कि जिले में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाता है जिसमें वृहद स्तर पर पतंगबाजी की जाती है। विगत वर्षों में पतंग बाजी में चायना डोर का उपयोग अधिकता से किया गया है। चायना डोर का मटेरियल अत्यधिक तेज धार तथा खतरनाक होता है। चायना डोर के उपयोग के कारण पूर्व में राहगीरों/पशु-पक्षियों के कटने तथा घोंट पहुंचने की घटनाएं घटित हुई है। चायना डोर के उपयोग से दुर्घटना होना संभावित है जिससे जन-धन एवं पशुहानि होने के साथ विवाद होने की संभावनाएं बनी रहती है तथा आमजनों में चायना डोर के विक्रय एवं उपयोग को लेकर असहमतियां भी व्यक्त की जाती रही है। क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु चायना डोर के विक्रय और उपयोग पर तुरंत प्रतिबंध लगाये जाने के पर्याप्त आधार प्रतीत होते हैं और तुरंत निवारण करना वांछनीय है।

जारी आदेश में उल्लेख है कि यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एकपक्षीय पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है, अपने अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम/एसडीओ(पी) आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे। यह आदेश 02 माह तक प्रभावशील रहेगा।
देवास जिले के शेष किसान भाई प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि के लिए 15 जनवरी के पूर्व अपने खाते को आधार से लिंक करवा लें

————–

आगामी किश्‍त का लाभ उन्‍हीं किसानों को मिलेगा जिन्‍होंने ईकेवायसी व अपने आधार को बैंक खाते से लिंक करवा लिया हैं

————–

कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने दो आरोपियों को किया जिलाबदर

———-

देवास, 18 दिसम्‍बर 2023/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्‍ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत दो आरो‍पियों को जिलाबदर किया है। जिसमें आरोपी ललित उर्फ लालू पिता जगदीश राठौर उम्र 28 साल निवासी दुलवा फाटा थाना नेमावर और जितेन्‍द्र उर्फ जीतू जगदीश राठौर उम्र 30 साल निवासी दुलवा फाटा थाना नेमावर को छ:-छ: माह के लिए जिला बदर किया है।

कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने आदेश दिया है कि यह आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

More posts