दो अलग-अलग प्रकरणों में‘‘ कच्ची शराब का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी 13 माह ओर 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

अवैध शराब बेचने वाले में कानून का डर हो और अवैध शराब का व्यापार काम हो अब न्यायालय सख्त सजा देने लगा है ऐसे ही न्यायालय ने दो अलग-अलग मामले में अवैध शराब विक्रेता को सजा सुनाई है इस संबंध में राजेन्द्र सिंह भदौरिया, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 16.01.2021 की शाम करीब 6ः00 बजे थाना नेमावर के उपनिरीक्षक शिवमूरत यादव द्वारा हमराह फोर्स के साथ नेमावर में अवैध शराब की दबिश देने हेतु रेस्ट हाउस चौराहा पहुॅचें तभी मुखबिर द्वारा उन्हें सूचना मिली कि अमरजीत सिंह शासकीय शौचालय के समाने सीकलीगर मोहल्ला में 02 कैनों (कुप्पी) में कच्ची हाथ भट्टी की शराब लेकर खडा है ,और कहीं जाने वाला है। मुखबिर सूचना पर विश्वास करते हुये वह हमराही फोर्स और पंचो को साथ लेकर शासकीय शौचालय के सामने पहुचे, जहॉ घेराबंदी कर अभियुक्त को पकडा। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अमरजीत सिंह बताया। उसके कब्जे से 02 प्लास्टिक की 30-30 लीटर की कैने मिली जिसमें कुल 60 लीटर कच्ची शराब पायी गयी। आरोपी से शराब रखने व लाने-लेजाने का लायसेंस पूछने पर उसने कोई लायसेंस नहीं होना बताया। शराब की मात्रा 60 लीटर होने के कारण अभियुक्त अमरजीत सिंह के विरूध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवष्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।     माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी अमरजीत सिंह पिता नैनसिंह भाटिया उम्र 25 साल नि0 सीकलीगर मोहल्ला नेमावर को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) में दोषी पाते हुये 13 माह के कारावास व 25000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।   उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन श्री रईस शेख, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा किया गया एवं उक्त प्रकरण में आरक्षक गोकुल भाटी का विषेष सहयोग रहा। इसी तरह एक और प्रकरण में ‘‘ अवैध देशी शराब का परिवहन करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है इसके बारे में जानकारी देते हुए राजेन्द्र सिंह भदौरिया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 03.04.2018 को दोपहर करीब 03ः00 बजे थाना कन्नौद के उपनिरीक्षक अर्जुन सिंह राठौर को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह फोर्स और राहगीर पंचानों को साथ लेकर बहिरावद रोड कन्नौद पर महेन्द्र पंडा के खेत के समाने मेन रोड पर पहुचें, जहॉ बहिरावद की ओर से एक व्यक्ति डिस्कवर मोटर साईकिल एम.पी.41 एम.एम.0437 लेकर आया। जिस पर एक बडी थैली भरी बंधी हुई थी, जिसे घेराबंदी कर पकडा गया। मोटर साईकिल पर आये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रियाज खॉ उर्फ गोलू नि0 अजनास का होना बताया। मोटर साईकिल पर बंधी थैली को चैक करने पर थैली में 06 पेटी देशी प्लेन शराब पाई गई जिसमें कुल देशी प्लेन शराब के 325 क्वार्टर थे। उक्त शराब रखने व लाने-लेजाने का लायसेंस पूछने पर रियाज ने नहीं होना बताया। आरोपी रियाज से उक्त शराब को जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी का कृत्य आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत दण्डनीय होने से अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवष्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।     माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी रियाज खॉ उर्फ गोलू पिता सत्तार खॉ मंसूरी नि0 अजनास को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) में दोषी पाते हुये 01 वर्ष के कठोर कारावास व 25000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।   उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन श्री रईस शेख, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा किया गया एवं उक्त प्रकरण में आरक्षक गोकुल भाटी का विषेष सहयोग रहा।        

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