——- देवास मासूम लड़कियों को निशाना बनाने वाले आरोपी को अब अब देवास जिला कलेक्टर ने भी दंड दिया है जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 ( 2 ) में प्रदत्त शक्तियों के तहत आरोपी अभिषेक पिता अर्जुन उम्र 19 साल निवासी ग्राम नापाखेडी थाना बरोठा को निरूद्ध किया है। कार्यवाही पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर की गई है। जिससे बताया गया है कि आरोपी अभिषेक द्वारा इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर लड़कियों को निशाना बनाया जाता है। भोली – भाली लड़कियों के फोटो उनकी इंस्टाग्राम आईडी से निकालकर उनको एडिट कर अश्लील एवं नग्न फोटो तैयार किया जाता है। उसके बाद उनकी अश्लील एवं नग्न फोटो उन्हीं की आईडी पर भेजकर पैसे की मांग करते है तथा पैसे नहीं देने पर उन्हें वायरल करने की धमकी दी जाती है । कलेक्टर श्री गुप्ता ने 04 आरोपियों को किया जिलाबदर ———- इसी तरह कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चार आरोपियों को जिला बदर किया है। जिसमें विजु उर्फ धीरज पिता श्यामलाल ढीमर उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम राजौर थाना खातेगांव, विष्णु पिता हीरालाल विश्नोई उम्र 25 वर्ष निवासी बड़ी बरछा थाना खातेगांव, राजू उर्फ राजेश पिता रामकिशन विश्नोई उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम बजवाड़ा थान नेमावर को 01-01 वर्ष के लिए तथा आरोपी अय्युब खां पिता रहमान खान उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम टाकलीखेड़ा थाना कन्नौद को छ: माह के लिए जिला बदर किया है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि यह सभी आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
फर्जी आईडी बनाकर 40 युवतियों को ब्लैकमेल करने वाले आरोपी पर कलेक्टर ने लगाई रासुका, जिले के चार और आरोपियों को किया जिला बदर
