देवास राजेन्द्र सिंह भदौरिया, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि आबकारी उपनिरीक्षक हर्षलता मण्डलोई, वृत्त टोंकखुर्द को दिनांक 30 मार्च 2017 को मुखबिर से सूचना मिली कि बोलेरो वाहन क्रं0 एमपी.41 टी.ए.0324 से अवैध शराब ग्राम अमोना से सिकली मार्ग पर परिवहित की जाने वाली है। उक्त सूचना पर विष्वास कर वह आबकारी दल के साथ मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुॅची, जहॉ उक्त बोलेरो वाहन आता दिखाई दिया वाहन को रोकने के पष्चात ड्राईवर सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पूछने पर उसने अपना नाम राहुल पिता हुकुमसिंह बताया तथा साथ वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम रजत षिवहरे बताया। वाहन की तलाषी लेने पर उसमें 09 पेटी देषी मदिरा प्लेन के लेबल लगे गत्ते की पेटी तथा 01 पेटी पावर 1000 बीयर पाई गई। उक्त मदिरा की जांच करने पर देषी मदिरा प्लेन तथा विदेषी मदिरा माल्ट होना पाई गई। मौके पर ही हर्षलता मण्डलोई उपनिरीक्षक द्वारा उक्त शराब एवं वाहन को जप्त कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। आवष्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपीगण राहुल पिता हुकुम सिंह गुर्जर नि0 उमरोद जिला शाजापुर एवं रजत पिता राजेन्द्र प्रसाद नि0 ग्राम भटोनी टोंकखुर्द को 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में दोषी पाते हुये 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास से तथा 25000-25000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन श्री रईस शेख, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा किया गया एवं उक्त प्रकरण में आरक्षक राकेश वर्मा एवं आरक्षक गोकुल भाटी का विषेष सहयोग रहा।
