———– देवास कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उप धारा (2) के तहत आरोपी इमरान उर्फ नवाब पिता अब्दुल गनी उम्र 34 साल निवासी मोहसीन पुरा देवास, एजाज उर्फ एजू पिता शेहजाद उम्र 35 साल निवासी खारी बावड़ी देवास तथा शाहिद उर्फ शहिद उर्फ सईद उर्फ जर्सी पिता शाकीर कुरैशी उम्र 42 साल निवासी आनन्द नगर देवास पर कार्यवाही की है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गुप्ता ने आरोपियों को तीन माह तक की अवधि के लिए निरूद्ध किया जाकर केन्द्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखे जाने के आदेश दिये हैं।
