——– आखिर शराब ठेकेदार के खिलाफ आबकारी विभाग ने भारी मात्रा में दुकान से अवैध शराब बरामद करने के उपाय अब शराब ठेकेदार की लाइसेंस निरस्त की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू कर दी है जिसमें सबसे पहले उनको नोटिस दिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी वंदना पांडे देवास ने बताया कि मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 39 बी एवं लायसेंस शर्त के प्रावधानों के अनुसार संबंधित लायसेंसी शिवम् ब्रेवरीज प्रो. श्री लालजी सिंह वर्ष 2023-24 कम्पोजिट मदिरा दुकान संदलपुर एवं अजनास को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। कारण बताओं सूचना पत्र प्राप्ति के 3 दिवस के भीतर लायसेंसी को अपना जवाब मांगा गया हैं। प्राप्त प्रति उत्तर पश्चात आगामी कार्यवाही की जायेगी। जिला आबकारी अधिकारी देवास ने बताया कि वृत्त खातेगांव में कम्पोजिट देशी/विदेशी मदिरा दुकान संदलपुर एवं अजनास में अवैध रूप से मदिरा परिवहन की सूचना के आधार पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा वृत्त खातेगांव के प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक श्री दिनेश भार्गव को निरीक्षण के लिए आदेशित किया गया। दोनों मदिरा दुकानों के सघन निरीक्षण पश्चात पाया गया कि मदिरा दुकान संदलपुर 64 पेटी देशी प्लेन मदिरा (कुल 3200 पाव) ग्रेट गेलियन लि. जिला धार कि होकर मदिरा प्रदाय क्षेत्र रायसेन होना पाया गया एवं 214 लेमाउण्ट बीयर की केन संख्या 5136 अवैध रुप से रखी हुई पायी गयी। साथ ही कम्पोजिट मदिरा दुकान अजनास में निरीक्षण में पाया गया कि 109 पेटी देशी प्लेन मदिरा कुल 5450 पाव, ग्रेट गेलियन लि. जिला धार कि होकर मंदिरा प्रदाय क्षेत्र रायसेन होना पाया गया। दोनों मदिरा दुकानों के संबंध में लायसेंसी के द्वारा कोई परमिट एवं पास प्रस्तुत नहीं किया गया। लायसेंसी के द्वारा दोनों दुकानों में 173 पेटी देशी मदिरा प्लेन एवं 214 पेटी लेमाउण्ट बीयर की केन संख्या 5136 अवैध रूप से रखी हुई पायी गयी।
शराब ठेकेदार संदलपुर एवं अजनास को कारण बताओं सूचना पत्र जारी, तीन दिन में मांगा जवाब , मामला अवैध शराब का
