———— देवास 15 जनवरी 2023/ उपायुक्त सहकारिता देवास ने बताया कि कन्नौद तहसील की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था भैसूध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के अंतर्गत आर्थिक अनियमितता से संबंधित विक्रेता गजानंद शर्मा की अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश किए है। उन्होंने बताया कि बताया गया है कि विक्रेता गजानंद शर्मा ने संस्था में राशी रुपए 4 लाख 95 हजार का आर्थिक गबन किया है। ये वो राशि है जो दुकान से वितरण किए गए खाद्यान्न और खाली वरदान को बेचने के बाद दोषी विक्रेता ने संस्था में जमा नहीं कराई है। उपायुक्त सहकारिता देवास द्वारा इनकी अचल संपत्ति के रूप में ग्राम भैंसून में इनके आवास के खरीदने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही इनके विरुद्ध प्रकरण में अवसर दिया गया है कि यह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत करें। अगर पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया तो इनकी यह संपत्ति नीलाम करके गबन की राशि की वसूली की जाएगी । उपायुक्त सहकारिता द्वारा बताया गया है कि ऐसे अनियमितताएं दूसरी जगह भी पाई गई तो दोषी विक्रेता के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
देवास जिले में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था भैसूध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना में आर्थिक अनियमितता से विक्रेता के विरुद्ध हुई कार्यवाही
