आरोपी ससुर एवं पुत्र को दहेज प्रताड़ना मामले में दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास
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देवास। शासकीय माध्यामिक विद्यालय पाडल्या विकासखण्ड टोंकखुर्द जिला देवास शाला प्रभारी विक्रम सिंह मण्डलोई एवं सुपुत्र आरक्षक मध्यप्रदेश पुलिस लाईन उज्जैन में पदस्थ बेज नंबर 954 निरन्जन मण्डलोई की शिकायत थाना टोकखुर्द अपराध क्रमांक 135/216 धारा 498 ए के तहत दिनांक 12.05.2016 को मामला दर्ज किया गया था। दिनांक 07.09.2022 को न्यायलय मजिस्टटे प्रथम श्रेणी श्वेता खरे द्वारा आरोपी विक्रम सिंह मण्डलोई पिता सालगराम वरिष्ट शिक्षक एवं सुपुत्र निरन्जन मण्डलोई पिता विक्रम सिंह मण्डलोई आरक्षक मध्यप्रदेश पुलिस को न्यायलय द्वारा दो दो वर्ष को सश्रम कारावास (सजा) एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं दण्डादेश किया गया तथा सास को दोषमुक्त रखा गया। अभियोजन प्रतिनिधित्व द्वारा जगजीवन राम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया।
