————- देवास में संचालित हॉस्पि‍टल/नर्सिंग होम द्वारा एक माह में नगर निगम से फायर एन.ओ.सी. नहीं लेने पर लाइसेंस/रजिस्‍ट्रेशन निरस्‍त करने की होगी कार्यवाही ————- हॉस्पि‍टल/नर्सिंग होम में भविष्य में कोई आगजनी व दुर्घटना होने पर उसका उत्तरदायित्व हॉस्पि‍टल मालिकों/प्रबंधकों का होगा

—————       देवास कलेक्‍टर श्री चन्‍द्रमौली शुक्‍ला के मार्गदर्शन में अपर कलेक्‍टर श्री महेन्‍द्र सिंह कवचे ने देवास नगर निगम सीमा में संचालित 25 हॉस्पि‍टल/नर्सिंग होम के मालिकों/प्रबंधकों की कलेक्‍टर कार्यालय सभाकक्ष में बैठक ली। बैठक में अपर कलेक्‍टर श्री कवचे ने हॉस्पि‍टल/नर्सिंग होम के मालिकों/प्रबंधकों को निर्देश दिये कि देवास नगर निगम सीमा में संचालित सभी हॉस्पि‍टल/नर्सिंग होम एक माह में नगर निगम से फायर एन.ओ.सी. लें, अन्‍यथा हॉस्पि‍टल/नर्सिंग होम के संचालन का लाइसेंस/रजिस्‍ट्रेशन निरस्‍त करने की कार्यवाही की जायेगी। बैठक में सीएमएचओ डॉ. एम.पी. शर्मा सहित, नगर निगम उपायुक्‍त श्री लोकेन्‍द्र सिंह सोलंकी सहित अन्‍य अधिकारी और देवास नगर निगम सीमा में संचालित हॉस्पि‍टल/नर्सिंग होम के मालिकों/प्रबंधक उपस्थित थे। बैठक में अपर कलेक्‍टर श्री कवचे ने हॉस्पि‍टल/नर्सिंग होम के मालिकों/प्रबंधको को निर्देश दिये कि राज्‍य शासन के निर्देशानुसार सभी हॉस्पि‍टल/नर्सिंग होम में अग्निशमन उपकरणों को स्थापित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। राज्‍य शासन के निर्देशानुसार हॉस्पि‍टल/नर्सिंग होम जिनका भूतल या अधिक तलों पर निर्मित कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से अधिक है या जिनकी ऊॅचाई 09 मीटर से अधिक है, उन हॉस्पि‍टल/नर्सिंग होम में आवश्‍यक फायर उपकरण स्‍थापित कर अग्नि सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करना आवश्‍यक है। नगर निगम सीमा में संचालित समस्त अस्पतालों को प्रोविजनल फायर एन.ओ.सी लेने एवं एन.बी.सी. के अनुसार आवश्यक फायर उपकरण स्थापित करने के लिए नगर निगम द्वारा कई बार सूचना पत्र दिये गये, अभी तक अस्पतालों द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई और ना ही आपके द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर फायर एन.ओ.सी. के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यदि भविष्य में कोई आगजनी व किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अस्पताल मालिकों/प्रबंधकों का रहेगा। हॉस्पि‍टल/नर्सिंग होम के मालिक/प्रबंधक फायर उपरकण स्‍थापित कराकर नगर निगम से वार्षिक फायर ऑडिट कराये। बैठक में बताया गया कि एम.जी. हॉस्पिटल, बीमा हॉस्पिटल, रोशनी आई केयर सेन्‍टर के पास प्रोवीजनल फायर एन.ओ.सी तथा अमलतास हॉस्पिटल के पास अस्‍थाई एन.ओ.सी. है। इनके अलावा संस्‍कार हॉस्पिटल, एपेक्‍स हॉस्पिटल, सीटी हॉस्पिटल, कोठारी नर्सिंग होम, श्रद्धा हॉस्पिटल, प्राईम हॉस्पिटल, कुलकर्णी हॉस्पिटल, विनायक हॉस्पिटल, सलूजा हॉस्पिटल, प्रीज्‍म हॉस्पिटल, क्‍वीन्‍स हॉस्पिटल, देवास हॉस्पिटल, देवकर नर्सिंग होम, करीम निर्सिंग होम, चन्‍द्रा नर्सिंग होम, खरे नर्सिंग होम, माहेश्‍वरी नर्सिंग होम, गगरानी नर्सिंग होम, अमन हॉस्पिटल, लवकुश हॉस्पिटल तथा यश हॉस्पिटल के पास फायर एन.ओ.सी नहीं है। जिस पर अपर कलेक्‍टर श्री कवचे ने एक माह में नगर निगम से अनिवार्य रूप से फायर एन.ओ.सी प्राप्‍त करने के निर्देश दिये।

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