कलेक्‍टर श्री शुक्‍ला ने देवास जिले के बालगढ़ के एक आरोपी को किया जिलाबदर

————- देवास कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत देवास जिले के एक आरोपी सुमेरसिंह पिता भारतसिंह उम्र 55 साल निवासी बालगढ थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास को छ: माह के लिए जिला बदर किया है। कलेक्‍टर श्री शुक्‍ला ने आदेश दिया है कि आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्‍व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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